सोमवार को जम्मू स्थित जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट की पीठ के समक्ष एक संक्षिप्त लेकिन अहम सुनवाई हुई, जहां जम्मू-कश्मीर एक्शन कमेटी द्वारा दायर जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई की। मामले में फिलहाल गुण-दोष पर बहस नहीं हुई, लेकिन अदालत ने औपचारिक रूप से केंद्र शासित प्रदेश से जवाब तलब करते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि अब इस मुद्दे की विस्तृत जांच की जाएगी।
पृष्ठभूमि
यह याचिका जनहित याचिका (PIL) के रूप में जम्मू-कश्मीर एक्शन कमेटी द्वारा उसके अध्यक्ष गुरदेव सिंह के माध्यम से दायर की गई है। मामला WP(C)PIL संख्या 12/2025 के रूप में दर्ज है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सिद्धांत गुप्ता पेश हुए, जबकि जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की ओर से वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता मोनिका कोहली ने पक्ष रखा।
Read also:- आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य की भूमि अधिग्रहण अपील खारिज की, रापुर गांव विवाद में सैकड़ों किसानों के लिए
इससे पहले 24 नवंबर को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रतिवादियों को निर्देशों के लिए समय दिया था और आवश्यकता पड़ने पर जवाब दाखिल करने को कहा था। सोमवार की सुनवाई उसी आदेश के अनुपालन में आगे बढ़ी।
अदालत की टिप्पणियां
मामले की सुनवाई के दौरान सुश्री कोहली ने अदालत को बताया कि प्रतिवादी औपचारिक रूप से आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं और उन्होंने मामले में नोटिस जारी करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इससे यूटी प्रशासन को याचिका में उठाए गए मुद्दों पर विस्तृत जवाब दाखिल करने का अवसर मिलेगा।
Read also:- उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर को झटका, दिल्ली हाई कोर्ट ने सजा निलंबन से इनकार किया, आजीवन कारावा
पीठ इस प्रस्ताव से सहमत नजर आई। अदालत ने टिप्पणी की, “ताकि विस्तृत जवाब दाखिल किया जा सके, औपचारिक नोटिस जारी किया जाए,” जिससे यह स्पष्ट हुआ कि आगे बढ़ने से पहले सरकार का रुख लिखित रूप में रिकॉर्ड पर आना आवश्यक है।
सुश्री कोहली ने अदालत में ही प्रतिवादियों की ओर से नोटिस स्वीकार किया और जवाब दाखिल करने के लिए अल्प समय देने का अनुरोध किया। इस चरण पर अदालत ने कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की और ध्यान केवल प्रक्रिया के पालन तक सीमित रखा, न कि मामले के मूल मुद्दों पर।
Read also:- समाप्त लीज़ और नई लीज़ के दावे पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने न्यू इंडिया एश्योरेंस–HDFC बैंक विवाद में मध्यस्थता
निर्णय
जनहित याचिका में नोटिस जारी करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश को अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया और मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी, 2026 के लिए स्थगित कर दी। यह आदेश 22 दिसंबर, 2025 को जम्मू में मुख्य न्यायाधीश अरुण पल्ली और न्यायमूर्ति रजनेश ओसवाल द्वारा पारित किया गया।
Case Title: Jammu Kashmir Action Committee through President Gurdev Singh vs Union Territory of Jammu & Kashmir & Anr.
Case No.: WP(C) PIL No. 12/2025
Case Type: Public Interest Litigation (PIL)
Decision Date: December 22, 2025