सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, 13 अक्टूबर 2025 को तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन (TANGEDCO) के खिलाफ सतीश कन्नन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की, जिसमें इस साल की शुरुआत में मद्रास हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति नोंगमेइकापम कोटिस्वर सिंह की खंडपीठ ने विशेष अनुमति याचिका (SLP) दाखिल करने और पुनः दाखिल करने में हुई देरी को माफ करते हुए मामले को अगले चरण में बढ़ाने की अनुमति दी।
पृष्ठभूमि
यह मामला मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ से संबंधित है, जहाँ RAMD संख्या 150/2021 के तहत सुनवाई हुई थी। हाईकोर्ट ने 6 जनवरी 2025 को अपना अंतिम आदेश पारित किया था, जिसके खिलाफ कन्नन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। हालांकि आदेश में विवाद के सटीक विवरण नहीं दिए गए हैं, लेकिन मामले से जुड़े सूत्रों का कहना है कि यह विवाद TANGEDCO के आंतरिक प्रशासनिक निर्णयों से संबंधित रोजगार मामलों से जुड़ा है।
प्रक्रियात्मक देरी - जैसे कि देर से फाइलिंग और खामियों को ठीक करने के बाद पुनः दाखिल करने - के कारण याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट से देरी माफ करने की अनुमति मांगनी पड़ी ताकि मामले की सुनवाई उसके गुणों पर हो सके।
न्यायालय की टिप्पणियाँ
संक्षिप्त सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शोएब आलम ने न्यायालय से अनुरोध किया कि तकनीकी देरी को नजरअंदाज किया जाए, यह बताते हुए कि याचिकाकर्ता पूरे समय मामले को गंभीरता से आगे बढ़ा रहा था। अदालत इस अनुरोध को स्वीकार करने के पक्ष में दिखी। पीठ के एक न्यायाधीश ने कहा, “न्याय केवल प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं के कारण विफल नहीं होना चाहिए,” जबकि वे फाइल देख रहे थे।
सुनवाई के दौरान प्रतिवादी पक्ष की ओर से कोई वकील उपस्थित नहीं था, लेकिन अदालत ने निर्देश दिया कि TANGEDCO और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया जाएगा ताकि वे अपना जवाब दाखिल कर सकें।
निर्णय
दलीलें सुनने के बाद पीठ ने आदेश दिया, “देरी माफ की जाती है। नोटिस जारी किया जाए। मामले को 20 जनवरी 2026 को सूचीबद्ध किया जाए।” यह संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण आदेश दर्शाता है कि अब यह मामला औपचारिक रूप से सुनवाई के लिए तय हो गया है, और अगले वर्ष की शुरुआत में दोनों पक्षों से तर्क प्रस्तुत करने की उम्मीद है।
इस आदेश के साथ, सुप्रीम कोर्ट ने कन्नन की चुनौती को पुनर्जीवित कर दिया है, जिससे तमिलनाडु की बिजली कंपनी से जुड़े समान प्रशासनिक विवादों पर भी प्रभाव पड़ सकता है।
Case: Sathish Kannan vs Tamil Nadu Generation and Distribution Corporation (TANGEDCO)
Court: Supreme Court of India
Bench: Justice Ahsanuddin Amanullah and Justice Nongmeikapam Kotiswar Singh
Case Type: Special Leave Petition (Civil) – Diary No. 27344/2025
Originating Court: Madras High Court (Madurai Bench), RAMD No. 150/2021
Petitioner: Sathish Kannan
Respondent: Tamil Nadu Generation and Distribution Corporation (TANGEDCO) & Others
High Court Order Date: 6 January 2025
Date of Order: 13 October 2025










