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विदेशी अदालत द्वारा बच्चे पर यात्रा प्रतिबंध लगाने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने बताया 'क्रूर' और मानवाधिकारों का उल्लंघन

Shivam Y.
विदेशी अदालत द्वारा बच्चे पर यात्रा प्रतिबंध लगाने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने बताया 'क्रूर' और मानवाधिकारों का उल्लंघन

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक मामले की सुनवाई के दौरान उस विदेशी अदालत के आदेश की कड़ी आलोचना की, जिसमें एक नाबालिग बच्चे पर यात्रा प्रतिबंध लगाया गया था। यह बच्चा अपने माता-पिता के बीच चल रहे अभिरक्षा विवाद में शामिल था। अदालत ने इस आदेश को "क्रूर" और मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन बताया और कहा कि यह घर में नजरबंदी के समान है।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ एक हैबियस कॉर्पस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो बच्चे के पिता ने दायर की थी। याचिकाकर्ता का आरोप था कि उसकी पूर्व पत्नी उसे बताए बिना दुबई स्थित उनके आवास से बच्चे को भारत ले आई। उन्होंने यह भी बताया कि दुबई की एक अदालत ने बच्चे पर यात्रा प्रतिबंध लगाया था।

इस आदेश पर गंभीर आपत्ति जताते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा:

“यह मामला ऐसा है जहाँ पत्नी को लगभग एकांत कारावास में रखा गया था। फिर आपने एक ऐसी अदालत से आदेश लिया, जो इस तरह के क्रूर आदेशों के लिए जानी जाती है। यह तो मानवाधिकारों का संपूर्ण उल्लंघन है… ऐसी कोई भी अदालत जो नागरिक और मानवाधिकारों में विश्वास रखती है, ऐसा आदेश कभी नहीं देगी कि आप और बच्चा इस जगह से बाहर नहीं जा सकते। यह तो नजरबंदी या जेल में रखने के समान है। क्या कोई अदालत बिना किसी दोष के एकांत कारावास का आदेश दे सकती है? और आप चाहते हैं कि हम इस देश में ऐसे आदेश का पालन करें? कृपया ऐसा न कहें…”

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वरिष्ठ अधिवक्ता निखिल गोयल की दलीलें सुनने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने केवल मुलाकात के अधिकार और अन्य संबद्ध राहतों के लिए सीमित नोटिस जारी किया।

सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने पूछा कि दुबई फैमिली कोर्ट को, जिसने तलाक की डिक्री के साथ-साथ बच्चे की अभिरक्षा पिता को दी थी, यह अधिकार कैसे प्राप्त हुआ। गोयल ने उत्तर दिया कि दोनों पक्ष दुबई में रह रहे थे। इस पर पीठ ने कहा कि केवल निवास के आधार पर अधिकार क्षेत्र (jurisdiction) नहीं मिल जाता। यह भी कहा गया कि चूंकि दोनों पक्ष ईसाई धर्म के अनुयायी हैं, इसलिए शरिया कानून लागू नहीं होता।

“उस अदालत के पास तलाक याचिका पर सुनवाई करने का कोई अधिकार नहीं था,” न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा।

जब गोयल ने कहा कि दुबई की अदालत ने गैर-मुस्लिम कानून पर विचार किया था, तो पीठ ने स्पष्ट किया कि वह पहले याचिकाकर्ता के व्यवहार, बच्चे की देखभाल व शिक्षा जैसी बातों का मूल्यांकन करेगी और फिर मुलाकात के अधिकार तय करेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि कर्नाटक हाईकोर्ट का निर्णय, जिसमें मामले को फैमिली कोर्ट पर छोड़ने की बात कही गई थी, उचित था।

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मामले की पृष्ठभूमि

रिकॉर्ड के अनुसार, याचिकाकर्ता एक घाना के नागरिक हैं, जो दुबई (यूएई) में रहते हैं, जबकि उत्तरदाता (पत्नी) एक भारतीय नागरिक हैं। दोनों ने 2018 में विदेशी विवाह अधिनियम, 1969 के तहत विवाह किया था और यह विवाह भारतीय वाणिज्य दूतावास, दुबई में दर्ज किया गया था। 2019 में उनके एक पुत्र का जन्म हुआ और परिवार मार्च 2021 तक दुबई में साथ रहा।

अप्रैल 2021 में पत्नी दुबई छोड़कर भारत आ गईं और नवंबर 2021 से यहीं रहने लगीं। उसी वर्ष, पति ने दुबई की अदालत में तलाक की याचिका दायर की, जिसमें अप्रैल 2022 में तलाक और बच्चे की अभिरक्षा पिता को दी गई।

2022 में, पिता ने कर्नाटक हाईकोर्ट में हैबियस कॉर्पस याचिका और बच्चे की अभिरक्षा के लिए याचिका दायर की। उनका दावा था कि पत्नी भारत आने के बाद उनसे कोई संपर्क नहीं कर रही हैं और उन्हें बेटे से मिलने नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पत्नी दुबई कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कर रही हैं, जबकि उन्होंने अदालत की वर्चुअल सुनवाई में भाग लिया था।

उत्तरदाता (पत्नी) ने कहा कि दुबई से बाहर जाने की जानकारी पति को थी। उन्होंने यह भी बताया कि पति द्वारा उन्हें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक उत्पीड़न का शिकार बनाया गया, जिससे बच्चा भी प्रभावित हुआ। उन्होंने यह भी दावा किया कि पति ने यूएई कानून के विरुद्ध जाकर बच्चे पर गैरकानूनी यात्रा प्रतिबंध लगाया, और उन्हें तलाक की याचिका वापस लेने के लिए ब्लैकमेल किया। इसके बाद पति ने खुद तलाक की याचिका दायर कर बच्चे से अलग करने की कोशिश की।

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पत्नी ने उन न्यायिक निर्णयों का हवाला दिया, जिनमें नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा में मां को प्राथमिकता दी गई है और यह कहा गया है कि बच्चे की भलाई विदेशी आदेशों या तकनीकीताओं से ऊपर है।

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता को यह पता था कि बच्चा मां की अभिरक्षा में है। अदालत ने यह भी ध्यान में रखा कि मां द्वारा बेंगलुरु फैमिली कोर्ट में बच्चे की अभिरक्षा के लिए याचिका दायर की जा चुकी है, जो अभी लंबित है।

“हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि बेंगलुरु फैमिली कोर्ट में लंबित बाल अभिरक्षा मामला ही बच्चे की भलाई का निर्धारण करेगा। यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता-पिता को यह जानकारी है कि बच्चा मां की देखभाल में है। बच्चा पांच वर्ष से कम आयु का है और मां की अभिरक्षा में उसकी सुरक्षा को लेकर कोई चिंता नहीं है। यह भी स्पष्ट है कि मामला फैमिली कोर्ट में विचाराधीन है।”

हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता अपने सभी तर्क फैमिली कोर्ट में रख सकते हैं और वहां बच्चे के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए फैसला दिया जाएगा। इस निर्णय से असंतुष्ट होकर याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

मामला शीर्षक: X बनाम कर्नाटक राज्य एवं अन्य

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