मंगलवार को हुई एक संक्षिप्त लेकिन भावनात्मक सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का वह आदेश रद्द कर दिया जिसमें एक 23 वर्षीय युवक की रेलवे दुर्घटना में मौत के मामले में उसके माता-पिता को दिया गया मुआवज़ा वापस ले लिया गया था। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की पीठ ने साफ कहा कि गलत ट्रेन में चढ़ना किसी यात्री को कानूनी सुरक्षा से वंचित नहीं कर सकता।
पृष्ठभूमि
यह मामला 29 मई 2013 का है, जब श्रवण कुमार गुप्ता, मैहर का रहने वाला एक युवा, रेलवे दुर्घटना में घायल होकर मौत का शिकार हो गया। उसके माता-पिता ने रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल एक्ट के तहत वैधानिक मुआवज़े की मांग करते हुए दावा दायर किया।
लेकिन रेलवे ने दावा कड़ा विरोध किया। उनका तर्क था कि श्रवण ने सतना से मैहर जाने का टिकट खरीदा था लेकिन गलती से वह गोधन एक्सप्रेस में चढ़ गया, जो मैहर स्टेशन पर नहीं रुकती। रेलवे के अनुसार, वह अपने गंतव्य पर उतरने के लिए चलती ट्रेन से कूदने की कोशिश कर रहा होगा-एक ऐसा कृत्य जिसे उन्होंने “स्व-प्रेरित चोट” बताया।
ट्रिब्यूनल के सदस्यों के बीच मतभेद हुआ और अंततः बहुमत ने माता-पिता के पक्ष में फैसला सुनाया। लेकिन हाई कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया और माता-पिता को पहले से मिले 4 लाख रुपये भी लौटाने पड़े।
अदालत की टिप्पणियाँ
सुनवाई के दौरान माहौल असामान्य रूप से तनावपूर्ण था, क्योंकि दोनों पक्ष एक दशक से चले आ रहे तर्कों को फिर से दोहरा रहे थे।
Read also:- सुप्रीम कोर्ट ने 2025 की लंबित गाइडलाइन्स पर तेज़ी के संकेत दिए, दिव्यांग छात्रों की याचिका जनवरी 2026 तक
पीठ रेलवे के “चलती ट्रेन से कूदने” वाले सिद्धांत से सहमत नहीं दिखी। एक मौके पर न्यायमूर्ति कुमार ने टिप्पणी की, “कोई भी समझदार व्यक्ति चलती हुई एक्सप्रेस ट्रेन से उतरने की कोशिश नहीं करेगा। ऐसी दलील को पुख़्ता सबूत चाहिए।”
जजों ने यह भी कहा कि डिवीजनल रेलवे मैनेजर की रिपोर्ट ने वैध टिकट की पुष्टि की है, और कहीं भी ऐसा प्रमाण नहीं है कि मृतक ने खुद को जानबूझकर खतरे में डाला।
एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में पीठ ने कहा, “सिर्फ गलत ट्रेन में चढ़ जाने से कोई व्यक्ति ‘बोना फाइड’ यात्री नहीं रह जाता। लोग गलती करते हैं, खासकर तब जब एक ही प्लेटफॉर्म पर कई ट्रेनें आ जाती हैं।”
यह बात सुनकर कई लोग सिर हिलाते दिखे-क्योंकि ऐसी ग़लतफ़हमियाँ भारतीय स्टेशनों पर आम हैं।
Read also:- हरियाणा यूटिलिटीज़ ने ₹11,399 करोड़ बकाया चुकाया, हलफनामे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने GMR कमालंगा
निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल का मूल आदेश बहाल करते हुए रेलवे को निर्देश दिया कि वह 9% ब्याज के साथ 8 लाख रुपये मृतक के माता-पिता को तीन महीने के भीतर दे।
पीठ ने स्पष्ट कहा कि हाई कोर्ट का विपरीत निर्णय “कानून की कसौटी पर खरा नहीं उतरता।”
लेख का समापन अदालत के आदेश पर होता है।
Case Title: Shrikumar Gupta & Anr. vs Union of India – Supreme Court Restores Railway Accident Compensation
Court: Supreme Court of India
Judges: Justice Aravind Kumar & Justice N.V. Anjaria
Date of Judgment: 4 November 2025










