पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति को अंतरिम ज़मानत दी है, जिस पर एक महिला से विवाह का झूठा वादा कर यौन संबंध बनाने का आरोप है। यह राहत उसे पीड़िता से विवाह करने के लिए दी गई है, जो अब छह महीने की गर्भवती है।
आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 के तहत आरोप है, जो भारतीय आपराधिक कानून में हाल ही में जोड़ी गई एक नई धारा है। यह धारा ऐसे व्यक्ति को दंडित करती है जो किसी महिला से छलपूर्वक या विवाह का झूठा वादा कर, बिना विवाह की वास्तविक मंशा के यौन संबंध बनाता है। हालांकि यह पारंपरिक परिभाषा में बलात्कार नहीं माना जाता, फिर भी इसमें दस साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है।
न्यायमूर्ति एच.एस. ग्रेवाल ने आदेश में कहा:
"आवेदक/याचिकाकर्ता का विवाह उत्तरदाता संख्या 2 (शिकायतकर्ता) से 15.06.2025 को होना है। शिकायतकर्ता छह महीने की गर्भवती है और अपनी मर्जी से आवेदक से विवाह करना चाहती है, इसलिए यह न्यायालय उसे 12.06.2025 से 03.07.2025 तक अंतरिम ज़मानत देने को उपयुक्त मानता है।"
आवेदक के वकील श्री लखविंदर सिंह लखनपाल ने दलील दी कि आरोपी और शिकायतकर्ता आपसी सहमति से संबंध में थे। गांव के प्रतिष्ठित लोगों के हस्तक्षेप से मामला सुलझ गया और शिकायतकर्ता ने अपनी इच्छा से आवेदक से विवाह का निर्णय लिया है।
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शिकायतकर्ता अपने वकील के साथ अदालत में उपस्थित हुई और उसने कहा:
"मुझे कोई आपत्ति नहीं है यदि याचिकाकर्ता को अंतरिम ज़मानत दी जाती है क्योंकि हमारा विवाह 15.06.2025 को तय है। मैं बालिग हूं और अपनी मर्जी से उससे विवाह करना चाहती हूं। समझौते के आधार पर एफआईआर रद्द करने की याचिका भी दायर की जाएगी।"
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सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने ज़मानत याचिका मंजूर की और आरोपी को 12 जून से 3 जुलाई 2025 तक अंतरिम ज़मानत पर रिहा करने का आदेश दिया, बशर्ते कि वह ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि अनुसार आवश्यक ज़मानती बॉन्ड पेश करे।
आवेदक/याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता श्री लखविंदर सिंह लखनपाल।
श्री गौतम थापर, सीनियर डीएजी, पंजाब
श्री हरलोव सिंह राजपूत, श्री जशनदीप सिंह बैंस, अधिवक्ता शिकायतकर्ता/प्रतिवादी संख्या 2 के लिए उपस्थित हुए।
शीर्षक: HXXXXXX बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य