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केरल हाईकोर्ट ने 79 वर्षीय डॉक्टर के खिलाफ POCSO केस किया खारिज, मेडिकल जांच में यौन इरादे के प्रमाण नहीं पाए

21 Jun 2025 12:52 PM - By Shivam Y.

केरल हाईकोर्ट ने 79 वर्षीय डॉक्टर के खिलाफ POCSO केस किया खारिज, मेडिकल जांच में यौन इरादे के प्रमाण नहीं पाए

केरल हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में 79 वर्षीय बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. सी. एम. अबूबकर के खिलाफ चल रही कार्यवाही को रद्द कर दिया, जिन्हें 10वीं कक्षा की छात्रा के साथ मेडिकल जांच के दौरान गंभीर यौन उत्पीड़न का आरोपी बनाया गया था। यह मामला IPC की धारा 354A(1)(i) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO), 2012 की धारा 9 और 10 के तहत दर्ज किया गया था।

डॉ. अबूबकर ने कोर्ट का रुख किया और कार्यवाही रद्द करने की मांग की, यह कहते हुए कि जांच पूरी तरह चिकित्सकीय थी और पीड़िता के रिश्तेदारों की उपस्थिति में की गई थी। यह घटना 11 और 17 अप्रैल 2023 को हुई थी, जब बच्ची ने सीने और पेट में दर्द, कॉलर बोन में तकलीफ और विकास संबंधी समस्याओं के इलाज के लिए डॉक्टर से संपर्क किया था।

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शिकायत के अनुसार, जांच के दौरान डॉक्टर ने पहले स्टेथोस्कोप से बच्ची की छाती की जांच की, फिर कथित रूप से उसके अंतर्वस्त्र में हाथ डालकर उसकी छाती और नाभि क्षेत्र को दबाया। पहली बार की जांच माँ की उपस्थिति में और दूसरी बार बड़ी बहन की उपस्थिति में की गई थी। दूसरी बार की मुलाकात के दौरान बहन ने बच्ची को काँपते हुए देखा और तब उसने आवाज उठाई, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज की गई।

बच्ची ने अपनी बड़ी बहन को पहले ही बार की मुलाकात में हुई असहजता के बारे में बताया था, लेकिन बहन ने इसे गलतफहमी बताया। बाद में बच्ची ने मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 के तहत दिए बयान में डॉक्टर की हरकत को "बैड टच" बताया, लेकिन हाईकोर्ट ने माना कि इस एकाकी टिप्पणी के आधार पर यौन इरादा नहीं साबित किया जा सकता।

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"केवल पीड़िता की एकाकी और आकस्मिक टिप्पणी के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना कि याचिकाकर्ता ने यौन इरादे से कार्य किया, अत्यंत असुरक्षित और अनुचित होगा। यह संभावना नकारा नहीं जा सकता कि किशोरी डॉक्टर की कार्रवाई को गलत समझ बैठी हो,"
न्यायमूर्ति जी. गिरीश ने कहा।

अदालत ने स्पष्ट किया कि IPC की धारा 354A(1)(i) और POCSO अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत अपराध सिद्ध करने के लिए यौन इरादे का प्रमाण होना आवश्यक है। चूंकि आरोपित घटनाएं माँ और बहन की उपस्थिति में हुई थीं, और कोई दावा नहीं था कि जांच उनकी दृष्टि से बाहर की गई थी, इसलिए अदालत ने यौन इरादा मानना मुश्किल पाया।

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"यह विश्वास करना कठिन है कि याचिकाकर्ता पीड़िता की माँ और बहन की निकट उपस्थिति में यौन प्रयास करता,"
अदालत ने कहा।

अदालत ने POCSO अधिनियम की धारा 41 का हवाला दिया, जिसके अनुसार माता-पिता या संरक्षक की सहमति से की गई चिकित्सकीय जांच को आपराधिक नहीं माना जा सकता। चूंकि दोनों बार की जांच रिश्तेदारों की सहमति और उपस्थिति में हुई थी, अदालत ने पाया कि अभियोजन यौन इरादे को साबित करने में विफल रहा।

इसलिए, केरल हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली और डॉ. अबूबकर के खिलाफ विशेष POCSO अदालत, कोझिकोड में लंबित सभी कार्यवाही को रद्द कर दिया।

मामले का शीर्षक: डॉ. सी. एम. अबूबकर बनाम राज्य केरल और अन्य

मामला संख्या: Crl.M.C. No. 3538 of 2025

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: निर्मल एस., वीणा हरि, कीर्ति जॉनसन, मिंटु जोस, गिनी जॉर्ज, ऐश्वर्या शिवकुमार

प्रतिकारी पक्ष के अधिवक्ता: पुष्पलता एम. के. (वरिष्ठ लोक अभियोजक)

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