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सुप्रीम कोर्ट: हाईकोर्ट केवल अस्पष्ट आरोपों के आधार पर रूटीन में जांच सीबीआई को न सौंपें

12 Apr 2025 9:28 AM - By Shivam Y.

सुप्रीम कोर्ट: हाईकोर्ट केवल अस्पष्ट आरोपों के आधार पर रूटीन में जांच सीबीआई को न सौंपें

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि उच्च न्यायालयों को सीबीआई से जांच करवाने का आदेश रूटीन में नहीं देना चाहिए, और न ही केवल बिना पुष्टि वाले या अस्पष्ट आरोपों के आधार पर।

यह फैसला विनय अग्रवाल बनाम राज्य हरियाणा एवं अन्य मामले में आया, जिसमें न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने अपील स्वीकार करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें स्थानीय पुलिस से जांच लेकर सीबीआई को सौंप दी गई थी।

“हाईकोर्ट को सीबीआई जांच का निर्देश केवल उन्हीं मामलों में देना चाहिए जहाँ प्राथमिक दृष्टया ऐसा कुछ सामने आता हो जो सीबीआई जांच की आवश्यकता को दर्शाता हो, और यह रूटीन प्रक्रिया में या केवल कुछ अस्पष्ट आरोपों के आधार पर नहीं होना चाहिए। सिर्फ 'अगर' और 'मगर' जैसे शब्द सीबीआई जैसी एजेंसी को सक्रिय करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।”
— सुप्रीम कोर्ट

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मामले की पृष्ठभूमि

एफआईआर संख्या 215/2022, थाना सेक्टर 20, पंचकूला (हरियाणा) में विनय अग्रवाल के खिलाफ दर्ज की गई थी। इसमें विभिन्न धाराओं — 120बी, 177, 406, 420, 467, 468, 471, 506 — के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता जगबीर सिंह, जो फार्मास्यूटिकल व्यवसायी हैं, ने आरोप लगाया कि आरोपी ने खुद को आईबी (इंटेलिजेंस ब्यूरो) अधिकारी बताकर ₹1.49 करोड़ की वसूली की।

सिंह ने यह भी दावा किया कि आरोपी ने अपने साथियों (जिनमें सह-आरोपी डॉ. कोमल खन्ना भी शामिल हैं) के साथ व्यापार करने के लिए दबाव डाला। एफआईआर दर्ज होने के बाद, शिकायतकर्ता ने जनवरी 2023 में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में धारा 482 सीआरपीसी के तहत याचिका दायर कर जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की।

17 मई 2024 को हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली और जांच सीबीआई को सौंप दी।

सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि हाईकोर्ट का निर्णय अस्पष्ट और अप्रमाणित दावों पर आधारित था, जैसे कि आरोपी को हरियाणा पुलिस अधिकारियों के साथ देखा गया। अदालत ने पूछा कि जब जांच शुरुआती चरण में थी, तब शिकायतकर्ता को इतनी जल्दी हाईकोर्ट जाने की क्या आवश्यकता थी।

“हम यह नहीं कह सकते कि दोनों एफआईआर एक जैसी थीं। लेकिन यह समझ से परे है कि शिकायतकर्ता ने सीबीआई जांच की मांग इतनी जल्दी क्यों की,”
— सुप्रीम कोर्ट

कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश में दर्ज पहले एफआईआर (संख्या 01/2022) का भी उल्लेख किया, जो पहले ही हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा रद्द की जा चुकी है। उस एफआईआर को कोर्ट ने प्रक्रिया का दुरुपयोग मानते हुए खारिज किया था।

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सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल बनाम कमेटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स (2010) 3 एससीसी 571 के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि यद्यपि संवैधानिक अदालतें सीबीआई जांच का निर्देश दे सकती हैं, लेकिन यह शक्ति केवल असाधारण परिस्थितियों में सावधानीपूर्वक उपयोग की जानी चाहिए।

“यह असाधारण शक्ति बहुत ही सावधानी से, सोच-समझकर और केवल असाधारण परिस्थितियों में ही प्रयोग की जानी चाहिए, जहाँ जांच में विश्वसनीयता लाने की आवश्यकता हो या पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए इसकी आवश्यकता हो।”
— संवैधानिक पीठ, डेमोक्रेटिक राइट्स केस (2010)

