दिल्ली हाईकोर्ट ने लंबे समय तक वैवाहिक संबंधों से इंकार और बच्चे को दूर करने को मानसिक क्रूरता मानते हुए तलाक बरकरार रखा

By Vivek G. • October 28, 2025

दिल्ली हाईकोर्ट ने लंबे समय तक वैवाहिक संबंधों से इंकार और बच्चे को दूर रखने को मानसिक क्रूरता मानकर तलाक बरकरार रखा।

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक पति द्वारा लगाए गए मानसिक क्रूरता के आरोपों पर पारिवारिक अदालत द्वारा दिए गए तलाक के आदेश को सही ठहराया है। अदालत ने कहा कि दंपति के बीच 2008 से वैवाहिक संबंध नहीं थे और पत्नी ने बेटे को पिता से दूर कर दिया, जो विवाह की सीमाओं को असहनीय रूप से पार कर गया।

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पृष्ठभूमि

1990 में विवाह हुआ था और दंपति का एक बेटा है। हालांकि, समय के साथ रिश्ते में दरारें पड़ती गईं। पति के अनुसार, पत्नी अक्सर ससुराल छोड़कर अपने मायके चली जाती थीं और लंबे समय तक वहीं रहती थीं। कई बार पंचायत बैठानी पड़ी ताकि पत्नी घर वापस आए।

पति का यह भी कहना था कि 2008 के बाद पत्नी ने शारीरिक संबंध बनाने से इनकार कर दिया और परिवार की संपत्ति अपने नाम और बेटे के नाम करवाने के लिए दबाव डालने लगी। दूसरी ओर, पत्नी ने पति और ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न और बदसलूकी के आरोप लगाए।

ध्यान देने योग्य यह था कि उत्पीड़न और मारपीट से जुड़े एफआईआर तभी दर्ज कराए गए जब पति ने 2009 में तलाक की कार्यवाही शुरू की। यह समय-संबंधित पहलू अदालत की राय में महत्वपूर्ण बन गया।

अदालत के अवलोकन

अदालत ने गवाही, प्रतिपरीक्षण और पूर्व निर्णयों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया। पत्नी ने स्वयं स्वीकार किया कि 2008 के बाद दोनों पति-पत्नी की तरह नहीं रहे—न एक कमरा साझा किया, न वैवाहिक संबंध बनाए, यहाँ तक कि करवाचौथ का व्रत भी नहीं रखा।

अदालत ने कहा:

“बिना किसी उचित कारण के लंबे समय तक सहवास से इंकार करना मानसिक क्रूरता है।”

इसके अलावा, बच्चे को पिता से दूर रखना भी एक बड़ा मुद्दा था। अदालत में पति ने बताया कि अदालत द्वारा मुलाकात की अनुमति होने के बावजूद बच्चा उससे मिलता या बात नहीं करता था। अदालत ने टिप्पणी की कि इस तरह बच्चे को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना “गहरी पीड़ा पहुँचाने वाला कदम” है और यह मानसिक क्रूरता माना जाता है।

पत्नी द्वारा बीमार और वृद्ध सास की स्थिति के प्रति उदासीनता भी अदालत के संज्ञान में आई। यह व्यवहार केवल घरेलू मनमुटाव नहीं, बल्कि भावनात्मक चोट पहुँचाने वाली लगातार प्रवृत्ति माना गया।

निर्णय

अंत में अदालत ने माना कि विवाह अपनी मूल स्थिति खो चुका है और पति से ऐसी परिस्थिति में विवाह बनाए रखने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। इसलिए पत्नी की अपील खारिज करते हुए तलाक को बरकरार रखा गया।

आदेश यहीं समाप्त होता है, बिना किसी खर्चादेश के।

Case Title: DV v. SK – Delhi High Court Upholds Divorce on Ground of Mental Cruelty

Court: High Court of Delhi

Case Type: Matrimonial Appeal under Section 19, Family Courts Act & Section 28, Hindu Marriage Act

Marriage Year: 1990

Child: One son born in 1997

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