तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल मामले में दिए गए ऐतिहासिक फैसले में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखे गए विधेयकों पर निर्णय लेने की स्पष्ट समय-सीमा तय कर दी है।
कोर्ट ने कहा कि जब राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखते हैं, तो राष्ट्रपति को विधेयक प्राप्त होने की तिथि से 3 महीने के भीतर निर्णय लेना होगा।
"राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा विचारार्थ सुरक्षित रखे गए विधेयकों पर प्राप्ति की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर निर्णय लेना आवश्यक है," यह बात निर्णय के अनुच्छेद 391 में कही गई।
न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि समय पर निर्णय लेना संघीय ढांचे के सुचारू संचालन के लिए जरूरी है।
यदि इस समय सीमा से अधिक देरी होती है, तो राष्ट्रपति को उपयुक्त कारण दर्ज करने होंगे और उन्हें संबंधित राज्य सरकार को सूचित करना होगा। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि राज्य सरकारों को सहयोग करना चाहिए और केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए प्रश्नों या सुझावों का शीघ्र उत्तर देना चाहिए।
"जहां राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमोदन नहीं देने में निष्क्रिय रहते हैं और यह निष्क्रियता हमारी ओर से तय की गई समय-सीमा से अधिक हो जाती है... तब राज्य सरकार इस न्यायालय से रिट ऑफ़ मैंडेमस की मांग कर सकती है।"
राष्ट्रपति को भी 'अत्यधिक वीटो' का अधिकार नहीं
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्यपाल की तरह राष्ट्रपति भी किसी विधेयक पर अनिश्चितकाल तक बिना निर्णय लिए नहीं बैठ सकते। उन्हें 'पूर्ण वीटो' का अधिकार नहीं है।
"राष्ट्रपति इस संवैधानिक प्रणाली के उस सामान्य नियम से अपवाद नहीं हैं, जो पूरे संविधान में फैला हुआ है। ऐसी निरंकुश शक्तियों को किसी भी संवैधानिक पद में बने रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती," न्यायमूर्ति पारदीवाला ने अपने निर्णय में लिखा।
अनुमोदन रोके जाने को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है
कोर्ट ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदन रोके जाने के निर्णय को कुछ परिस्थितियों में न्यायिक जांच के तहत चुनौती दी जा सकती है। यदि राष्ट्रपति का निर्णय मनमाना या दुर्भावनापूर्ण प्रतीत होता है, तो न्यायालय इसकी समीक्षा कर सकते हैं।
जहां विधेयक राज्य सूची के विषय से संबंधित है और राज्यपाल ने उसे राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह के विरुद्ध राष्ट्रपति के पास भेजा है, तो कोर्ट यह जांचने के लिए सक्षम है कि अनुमोदन न देने के कारण वैध हैं या नहीं, साथ ही क्या कोई दुर्भावना या मनमानी तो नहीं है।
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राष्ट्रपति द्वारा कारण बताना और राज्य को सूचित करना आवश्यक
सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि राष्ट्रपति को अनुमोदन न देने के स्पष्ट कारण लिखित रूप में बताने होंगे, और उन्हें राज्य सरकार को सूचित करना होगा।
"राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदन न देने के लिए दिए गए कारण संबंधित राज्य सरकार को अवश्य सूचित किए जाने चाहिए। अगर कारण बताए ही नहीं गए, तो फिर राज्य सरकार उन पर उत्तर या प्रतिक्रिया कैसे दे पाएगी?"
कोर्ट ने कहा कि यह संवाद राज्य सरकार को आवश्यक बदलाव या संशोधन करने का अवसर देता है, विशेषकर जब केंद्र द्वारा उठाए गए मुद्दे उचित और आवश्यक हों।
"यदि संवाद नहीं किया गया, तो यह राज्य सरकार को यह जानने के अधिकार से वंचित कर देता है कि विधेयक को अनुमोदन क्यों नहीं दिया गया।"
संघ-राज्य संबंधों की सेहत के लिए पारदर्शिता बहुत जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि संवाद से टकराव कम होता है और सहयोग बढ़ता है।
कारण न होने पर कोर्ट राष्ट्रपति की ‘बुरी नीयत’ मान सकती है
कोर्ट ने कहा कि यदि राष्ट्रपति कारण नहीं बताते, तो कोर्ट यह मान सकती है कि उन्होंने या केंद्र सरकार ने सद्भावना से कार्य नहीं किया।
"यह न्यायालय इस बात को मानने से नहीं हिचकेगी कि राष्ट्रपति और उनके द्वारा केंद्र सरकार ने जब निर्णय लिया, तब वे ईमानदारी से कार्य नहीं कर रहे थे।"
विधेयक लाने से पहले केंद्र से सलाह करने की सलाह
भविष्य में टकराव से बचने के लिए, कोर्ट ने सुझाव दिया कि राज्य सरकारें ऐसे विधेयकों को लाने से पहले केंद्र सरकार से सलाह करें, जिन्हें राष्ट्रपति के अनुमोदन की आवश्यकता हो सकती है। साथ ही, केंद्र सरकार को भी राज्य सरकारों द्वारा भेजे गए विधायी प्रस्तावों को गंभीरता से और शीघ्रता से लेना चाहिए।
"इस तरह की प्रक्रिया संघ-राज्य संबंधों में घर्षण को कम करती है और भविष्य की रुकावटों को शुरुआत में ही सुलझा देती है, जिससे जनकल्याण को बढ़ावा मिलता है।"
असंवैधानिकता के आधार पर सुरक्षित विधेयक पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले राष्ट्रपति
यदि कोई विधेयक असंवैधानिकता के आधार पर सुरक्षित रखा गया हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेनी चाहिए।
"जब कभी अनुच्छेद 200 के तहत राष्ट्रपति को कोई विधेयक विचारार्थ भेजा जाए और उसका आधार स्पष्ट असंवैधानिकता हो, तो यह ध्यान में रखना चाहिए कि संविधान ने इस प्रकार की वैधता या संवैधानिकता की समीक्षा करने की जिम्मेदारी न्यायालयों को दी है। ऐसे मामलों में, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के तहत इस न्यायालय से सलाह अवश्य लेनी चाहिए।"
केस विवरण: तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल और अन्य | डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 1239/2023