अदालत ने पाया कि पंचकूला के पुलिस कमिश्नर ने सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) की अध्यक्षता में एक तीन-सदस्यीय विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया था। शिकायतकर्ता के आरोप, कि स्थानीय पुलिस आरोपी के संपर्क में थी, कोई ठोस सबूत प्रस्तुत नहीं करते।

हालाँकि आरोपी ने तर्क दिया कि उसके खाते में जो पैसे आए वह कर्ज थे, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह इस मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं कर रही, बल्कि सिर्फ यह देख रही है कि क्या सीबीआई जांच जरूरी थी।

“यह ऐसा मामला नहीं था जिसमें जांच की शुरुआत में ही इसे सीबीआई को सौंप दिया जाना चाहिए था।”
— सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाईकोर्ट के आदेश पर 27 जून 2024 को अंतरिम रोक लगाने के बावजूद सीबीआई ने 9 जुलाई 2024 को एक नई एफआईआर दर्ज कर दी। इसके चलते सह-आरोपी डॉ. कोमल खन्ना ने सीबीआई अधिकारियों के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की।

सीबीआई की स्पेशल क्राइम ब्रांच के प्रमुख डॉ. नवदीप सिंह बराड़, आईपीएस, अदालत में पेश हुए और बिना शर्त माफी मांगी। उन्होंने बताया कि सीबीआई को कोर्ट के आदेश की जानकारी नहीं थी। जैसे ही आदेश की जानकारी मिली, सीबीआई ने सभी दस्तावेज हरियाणा पुलिस को लौटा दिए।

कोर्ट ने उनकी माफी स्वीकार कर ली और अवमानना याचिका समाप्त कर दी।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा:

  • हाईकोर्ट ने जल्दबाजी में जांच सीबीआई को सौंपी।
  • शिकायतकर्ता के आरोप अस्पष्ट और बिना साक्ष्य के थे।
  • एसआईटी के नेतृत्व में स्थानीय पुलिस को जांच जारी रखनी चाहिए।

“हाईकोर्ट के दिनांक 17.05.2024 के आदेश को रद्द किया जाता है। अपील स्वीकार की जाती है।”
— सुप्रीम कोर्ट

केस का शीर्षक: विनय अग्रवाल बनाम हरियाणा राज्य और अन्य।

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री शोएब आलम, वरिष्ठ वकील। सुश्री पारुल शुक्ला, एओआर सुश्री शुभांगी पांडे, सलाहकार। श्री देव सरीन, सलाहकार। श्री सदाय मोंडोल, सलाहकार। सुश्री शुभांगी पांडे, सलाहकार। श्री सदाय मोंडोल, सलाहकार। श्री नवीन कुमार, एओआर सुश्री स्तुति बिष्ट, सलाहकार। श्री नितेश भंडारी, सलाहकार। श्री प्रभात कुमार राय, अधिवक्ता. श्री आदित्य गोयल, सलाहकार। श्री उज्जवल कुमार राय, अधिवक्ता। सुश्री ईशा कुमार, सलाहकार। सुश्री निधि सिंह, सलाहकार। श्री उत्कर्ष चंद्रा, सलाहकार।

प्रतिवादी के लिए: श्री सुधांशु एस चौधरी, वरिष्ठ वकील। श्री विशाल मलिक, सलाहकार। श्री करण दीवान, सलाहकार। मिस आंचल जैन, एओआर श्री समर विजय सिंह, एओआर श्री सुमित कुमार शर्मा, सलाहकार। श्री रजत सांगवान, सलाहकार। सुश्री सबर्नी सोम, सलाहकार। श्री शिखर नरवाल, सलाहकार। श्री रितेश कुमार गुप्ता, सलाहकार। श्री अमन देव शर्मा, सलाहकार। सुश्री श्रेया जैन, सलाहकार। सुश्री राधिका मिश्रा, सलाहकार। श्री जगदीश चंद्र सोलंकी, सलाहकार। श्री नवीन कुमार, सलाहकार। श्री रजत नायर, सलाहकार। श्री मुकेश कुमार मरोरिया, एओआर

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