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छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने खुलेआम खतरनाक चाकू बेचने के खिलाफ सुअ मोटो कार्रवाई की

Shivam Yadav

दैनिक भास्कर की एक खबर के बाद छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बिलासपुर में तेजधार हथियारों की खुलेआम बिक्री को लेकर सुअ मोटो पीआईएल दर्ज की। जानिए कोर्ट के निर्देश और सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर राज्य की प्रतिक्रिया।

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने खुलेआम खतरनाक चाकू बेचने के खिलाफ सुअ मोटो कार्रवाई की

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, बिलासपुर (मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायाधीश विभू दत्त गुरु की पीठ) ने दैनिक भास्कर में प्रकाशित एक समाचार रिपोर्ट में उजागर चिंताजनक मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लिया है। रिपोर्ट में बिलासपुर के स्थानीय दुकानों पर तेज और खतरनाक चाकुओं की आसान उपलब्धता को उजागर किया गया था, जिससे सार्वजनिक सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। कोर्ट ने इस बढ़ते खतरे को संबोधित करने के लिए एक जनहित याचिका (PIL) दर्ज की है।

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दैनिक भास्कर द्वारा किए गए स्टिंग ऑपरेशन के आधार पर यह पीआईएल दर्ज की गई, जिसमें पता चला कि पान की दुकानों, जनरल स्टोर्स और गिफ्ट शॉप्स में डिजाइनर और बटन चाकू खुलेआम बेचे जा रहे हैं। जांच में पाया गया कि ये हथियार ₹100 से ₹500 के बीच आसानी से उपलब्ध हैं, और खरीदार के इरादे या उम्र के बारे में कोई सवाल नहीं पूछा जाता। एक मामले में, एक टीम ने स्कूल के नाटक के बहाने एक जनरल स्टोर से तीन चाकू खरीदे। लेन-देन यूपीआई के माध्यम से पूरा किया गया, जो इन बिक्री के लापरवाह तरीके को दर्शाता है।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि बिलासपुर में छुरा घटनाओं में तेजी से वृद्धि हुई है, जहां सिर्फ सात महीनों में 120 मामले दर्ज किए गए। इन घटनाओं में सात लोगों की मौत और 122 लोग घायल हुए, जिनमें से ज्यादातर छोटे-छोटे विवादों के कारण हुईं। पुलिस के प्रयासों के बावजूद, यह समस्या बनी हुई है, और चाकू ऑफलाइन और ऑनलाइन बिना किसी जांच के बेचे जा रहे हैं।

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कोर्ट के निर्देश और राज्य की प्रतिक्रिया

सुनवाई के दौरान, एडवोकेट जनरल प्रफुल्ल N. भारत ने कोर्ट को सूचित किया कि राज्य ने ऐसे चाकूओं की बिक्री, जिसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी शामिल हैं, के खिलाफ पहले ही कार्रवाई की है। हालांकि, उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन में शामिल दुकानदारों के बारे में अधिक जानकारी जुटाने के लिए अतिरिक्त समय मांगा।

कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए गृह विभाग के प्रधान सचिव को मामले में एक पक्षकार के रूप में शामिल करने का निर्देश दिया। सचिव से यह अपेक्षा की गई है कि वह इन खतरनाक हथियारों की बिक्री को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण देते हुए एक व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करें।

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"पान की दुकानों और गिफ्ट स्टोर्स सहित स्थानीय दुकानों में तेजधार हथियारों की आसान उपलब्धता सार्वजनिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है। इनके दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त नियम और प्रवर्तन तत्काल आवश्यक हैं," कोर्ट ने कहा।

मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त 2025 के लिए निर्धारित की गई है, और एडवोकेट जनरल को कोर्ट के आदेश को तुरंत प्रधान सचिव तक पहुंचाने का निर्देश दिया गया है।

केस शीर्षक: विषय: बिलासपुर में धारदार हथियारों की अनियमित बिक्री पर स्वप्रेरणा से दायर जनहित याचिका

केस संख्या: WIPPIL संख्या 69/2025

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