मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने पति को दी तलाक की मंजूरी, पत्नी के झूठे दहेज आरोप और 2012 से परित्याग को माना आधार

By Shivam Y. • November 4, 2025

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 2008 में हुई शादी को भंग कर दिया, तथा पत्नी को दहेज के झूठे दावों और एक दशक से चल रहे अलगाव के कारण क्रूरता और परित्याग का दोषी ठहराया। - एएस बनाम डीके

जबलपुर स्थित मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में अभिषेख श्रीवास्तव की अपील को स्वीकार करते हुए उन्हें तलाक की मंजूरी दे दी। न्यायमूर्ति विशाल धागत और न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने कहा कि उनकी पत्नी, दीपिका खरे ने बिना किसी उचित कारण के उन्हें छोड़ दिया और उन पर झूठे दहेज व दूसरी शादी के आरोप लगाकर मानसिक क्रूरता की।

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पृष्ठभूमि

दोनों की शादी 29 नवम्बर 2008 को हुई थी, लेकिन रिश्ता जल्द ही बिगड़ गया। पति के अनुसार, दीपिका जनवरी 2009 में ससुराल छोड़कर चली गईं और 2011 में कुछ समय के लिए लौटीं, पर 29 फरवरी 2012 को स्थायी रूप से चली गईं जब वह गर्भवती थीं।

उन्होंने मई 2012 में बेटी को जन्म दिया लेकिन अलग ही रहीं। गुजरात में नौकरी करते हुए उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत भरण-पोषण का आदेश प्राप्त किया। पति का आरोप था कि पत्नी ने उसके नियोक्ताओं को झूठी बातें बताकर उसे नौकरी से निकलवा दिया।

दूसरी ओर, दीपिका ने कहा कि उन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया और गर्भावस्था के दौरान घर से निकाल दिया गया। उन्होंने यह भी दावा किया कि पति ने विदेश से फोन पर बताया था कि उसने दूसरी शादी कर ली है।

अदालत के अवलोकन

सबूतों की जांच के बाद अदालत ने पाया कि पत्नी अपने गंभीर आरोपों को साबित करने में असफल रही। न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला ने टिप्पणी की, “आरोप लगाना आसान है, पर उन्हें साबित करना कठिन कार्य है।”

न्यायालय ने पाया कि दीपिका ने दहेज मांग या उत्पीड़न के किसी भी मामले में पुलिस में शिकायत नहीं की। उनका यह तर्क कि उन्होंने विवाह बचाने के लिए शिकायत नहीं की, न्यायालय को संतोषजनक नहीं लगा। इसके विपरीत, उनके द्वारा भरण-पोषण और घरेलू हिंसा के मामलों की याचिकाएं यह दर्शाती हैं कि वे वैवाहिक संबंध पुनर्स्थापित करने की इच्छुक नहीं थीं।

न्यायालय ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत जो पक्ष विवाह छोड़ता है, उसे यह साबित करना होता है कि उसके पास उचित कारण था। “इस मामले में,” पीठ ने कहा, “उत्तरदाता-पत्नी यह भार वहन करने में विफल रही।”

अदालत ने आगे कहा कि झूठे दहेज और दूसरी शादी के आरोप मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय रानी नरसिम्हा सास्त्री बनाम रानी सुनीला रानी (2020) का हवाला देते हुए पीठ ने कहा,

"जब किसी पति पर झूठे दहेज उत्पीड़न के आरोप लगाए जाते हैं, तो यह नहीं कहा जा सकता कि उसे कोई क्रूरता नहीं हुई।"

न्यायमूर्तियों ने कहा कि आपसी विश्वास विवाह का “स्वर्ण सूत्र” है। “जब एक जीवनसाथी दूसरे के खिलाफ निराधार और अपमानजनक आरोप लगाता है, तो यह विश्वास कमजोर हो जाता है,” अदालत ने टिप्पणी की।

निर्णय

अदालत ने पाया कि निचली अदालत ने साक्ष्यों को सही दृष्टिकोण से नहीं देखा और कानून का गलत प्रयोग किया। हाईकोर्ट ने माना कि दीपिका खरे ने बिना उचित कारण के पति को छोड़ दिया और झूठे आरोपों से मानसिक क्रूरता की।

खंडपीठ ने अभिषेख श्रीवास्तव की अपील को हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(i-a) और (i-b) के तहत स्वीकार करते हुए 29 नवम्बर 2008 को संपन्न विवाह को भंग कर दिया।

आदेश में कहा गया, “पक्षों के बीच संपन्न विवाह को भंग किया जाता है,” और संबंधित डिक्री तैयार करने का निर्देश दिया गया।

Case Title: AS v DK

Case Type & Number: First Appeal No. 58 of 2020

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