दिल्ली हाईकोर्ट ने कैरम फेडरेशन को नाम से 'इंडिया' हटाने का आदेश दिया, कहा- यह निजी संस्था है

By Vivek G. • October 31, 2025

दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑल इंडिया कैरम फेडरेशन को नाम से ‘इंडिया’ हटाने का आदेश दिया, कहा यह सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था नहीं बल्कि निजी निकाय है।

देश में कैरम खेल के प्रशासन को प्रभावित करने वाले एक अहम फैसले में, दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को ऑल इंडिया कैरम फेडरेशन (AICF) को अपने नाम, लोगो और अन्य सभी सामग्रियों से “इंडिया” शब्द हटाने का निर्देश दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि चूंकि युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने इसका मान्यता नवीनीकरण नहीं किया है, इसलिए फिलहाल यह फेडरेशन केवल एक निजी संस्था के रूप में काम कर रही है।

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पृष्ठभूमि

यह याचिकाएँ महाराष्ट्र कैरम एसोसिएशन, केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी कैरम एसोसिएशन और खिलाड़ी रवि कुमार द्वारा दायर की गई थीं। इनमें AICF के चुनावों को निरस्त करने और उसे अपने नाम में “इंडिया” शब्द के उपयोग से रोकने की मांग की गई थी। कार्यवाही के दौरान, भारत सरकार ने 17 दिसंबर 2024 की तारीख वाला एक पत्र पेश किया, जिसमें कहा गया कि सरकार ने कैरम खेल के लिए किसी भी फेडरेशन को मान्यता नहीं दी है

मंत्रालय द्वारा दायर शपथपत्र में कहा गया कि AICF की मान्यता इसलिए नवीनीकृत नहीं की गई क्योंकि उसने राष्ट्रीय खेल संहिता (National Sports Code) के “वन स्टेट, वन यूनिट” नियम का उल्लंघन किया था। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि स्पोर्ट्स कोड की धारा 3.6(ii) के अनुसार, कोई भी संस्था सरकार की पूर्व अनुमति के बिना “इंडिया” या “इंडियन” शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकती।

अदालत के अवलोकन

न्यायमूर्ति मिनी पुष्कर्णा, जिन्होंने मामले की सुनवाई की, ने कहा कि भारत सरकार का रुख बिल्कुल स्पष्ट है AICF एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल महासंघ नहीं है। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति ने कहा, “सरकार की स्थिति के अनुसार, AICF की स्थिति एक निजी संस्था की है।”

अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि AICF का कहना है कि वह अंतरराष्ट्रीय कैरम प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए टीमें भेजती है। हालांकि, न्यायमूर्ति पुष्कर्णा ने स्पष्ट किया कि बिना औपचारिक मान्यता के इस तरह का प्रतिनिधित्व भारत के नाम पर नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, “चूंकि वर्तमान में AICF को मान्यता प्राप्त नहीं है, इसलिए वह अपनी टीमों को आधिकारिक भारतीय टीम के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकती।”

फैसला

हाईकोर्ट ने AICF को निर्देश दिया कि वह तुरंत अपने नाम में बदलाव करे और किसी भी रूप में नाम, लोगो, लेटरहेड या प्रतियोगिता शीर्षकों में “इंडिया” या “इंडियन” शब्दों का प्रयोग न करे। हालांकि, अदालत ने एक सीमित छूट दी कि फेडरेशन “टीम फ्रॉम इंडिया” (Team from India) शब्द का उपयोग कर सकता है, ताकि यह दर्शाया जा सके कि टीम भारत से है, लेकिन यह किसी सरकारी मान्यता का संकेत नहीं होगा।

साथ ही, अदालत ने AICF को यह छूट दी कि वह पुनः मान्यता के लिए सरकार के समक्ष आवेदन कर सकता है, बशर्ते वह राष्ट्रीय खेल संहिता के सभी प्रावधानों का पालन करे। न्यायमूर्ति पुष्कर्णा ने कहा, “यदि मंत्रालय को अनुपालन से संतोष होता है, तो वह कानून के अनुसार मान्यता देने पर विचार कर सकता है।”

AICF के हाल के चुनावों के मुद्दे पर अदालत ने दखल देने से इनकार किया, यह कहते हुए कि सरकार का रुख पहले से ही स्पष्ट है कि AICF एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय संस्था नहीं है।

इन सभी निर्देशों के साथ, याचिकाओं के इस समूह का निपटारा कर दिया गया और अगली निर्धारित तारीख-21 नवंबर 2025-रद्द कर दी गई।

Case: Maharashtra Carrom Association & Ors. vs Union of India & Anr.

Court: High Court of Delhi at New Delhi

Coram: Hon’ble Ms. Justice Mini Pushkarna

Petitioners: Maharashtra Carrom Association, Union Territory Pondicherry Carrom Association, and Ravi Kumar

Respondents: Union of India (Ministry of Youth Affairs & Sports) and All India Carrom Federation (AICF)

Date of order: October 29, 2025

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