सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी को कर्नाटक उच्च न्यायालय में भूमि बेदखली नोटिस को चुनौती देने की अनुमति दी

By Shivam Y. • March 29, 2025

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी को कर्नाटक उच्च न्यायालय में बेदखली नोटिस के खिलाफ अपनी शिकायतें दर्ज कराने की अनुमति दी, जो केतगनहल्ली गांव में अवैध अतिक्रमण के आरोपों से संबंधित है।

सुप्रीम कोर्ट ने जनता दल (सेक्युलर) के सांसद और वर्तमान केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी द्वारा दायर याचिका का निपटारा कर दिया, जो कि केतगनहल्ली गांव, बीदाड़ी में सरकारी भूमि के अवैध अतिक्रमण के आरोपों के संबंध में उन्हें जारी किए गए बेदखली नोटिस से संबंधित थी। यह मामला वर्तमान में कर्नाटक उच्च न्यायालय में लंबित अवमानना याचिका से जुड़ा हुआ है।

इससे पहले, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू की थी, क्योंकि वे लोकायुक्त के उस आदेश का पालन करने में विफल रहे थे, जिसमें अवैध रूप से अतिक्रमण की गई सरकारी भूमि को वापस लेने का निर्देश दिया गया था। राज्य ने वरिष्ठ अधिकारियों की एक विशेष जांच टीम का गठन किया, जिसने अतिक्रमण के आरोपों को प्रथम दृष्टया सही पाया। हालांकि, कुमारस्वामी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और इसे कांग्रेस सरकार द्वारा रची गई साजिश बताया।

वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी, जो कि कुमारस्वामी का पक्ष रख रहे थे, ने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया कि उनके मुवक्किल अवमानना याचिका में प"यह अवमानना समाप्त होनी चाहिए। कल को अवमानना के कारण मुझे जेल भेज दिया जाएगा, जबकि मैं इसमें पक्षकार भी नहीं हूँ," रोहतगी ने कहा और इसे "त्रुटियों की कॉमेडी" करार दिया।क्षकार नहीं हैं, फिर भी उन्हें बेदखली नोटिस जारी किया गया है, जिससे उनके संपत्ति से बेदखल होने का खतरा है।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और एस.वी.एन भट्टी की पीठ ने कुमारस्वामी को अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय का रुख करने की अनुमति दी।

"यह अवमानना समाप्त होनी चाहिए। कल को अवमानना के कारण मुझे जेल भेज दिया जाएगा, जबकि मैं इसमें पक्षकार भी नहीं हूँ," रोहतगी ने कहा और इसे "त्रुटियों की कॉमेडी" करार दिया।

न्यायमूर्ति भट्टी ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, "अवमानना में आपको जेल नहीं भेजा जा सकता।"

रोहतगी ने यह भी कहा कि चार-पांच साल बाद अचानक उन्हें बेदखली नोटिस मिला, जिससे यह मामला और उलझ गया है।

"लोकायुक्त ने पहले ही कार्यवाही बंद कर दी थी, फिर भी अवमानना का मामला चल रहा है और इस कारण ये सब हो रहा है," उन्होंने कहा।

न्यायमूर्ति भट्टी ने सुझाव दिया कि कुमारस्वामी को राहत पाने के लिए उच्च न्यायालय जाना चाहिए, क्योंकि यह मामला उनके लिए महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।

"हम याचिकाकर्ता की स्थिति को समझते हैं। एक समय पर वे अवमानना मामले से बाहर किए जाने से खुश थे, और अब उन्हें इसी मामले के कारण बेदखली का सामना करना पड़ रहा है," न्यायमूर्ति भट्टी ने कहा।

पीठ ने अंततः यह निर्णय दिया कि कुमारस्वामी को कर्नाटक उच्च न्यायालय में अपनी शिकायतें प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

"चूंकि बेदखली नोटिस अवमानना कार्यवाही के अनुसरण में जारी किया गया है, याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय जाने और अपनी शिकायतें दर्ज करने की अनुमति दी जाती है," अदालत ने कहा।

प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने अदालत को सूचित किया कि कुमारस्वामी ने पहले ही उच्च न्यायालय में बेदखली नोटिस को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की है, जो अभी लंबित है।

इसके जवाब में, रोहतगी ने स्पष्ट किया कि उन्होंने रिट याचिका की जानकारी पहले ही दे दी थी और जोर देकर कहा कि तहसीलदार को बिना जांच के बेदखली नोटिस जारी करने का अधिकार नहीं है।

अंततः, सुप्रीम कोर्ट ने कुमारस्वामी की याचिका खारिज कर दी लेकिन उन्हें कर्नाटक उच्च न्यायालय में कानूनी प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति दी।

"अवमानना कार्यवाही में पारित आदेशों की श्रृंखला के आधार पर, जिसमें याचिकाकर्ता वर्तमान में पक्षकार नहीं हैं, 20 मार्च 2025 को याचिकाकर्ता को बेदखली नोटिस जारी किया गया। परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हम याचिकाकर्ता को अवमानना अदालत को यह सूचित करने की अनुमति देते हैं कि उन्हें कार्यवाही से हटा दिया गया है और यह कि इस मामले के आधार पर ही उनके खिलाफ बेदखली कार्रवाई की गई है। इसके अलावा, चूंकि याचिकाकर्ता ने पहले ही उच्च न्यायालय में बेदखली आदेश को चुनौती दी है, इसलिए उन्हें कानून के अनुसार अपनी याचिका जारी रखने की अनुमति दी जाती है। विशेष अनुमति याचिका का निपटारा किया जाता है," सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा।

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