सुप्रीम कोर्ट ने ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम जी एंड टी बेकफील्ड ड्रिलिंग सर्विसेज प्रा. लि. मामले में ओएनजीसी की अपील खारिज कर दी, जिसमें उसने मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए ब्याज को चुनौती दी थी। यह फैसला ब्याज से जुड़े अनुबंधीय प्रावधानों की व्याख्या को स्पष्ट करता है और मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 31(7) के तहत मध्यस्थता न्यायाधिकरण की शक्तियों को मजबूत करता है।
मामले की पृष्ठभूमि
- 2004 में, तीन सदस्यीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने जी एंड टी बेकफील्ड ड्रिलिंग सर्विसेज प्रा. लि. को 6,56,272.34 अमेरिकी डॉलर का भुगतान करने का निर्देश दिया, साथ ही 12% वार्षिक ब्याज 12 दिसंबर 1998 (जब दावा दर्ज किया गया) से वसूली तक लागू करने का आदेश दिया।
- न्यायाधिकरण ने ₹5 लाख की लागत भी प्रदान की, जबकि ओएनजीसी के प्रत्यावेदन (काउंटर-क्लेम) को खारिज कर दिया गया।
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ओएनजीसी ने इस फैसले को सिवसागर के जिला न्यायाधीश के सामने धारा 34, मध्यस्थता अधिनियम के तहत चुनौती दी और तर्क दिया कि अनुबंध की धारा 18.1 ब्याज भुगतान की अनुमति नहीं देती। 2007 में जिला न्यायाधीश ने पुरस्कार (अवार्ड) को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि इसमें पर्याप्त कारण नहीं बताए गए और आपत्तियों का सही ढंग से निपटारा नहीं किया गया।
लेकिन 2019 में गुवाहाटी हाई कोर्ट ने मध्यस्थता पुरस्कार को बहाल कर दिया। इसके बाद ओएनजीसी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, और अपील को केवल इस सवाल तक सीमित रखा कि क्या धारा 18.1 के बावजूद ब्याज दिया जा सकता है या नहीं।
ओएनजीसी ने अनुबंध की धारा 18.1 पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया था:
“किसी भी विलंबित भुगतान/विवादित दावे पर ओएनजीसी द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।”
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ओएनजीसी का कहना था कि इस प्रावधान के कारण मध्यस्थता न्यायाधिकरण को पुरस्कार (अवार्ड) से पहले की अवधि (पेंडेंटे लाइट) में ब्याज देने का कोई अधिकार नहीं था।
ड्रिलिंग कंपनी ने कहा कि धारा 18.1 केवल विवादित बिलों पर अनुबंध अवधि के दौरान ब्याज रोकती है। चूंकि न्यायाधिकरण ने ब्याज को दावे दाखिल करने की तारीख से दिया था, इसलिए पुरस्कार पूरी तरह वैध है।
न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा:
- मध्यस्थता न्यायाधिकरण तीन अवधियों में ब्याज दे सकता है:
- पूर्व-संदर्भ अवधि (दावा दाखिल करने से पहले)
- पेंडेंटे लाइट अवधि (मुकदमे की कार्यवाही चलने के दौरान)
- पोस्ट-अवार्ड अवधि (निर्णय के बाद, भुगतान तक)
- पूर्व-संदर्भ और पेंडेंटे लाइट ब्याज अनुबंध की शर्तों पर निर्भर करता है, लेकिन पोस्ट-अवार्ड ब्याज अनिवार्य है (धारा 31(7)(b) के तहत)।
- धारा 18.1 में स्पष्ट रूप से पेंडेंटे लाइट ब्याज पर रोक नहीं थी। यह केवल विलंबित या विवादित भुगतान पर ब्याज न देने की बात करता है। सैयद अहमद एंड कंपनी और टीएचडीसी जैसे मामलों के विपरीत, यह प्रावधान न्यायाधिकरण की वैधानिक शक्ति को सीमित नहीं करता।
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“धारा 18.1, जब पूरी पढ़ी जाती है, तो यह स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ से पेंडेंटे लाइट ब्याज देने पर रोक नहीं लगाती।” – सुप्रीम कोर्ट
अदालत ने यह भी माना कि 12% ब्याज दर उचित है, क्योंकि यह उस समय विधि द्वारा तय 18% की दर से कम थी।
सुप्रीम कोर्ट ने ओएनजीसी की अपील खारिज कर दी और मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा ब्याज और लागत देने के आदेश को बरकरार रखा।
मामला: ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम जी एंड टी बेकफील्ड ड्रिलिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
मामला संख्या: सिविल अपील संख्या 11324/2025 (विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 18331/2019 से उत्पन्न)
निर्णय की तिथि: 2 सितंबर, 2025