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उज्जैन की तकिया मस्जिद विध्वंस विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार, कहा धार्मिक आस्था किसी एक जगह पर निर्भर नहीं

Vivek G.

सुप्रीम कोर्ट ने उज्जैन की तकिया मस्जिद विध्वंस मामले में राहत देने से इनकार किया, कहा धार्मिक अधिकार किसी एक स्थान पर निर्भर नहीं।

उज्जैन की तकिया मस्जिद विध्वंस विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार, कहा धार्मिक आस्था किसी एक जगह पर निर्भर नहीं

गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित तकिया मस्जिद के विध्वंस से संबंधित पुनर्निर्माण और अन्य राहतों की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान पीठ ने स्पष्ट किया कि यह मामला पहले ही कानूनी प्रक्रिया में अंतिम चरण तक पहुंच चुका है और अब इसे दोबारा खोलने का कोई औचित्य नहीं है।

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पृष्ठभूमि

करीब 200 साल पुरानी कही जाने वाली यह मस्जिद महाकाल लोक परिसर के विस्तार और आसपास के पार्किंग निर्माण परियोजना के तहत सरकारी अधिग्रहण के बाद तोड़ दी गई थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि वे और अन्य लोग नियमित रूप से यहां नमाज़ अदा करते थे और विध्वंस से उनके धार्मिक अधिकारों का हनन हुआ।

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हालाँकि, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि धर्म का अभ्यास करने का अधिकार किसी विशेष इमारत या स्थान पर निर्भर नहीं करता। अदालत ने यह भी माना कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और मुआवज़ा भी प्रदान किया गया है-जिस पर याचिकाकर्ता विवाद जताते रहे।

अदालत की टिप्पणियाँ

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने सुनवाई के दौरान शुरुआत से ही कोई राहत देने के संकेत नहीं दिए। जब याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एम.आर. शमशाद ने मस्जिद के ऐतिहासिक महत्व का हवाला देते हुए तर्क दिया कि विध्वंस दूसरे धार्मिक परिसर के विस्तार के लिए किया गया, तो पीठ ने याद दिलाया कि पहले भूमि अधिग्रहण को चुनौती देने वाली याचिका वापस ले ली गई थी।

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न्यायमूर्ति नाथ ने टिप्पणी की, “बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं किया जा सकता।”

जब वकील ने यह इंगित किया कि उच्च न्यायालय के आदेश में यह कहा गया है कि नमाज़ कहीं और-अन्य मस्जिद या घर-में भी पढ़ी जा सकती है, और इसे "समस्या वाली दलील" बताया, तो पीठ ने इस reasoning को सही ठहराते हुए कहा कि उच्च न्यायालय ने “बहुत अच्छा तर्क” दिया है, विशेषकर क्योंकि मुआवज़ा पहले ही दिया जा चुका है।

याचिकाकर्ताओं द्वारा यह तर्क देने पर कि मुआवज़ा गलत व्यक्तियों को दिया गया है, अदालत ने कहा, “अगर यही शिकायत है, तो उसके लिए कानून में अलग उपाय उपलब्ध है।”

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निर्णय

अंततः सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह के हस्तक्षेप से इनकार करते हुए याचिका को सीधे खारिज कर दिया, जिससे तकिया मस्जिद विवाद का मौजूदा दौर यहीं समाप्त हो गया।

Case: Mohammed Taiyab & Others vs. State of Madhya Pradesh & Others (Takiya Masjid Demolition Case)

Court: Supreme Court of India

Bench: Justices Vikram Nath and Sandeep Mehta

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