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पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कंगना रनौत की मानहानि केस रद्द करने की याचिका खारिज की

Prince V.

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कंगना रनौत की मानहानि केस रद्द करने की याचिका खारिज की

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अभिनेत्री कंगना रनौत की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने एक आपराधिक मानहानि शिकायत और बठिंडा की मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा जारी समन आदेश को रद्द करने की मांग की थी। यह आदेश न्यायमूर्ति त्रिभुवन दहिया ने 1 अगस्त 2025 को पारित किया।

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यह शिकायत महिंदर कौर नामक एक वरिष्ठ महिला द्वारा दाखिल की गई थी, जो किसानों के आंदोलन में भाग ले चुकी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कंगना ने एक ट्वीट को रीट्वीट किया था जिसमें उन्हें झूठे तरीके से उस महिला के रूप में दर्शाया गया जो 100 रुपये में उपलब्ध है। इस ट्वीट में टाइम मैगज़ीन के कवर का जिक्र था और यह भी कहा गया था कि पाकिस्तानी पत्रकारों ने भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि को अपने नियंत्रण में ले लिया है।

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कंगना द्वारा रीट्वीट किए गए पोस्ट में लिखा था, "हा हा हा यह वही दादी हैं जो टाइम मैगज़ीन में सबसे शक्तिशाली भारतीय के रूप में छपी थीं... और यह 100 रुपये में उपलब्ध हैं। पाकिस्तानी पत्रकारों ने भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय पीआर को शर्मनाक तरीके से हाइजैक कर लिया है। हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने लोगों की जरूरत है जो हमारे लिए बोलें।"

महिंदर कौर ने दावा किया कि उनका उस महिला से कोई संबंध नहीं है जो शाहीन बाग की प्रदर्शनकारी थीं और जिन्हें टाइम मैगज़ीन में फीचर किया गया था। उन्होंने कहा कि यह ट्वीट उनकी प्रतिष्ठा को समाज और साथी प्रदर्शनकारियों के बीच बदनाम करने वाला है। उन्होंने आधार कार्ड और अपने साथी प्रदर्शनकारी गुरप्रीत सिंह की गवाही भी पेश की, जिसने ट्वीट को देखने और उन्हें दिखाने की पुष्टि की।

इस सबूत के आधार पर मजिस्ट्रेट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत कंगना को समन जारी किया। इसके खिलाफ कंगना ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत हाईकोर्ट में याचिका दायर की, यह कहते हुए कि शिकायत में कोई दम नहीं है और ट्वीट बिना किसी दुर्भावना के अच्छे इरादे से किया गया था।

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उनके वकील ने दलील दी कि:

  • मजिस्ट्रेट ने ट्विटर कम्युनिकेशंस इंडिया प्रा. लि. (TCIPL) की रिपोर्ट का इंतजार नहीं किया, जिससे सीआरपीसी की धारा 202 का उल्लंघन हुआ।
  • रीट्वीट में अपराध की मानसिक भावना (mens rea) नहीं थी और यह आईपीसी की धारा 499 की नौवीं और दसवीं अपवाद श्रेणियों में आता है।
  • यह ट्वीट मूल रूप से कंगना का नहीं था बल्कि उन्होंने गौतम यादव का ट्वीट रीट्वीट किया था।
  • शिकायतकर्ता ने सिर्फ कंगना को निशाना बनाया, यादव को नहीं, जिससे दुर्भावना स्पष्ट होती है।

हालांकि, हाईकोर्ट ने इन सभी दलीलों को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा, मजिस्ट्रेट के पास गवाहों के बयान और दस्तावेजों सहित पर्याप्त सामग्री थी, जिससे मानहानि का प्रथम दृष्टया मामला बनता है। TCIPL की रिपोर्ट की गैरमौजूदगी मजिस्ट्रेट को आगे बढ़ने से नहीं रोकती।

अदालत ने यह भी बताया कि TCIPL ने स्पष्ट किया था कि वह ट्वीट की जानकारी देने में असमर्थ है क्योंकि वह ट्वीट का कंटेंट ओनर नहीं है और उसकी भूमिका केवल मार्केटिंग और डेवेलपमेंट तक सीमित है। असली प्लेटफॉर्म ट्विटर इंक, यूएसए द्वारा नियंत्रित है।

आईपीसी की धारा 499 के अपवादों पर कोर्ट ने कहा, यह साबित नहीं हुआ है कि रीट्वीट अच्छे इरादे से, लोकहित में या किसी की सुरक्षा के लिए किया गया था। समन के स्तर पर मजिस्ट्रेट को इन बातों पर अंतिम निर्णय देना जरूरी नहीं होता।

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अदालत ने यह भी साफ किया कि मजिस्ट्रेट ने ट्वीट को रीट्वीट कहने में यदि कोई छोटी गलती की हो तो भी यह ‘मन के प्रयोग’ की कमी नहीं मानी जा सकती।

मामले का निपटारा करते हुए अदालत ने कहा, यह कहना कि शिकायत केवल याचिकाकर्ता के खिलाफ की गई है, उसे दुर्भावनापूर्ण नहीं बनाता। किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए ऐसी शिकायत दर्ज कराना कानूनन सही है।

इस प्रकार, हाईकोर्ट ने कंगना रनौत की याचिका खारिज कर दी और मजिस्ट्रेट द्वारा जारी समन आदेश को सही ठहराते हुए ट्रायल को आगे बढ़ने की अनुमति दी।