मजबूत परिस्थितिजन्य साक्ष्य होने पर मात्र उद्देश्य की अनुपस्थिति से बरी नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

By Shivam Y. • April 22, 2025

सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि यदि अभियोजन पक्ष के पास मजबूत परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं, तो केवल उद्देश्य (मकसद) के अभाव में अभियुक्त को दोषमुक्त नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने अपने बेटे की हत्या के मामले में पिता की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा।

सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि यदि अभियुक्त के विरुद्ध मजबूत और अबाध परिस्थितिजन्य साक्ष्य मौजूद हैं, तो केवल मकसद की अनुपस्थिति को अभियोजन के लिए घातक नहीं माना जा सकता। यह निर्णय उस समय आया जब कोर्ट ने सुबाष अग्रवाल की अपील खारिज की, जिन्हें अपने बेटे की हत्या के आरोप में दोषी ठहराकर उम्रकैद की सजा दी गई थी।

“जब परिस्थितियाँ अत्यंत ठोस हों और केवल अभियुक्त की दोषसिद्धि की ओर ही ले जाएँ, न कि किसी अन्य संभावना की ओर; तो मकसद की पूरी अनुपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता,” कोर्ट ने कहा।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला एक दुखद पिता द्वारा अपने पुत्र की हत्या का था। अभियुक्त सुबाष अग्रवाल ने अपने परिवार और पड़ोसियों को यह कहकर गुमराह करने की कोशिश की थी कि उनके बेटे ने पेचकस से आत्महत्या कर ली है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ कि मृत्यु का कारण नज़दीक से चली गोली से हुआ घाव था, और पेचकस पर कोई खून नहीं पाया गया।

कोर्ट ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि अभियुक्त ही सबसे पहले शव तक पहुँचे और उनके दाहिने हाथ (जो उनका प्रमुख हाथ था) पर गनशॉट रेसिड्यू पाया गया, जो अभियोजन के पक्ष को समर्थन देता है।

“यदि परिस्थितियाँ अत्यंत ठोस हैं तो अभियुक्त के दोष को सिद्ध करने के लिए मकसद अनिवार्य नहीं होता,” कोर्ट ने कहा।
“मकसद अपराधी के मन के भीतर छिपा रहता है, जिसे जांच एजेंसियां अक्सर ढूंढ नहीं पातीं।”

बचाव पक्ष ने यह तर्क दिया कि पिता को अपने इकलौते बेटे की हत्या करने का कोई कारण नहीं था और यह मामला पुलिस द्वारा गढ़ा गया है। लेकिन कोर्ट ने पाया कि धारा 313 सीआरपीसी के तहत अभियुक्त द्वारा दी गई गनशॉट रेसिड्यू की सफाई झूठी और अविश्वसनीय थी। वह बंदूक, जो दो नाल वाली थी और बिना बट के थी, अभियुक्त की ही थी और केवल उसी द्वारा चलाई जा सकती थी।

कोर्ट ने सुरेश चंद्र बहरी बनाम बिहार राज्य जैसे पूर्व मामलों का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि यदि मजबूत परिस्थितिजन्य साक्ष्य मौजूद हों तो मकसद का अभाव अभियोजन को असफल नहीं बनाता। इसी प्रकार, सुखपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य में कहा गया था कि जबकि मकसद अभियोजन के मामले को मजबूत करता है, लेकिन उसकी अनुपस्थिति घातक नहीं होती।

“यह सामान्य नियम नहीं बनाया जा सकता कि यदि मकसद नहीं है तो अभियुक्त को केवल उसी आधार पर बरी कर दिया जाए,” कोर्ट ने स्पष्ट किया।

इस मामले में, अभियुक्त के झूठे दावे, भौतिक साक्ष्य जैसे कि गनशॉट रेसिड्यू और पारिवारिक सदस्यों व पड़ोसियों की गवाही ने एक पूर्ण परिस्थितिजन्य श्रृंखला बनाई, जिससे ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई उम्रकैद की सजा और हाई कोर्ट द्वारा उसकी पुष्टि को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा।

“हम इस मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई सजा और हाई कोर्ट द्वारा उसकी पुष्टि में कोई हस्तक्षेप करने का कारण नहीं देखते,” जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा।

केस का शीर्षक: सुभाष अग्रवाल बनाम दिल्ली राज्य

उपस्थिति:

याचिकाकर्ताओं के लिए श्री वरुण देव मिश्रा, एओआर सुश्री मृणमोई चटर्जी, सलाहकार। सुश्री कीर्ति लाल, सलाहकार।

प्रतिवादी के लिए श्री विक्रमजीत बनर्जी, ए.एस.जी. (एनपी) श्री मुकेश कुमार मरोरिया, एओआर श्री विजय अवाना, सलाहकार। श्री प्रताप वेणुगोपाल, सलाहकार। श्री भक्ति वर्धन सिंह, सलाहकार। श्री पी वी योगेश्वरन, सलाहकार। सुश्री आकांक्षा कौल, सलाहकार।

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