न्यायिक संतुलन और संवेदनशीलता का उदाहरण पेश करते हुए, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (28 अक्टूबर 2025) को उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग के वकील की बिना शर्त माफी स्वीकार कर ली और पहले लगाए गए प्रतिकूल टिप्पणियों व जुर्माने को हटाने का निर्णय दिया। एक सामान्य कानूनी याचिका से शुरू हुआ यह मामला अदालत में वकील के आचरण और पेशेवर शालीनता पर केंद्रित हो गया, जिस पर पीठ ने सख्त लेकिन शिक्षाप्रद टिप्पणी की।
पृष्ठभूमि
यह विवाद 26 सितंबर 2025 से शुरू हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दाखिल एक विशेष अनुमति याचिका (SLP) को खारिज कर दिया था। आयोग ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के एक अंतरिम आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें हाईकोर्ट ने आयोग द्वारा जारी की गई एक “स्पष्टीकरण” पर रोक लगाई थी, यह कहते हुए कि वह वैधानिक प्रावधानों के विपरीत थी।
सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने कम से कम छह बार स्पष्ट किया कि यह मामला हस्तक्षेप योग्य नहीं है। इसके बावजूद, वकील ने लगातार आदेश पारित करने पर जोर दिया। इस रवैये से असंतुष्ट होकर पीठ ने टिप्पणी की कि यह दृष्टिकोण अनुचित है, और आयोग पर ₹2 लाख का जुर्माना लगाते हुए प्रतिकूल टिप्पणियाँ कीं।
बाद में, आयोग ने विविध आवेदन (M.A. No. 1901/2025) दायर कर उस आदेश में संशोधन की मांग की अर्थात, अदालत से अनुरोध किया कि प्रतिकूल टिप्पणियाँ और जुर्माना हटाया जाए।
अदालत के अवलोकन
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने इस आवेदन पर सुनवाई की। आवेदक पक्ष के वकील ने ईमानदारी से बिना शर्त माफी माँगी और स्वीकार किया कि उनकी ज़िद पेशेवर मर्यादा से आगे निकल गई थी।
न्यायमूर्ति नाथ ने कहा: “एक बार जब अदालत अपनी राय प्रकट कर देती है और वकील से आगे की दलीलें न देने का अनुरोध करती है, तो उसका सम्मान किया जाना चाहिए। अदालत केवल गहन विचार के बाद ही आदेश पारित करती है।”
पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि प्रत्येक अधिवक्ता को अपने मुवक्किल के प्रति कर्तव्य और अदालत के प्रति सम्मान के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। न्यायमूर्ति नाथ ने कहा, “जब अदालत अपनी प्रवृत्ति स्पष्ट कर दे, उसके बाद लगातार जोर देना कोई उद्देश्य नहीं साधता, बल्कि कार्यवाही की गरिमा को प्रभावित करता है।”
अदालत ने वरिष्ठ अधिवक्ताओं श्री विकास सिंह और श्री विपिन नायर की भूमिका की सराहना की, जिन्होंने अदालत को भरोसा दिलाया कि ऐसा आचरण दोबारा नहीं होगा। उनके इस आश्वासन ने अदालत का रुख नरम कर दिया।
निर्णय
अधिवक्ता की सच्ची पश्चाताप और बिना शर्त माफी को ध्यान में रखते हुए, तथा यह देखते हुए कि यह उनकी पहली गलती थी, सुप्रीम कोर्ट ने आवेदन स्वीकार कर लिया।
पीठ ने कहा: “उपरोक्त परिस्थितियों में, बिना शर्त और निष्कपट माफी को ध्यान में रखते हुए, तथा यह देखते हुए कि यह वकील की पहली ऐसी घटना है, हम आवेदन को स्वीकार करते हैं, यह चेतावनी देते हुए कि भविष्य में ऐसा आचरण दोहराया न जाए।”
इस प्रकार, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व आदेश में संशोधन करते हुए प्रतिकूल टिप्पणियाँ और ₹2 लाख का जुर्माना दोनों हटाने का निर्देश दिया।अदालत ने मामले को इस चेतावनी के साथ समाप्त किया कि अदालत अनुशासन के प्रति सख्त है, लेकिन सच्चे पश्चाताप को भी सम्मान देती है।
Case Title: State Election Commission vs Shakti Singh Barthwal & Anr
Court: Supreme Court of India
Bench: Justice Vikram Nath and Justice Sandeep Mehta
Case Type: Miscellaneous Application in SLP (Civil) No. 27946 of 2025
Case No.: M.A. No. 1901 of 2025
Date of Judgment: October 28, 2025










