व्हाट्सएप ने उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (UPSCDRC) के उस फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया है जिसमें कहा गया था कि उसके खिलाफ उपभोक्ता शिकायत स्वीकार्य है। मामला पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर द्वारा दायर एक शिकायत से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके व्हाट्सएप सेवा छह घंटे तक बाधित रही, जिससे उनके कामकाज पर असर पड़ा।
संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत दायर अपनी याचिका में व्हाट्सएप का कहना है कि चूंकि वह अपनी मैसेजिंग सेवा मुफ्त में प्रदान करता है, इसलिए उसके उपयोगकर्ता “उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019” के तहत “उपभोक्ता” नहीं माने जा सकते। कंपनी ने तर्क दिया कि यह अधिनियम केवल उन्हीं सेवाओं पर लागू होता है जिनके लिए भुगतान किया गया हो और नि:शुल्क सेवाएं अधिनियम के दायरे में नहीं आतीं। इसलिए, इसके खिलाफ कोई शिकायत कानून के तहत मान्य नहीं है।
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“यह निर्विवाद है कि प्रतिवादी ने व्हाट्सएप सेवा प्राप्त करने के लिए कोई भुगतान नहीं किया है, जिससे कानून की दृष्टि में उसकी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कोई दावा नहीं बनता।”
डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने पहले ठाकुर की शिकायत यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि व्हाट्सएप एक अंतरराष्ट्रीय कंपनी है और ठाकुर ने कोई भुगतान नहीं किया, इसलिए शिकायत मान्य नहीं है। हालांकि, UPSCDRC ने इस आदेश को पलटते हुए कहा कि व्हाट्सएप के खिलाफ उपभोक्ता शिकायत स्वीकार्य है और जिला आयोग को निर्देश दिया कि वह शिकायत को पंजीकृत करे और 90 दिनों के भीतर उस पर निर्णय ले।
व्हाट्सएप ने अपनी याचिका में कहा कि यह निर्देश “अधिकार क्षेत्र के अनुचित प्रयोग” जैसा है और इसमें स्पष्ट कारणों का अभाव है। साथ ही, इसने इस निष्कर्ष को भी चुनौती दी कि सिर्फ उपयोगकर्ता जोड़ने के उद्देश्य से व्हाट्सएप सेवा प्रदान करता है, इसलिए उपयोगकर्ता उपभोक्ता माने जाएंगे।
“इस निष्कर्ष का कानून में कोई आधार नहीं है। यदि इसे स्वीकार किया जाए तो हर ऐसी सेवा जो मुफ्त में दी जा रही है, वह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत आ जाएगी, जो अधिनियम की परिभाषा को ही अर्थहीन बना देगा।”
इस मामले की सुनवाई इस सप्ताह होने की संभावना है।