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प्रधान एवं प्रतिभू: हिंदी ड्राफ्ट संग्रह—(1) प्रतिभूति बंधपत्र के आधार पर प्रतिभू के विरुद्ध नुकसानी का वाद, (2) प्रधान देनदार व प्रतिभू दोनों के विरुद्ध माल के मूल्य की वसूली का वाद, और (3) सह‑प्रतिभुओं के बीच अभिदाय (contribution) हेतु वाद—भारतीय संविदा अधिनियम की धाराओं के अनुरूप.
Quick Overview
‘प्रधान एवं प्रतिभू’ निर्देशिका में तीन व्यावहारिक हिंदी ड्राफ्ट हैं—(1) प्रतिभू के विरुद्ध नुकसानी का वाद (गारंटी प्रवर्तन), (2) प्रधान देनदार एवं प्रतिभू दोनों के विरुद्ध माल मूल्य वसूली का वाद (co‑extensive liability), और (3) सह‑प्रतिभुओं के बीच contribution हेतु वाद. ये प्रारूप भारतीय संविदा अधिनियम की धाराओं 126, 128, 133–141, 140–141 के सिद्धांतों पर आधारित हैं और आवश्यक दस्तावेज, लिमिटेशन व संभावित discharge/defence को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं.
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