मलयालम रैपर वेदान के लिए एक महत्वपूर्ण राहत में, केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार (30 अक्टूबर) को सत्र न्यायालय द्वारा लगाई गई दो जमानत शर्तों में संशोधन किया, जिससे अगले महीने उनकी अंतरराष्ट्रीय कॉन्सर्ट यात्रा का रास्ता साफ हो गया।
पृष्ठभूमि
वेदन, जिनका असली नाम हिरंदास वी.एम. है, को एर्नाकुलम सेंट्रल पुलिस स्टेशन में दर्ज एक यौन उत्पीड़न मामले में अग्रिम जमानत दी गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि दिसंबर 2022 में दलित म्यूज़िक की एक शोध छात्रा के साथ मुलाकात के दौरान उन्होंने अनुचित यौन व्यवहार किया। उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 294(b), 354 और 354A(1)(i) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
हालांकि सत्र न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी थी, लेकिन उसने उन्हें केरल से बाहर जाने से रोका था और हर रविवार अन्वेषण अधिकारी (IO) के सामने उपस्थित होने का निर्देश दिया था। इन शर्तों के कारण, वेदान के अनुसार, उनके पेशेवर दायित्वों में बाधा उत्पन्न हुई, खासकर उनके अंतरराष्ट्रीय शो - दुबई, कतर, फ्रांस और जर्मनी में - जो 23 नवंबर से 20 दिसंबर के बीच तय हैं।
अदालत के अवलोकन
न्यायमूर्ति सी. प्रतीप कुमार ने नोट किया कि वेदान पिछले एक महीने से अधिक समय से सभी जमानत शर्तों का पालन कर रहे थे।
पीठ ने कहा,
“यदि याचिकाकर्ता अन्वेषण अधिकारी को जब भी बुलाया जाए, उपस्थित होने को तैयार हैं और देश छोड़ने से पहले सूचित करते हैं, तो अन्य शर्तों को शिथिल किया जा सकता है।”
इसे स्वीकार करते हुए, अदालत ने पाया कि जांच की आवश्यकता और कलाकार की आजीविका के बीच संतुलन बनाए रखना उचित है।
निर्णय
हाईकोर्ट ने दो विवादास्पद शर्तें - यात्रा प्रतिबंध और अनिवार्य साप्ताहिक उपस्थिति - हटा दीं, जबकि वेदान को निर्देश दिया कि वे देश छोड़ने से पहले अन्वेषण अधिकारी को अग्रिम रूप से सूचित करें। इसके साथ ही, अब रैपर को अपनी यात्रा बिना किसी कानूनी बाधा के जारी रखने की अनुमति मिल गई है।
Case Title: Hirandas V.M. v. State of Kerala
Case No: Crl.M.C. No. 9448 of 2025