सर्वोच्च न्यायालय ने 17 जुलाई 2025 को स्पष्ट किया कि स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (एनडीपीएस अधिनियम) की धारा 32बी, निचली अदालत को न्यूनतम 10 वर्ष की सजा से अधिक की सजा देने से नहीं रोकती, भले ही उस धारा में सूचीबद्ध गंभीर कारक मौजूद न हों।
यह स्पष्टीकरण नारायण दास बनाम छत्तीसगढ़ राज्य नामक एक मामले में आया, जहाँ अपीलकर्ता को पहले एक विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) द्वारा एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21(सी) के तहत कोडीन फॉस्फेट, एक नियंत्रित मनोदैहिक पदार्थ, युक्त कफ सिरप की 236 शीशियाँ रखने के आरोप में दोषी ठहराया गया था।
निचली अदालत ने अभियुक्त को ₹1,00,000 के जुर्माने के साथ 12 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी।
हालाँकि, जब मामला छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में गया, तो दोषसिद्धि बरकरार रखी गई, लेकिन सजा घटाकर 10 साल कर दी गई। उच्च न्यायालय ने रफीक कुरैशी बनाम नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ईस्टर्न जोनल यूनिट (2019) में सर्वोच्च न्यायालय के एक पूर्व निर्णय का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि जब तक धारा 32बी(ए) से (एफ) के तहत गंभीर कारक मौजूद न हों, तब तक वैधानिक न्यूनतम से अधिक सजा नहीं दी जा सकती।
इस दृष्टिकोण को चुनौती देते हुए, अपीलकर्ता ने एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड आशीष पांडे के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और तर्क दिया कि प्रक्रियागत खामियों के कारण ज़ब्ती अवैध थी।
लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) को खारिज कर दिया और साथ ही, धारा 32बी की उच्च न्यायालय की व्याख्या को सही ठहराया।
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न्यायालय ने कहा, "हमें डर है कि उच्च न्यायालय की समझ सही नहीं है।"
पीठ ने इस बात पर ज़ोर दिया कि धारा 32बी केवल कुछ कारकों को सूचीबद्ध करती है जिन पर विचार किया जा सकता है। यह न्यायालय को अन्य प्रासंगिक तथ्यों, जैसे कि प्रतिबंधित पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की प्रकृति, या अभियुक्त की आपराधिक पृष्ठभूमि, पर विचार करने से नहीं रोकती है।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, "धारा 32बी में प्रावधान है कि न्यायालय, विभिन्न प्रासंगिक कारकों के अतिरिक्त, खंड (क) से (च) में निर्धारित कारकों को भी ध्यान में रख सकता है... ऐसी परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय के पास रफीक कुरैशी के आधार पर सजा को 12 वर्ष से घटाकर 10 वर्ष करने का कोई ठोस कारण नहीं था।"
न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि रफीक कुरैशी मामले में दिए गए फैसले को ठीक से नहीं समझा गया है और इसका उद्देश्य कभी भी अधिक सजा देने के न्यायालय के विवेकाधिकार को सीमित करना नहीं था।
पीठ ने कहा, "रफीक कुरैशी मामले में, न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि धारा 32बी की भाषा स्वाभाविक रूप से न्यायालय के विवेकाधिकार को सुरक्षित रखती है।"
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इस प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय ने निचली अदालत के 12 वर्ष की सजा देने के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि अपराध की गंभीरता और इसमें शामिल नशीले पदार्थों की मात्रा न्यूनतम अवधि से अधिक की सजा को उचित ठहराती है।
केस का शीर्षक: नारायण दास बनाम छत्तीसगढ़ राज्य
विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक अपील) संख्या 2025 [डायरी संख्या 30825/2025]
निर्णय की तिथि: 17 जुलाई 2025