केरल हाईकोर्ट ने 15 अक्टूबर 2025 को एक अहम फैसले में यह कहते हुए विवाह को समाप्त कर दिया कि पति का लगातार शक करना और नियंत्रित व्यवहार करना पत्नी पर गहरी मानसिक क्रूरता है। न्यायमूर्ति देवन् रामचंद्रन और न्यायमूर्ति एम.बी. स्नेहलता की खंडपीठ ने देखा कि अविश्वास और डर पर टिका रिश्ता विवाह की पवित्रता को बनाए नहीं रख सकता।
पृष्ठभूमि
यह जोड़ा जनवरी 2013 में विवाह बंधन में बंधा था और जल्द ही उनकी एक पुत्री हुई। पत्नी, जो पेशे से नर्स थी, ने दावा किया कि उसने अपने पति के वादे पर नौकरी छोड़ी थी कि उसे विदेश में रोजगार दिलाया जाएगा। लेकिन जब वह विदेश पहुंची, तो उसकी ज़िंदगी कथित रूप से कैद और अपमान में बदल गई।
पत्नी के अनुसार, पति लगातार उसके चरित्र पर शक करता था, उसके संचार को सीमित रखता था और जब वह काम पर जाता, तो उसे कमरे में बंद कर देता था। उसने दो बार शारीरिक हमले का भी आरोप लगाया और कहा कि उसे केवल धार्मिक कार्यक्रम देखने की अनुमति थी।
बाद में जब वह प्रसव के लिए केरल लौटी, तो उसके अनुसार पति ने अस्पताल में हंगामा किया और बाद में उसके माता-पिता के साथ मारपीट की। उसने तलाक अधिनियम, 1869 की धारा 10(1)(x) के तहत तलाक की याचिका दायर की, जिसे कोट्टायम की पारिवारिक अदालत ने खारिज कर दिया। इस निर्णय को उसने हाईकोर्ट में चुनौती दी।
अदालत के अवलोकन
पत्नी और उसके पिता के साक्ष्य का बारीकी से परीक्षण करने के बाद, डिवीजन बेंच ने पाया कि उसकी गवाही सुसंगत और विश्वसनीय है। न्यायमूर्ति स्नेहलता, जिन्होंने यह निर्णय लिखा, ने कहा -
"ऐसी स्थिति में पत्नी से दस्तावेजी साक्ष्य की उम्मीद नहीं की जा सकती, और अदालतें उसकी बात को हल्के में नहीं ले सकतीं।"
अदालत ने कहा कि क्रूरता को केवल दस्तावेजों से साबित करने की ज़रूरत नहीं होती; लगातार शक और भावनात्मक उत्पीड़न किसी व्यक्ति की गरिमा और शांति को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। पीठ ने राज तलरेजा बनाम कविता तलरेजा और वी. भगत बनाम डी. भगत जैसे सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि क्रूरता केवल शारीरिक हानि तक सीमित नहीं है, बल्कि वह व्यवहार भी शामिल है जो आपसी सम्मान और विश्वास को खत्म करता है।
न्यायाधीशों ने टिप्पणी की -
"स्वस्थ विवाह की नींव आपसी प्रेम और समझ पर होती है। एक शक करने वाला पति वैवाहिक घर को जेल बना सकता है।" उन्होंने आगे कहा कि लगातार अविश्वास गंभीर मानसिक क्रूरता के समान है।
पीठ ने रूपा सोनी बनाम कमलनारायण सोनी मामले का भी हवाला देते हुए कहा कि आधुनिक पारिवारिक कानून व्यक्ति की गरिमा को महत्व देता है और क्रूरता की व्याख्या को अधिक उदार दृष्टिकोण से देखता है।
निर्णय
अदालत ने माना कि पत्नी ने मानसिक और शारीरिक क्रूरता के अपने आरोपों को “ठोस रूप से सिद्ध” किया है और यह अनुचित होगा कि उसे अपने पति के साथ रहने के लिए बाध्य किया जाए। पीठ ने कहा -
“पत्नी को गरिमा और स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार है; शक और निगरानी प्रेम और विश्वास की जगह नहीं ले सकते।"
इसी आधार पर, हाईकोर्ट ने कोट्टायम पारिवारिक अदालत का फैसला रद्द करते हुए तलाक की डिक्री जारी की, जिससे 17 जनवरी 2013 को हुआ विवाह समाप्त कर दिया गया। दोनों पक्षों को अपने-अपने खर्च स्वयं वहन करने का निर्देश दिया गया।
Case Title:- XXXX vs. YYYY