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केरल हाईकोर्ट ने कोल्लम के न्यायिक अधिकारियों का पारस्परिक तबादला किया

Shivam Y.

केरल हाईकोर्ट ने प्रशासनिक कारणों से कोल्लम के न्यायाधीश उदयकुमार वी. और प्रसन्ना गोपन का पारस्परिक तबादला किया।

केरल हाईकोर्ट ने कोल्लम के न्यायिक अधिकारियों का पारस्परिक तबादला किया

केरल हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर कोल्लम ज़िले के दो न्यायिक अधिकारियों का पारस्परिक तबादला करने का निर्देश दिया है।

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अधिसूचना के अनुसार, श्री उदयकुमार वी., परिवार न्यायालय चवरा के न्यायाधीश और श्रीमती प्रसन्ना गोपन, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण कोल्लम की अध्यक्ष, तत्काल प्रभाव से अपनी-अपनी पदस्थापना बदलेंगे।

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि श्री उदयकुमार अपना कार्यभार परिवार न्यायालय कोल्लम के न्यायाधीश को सौंपेंगे, जबकि श्रीमती प्रसन्ना गोपन कार्यभार ग्रहण करने से पहले अपनी ज़िम्मेदारियाँ औपचारिक रूप से उन्हें सौंपेंगी। यह कार्यवाही "प्रशासनिक आवश्यकता" का हवाला देते हुए रजिस्ट्रार (ज़िला न्यायपालिका) निक्सन एम. जोसेफ़ द्वारा जारी की गई।

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