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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई को एक सप्ताह में संभल जामा मस्जिद की सफेदी पूरी करने का आदेश दिया

Shivam Y.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई को 1927 के समझौते के अनुसार संभल जामा मस्जिद की सफेदी एक सप्ताह में पूरी करने का निर्देश दिया है, जिसकी लागत मस्जिद समिति वहन करेगी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई को एक सप्ताह में संभल जामा मस्जिद की सफेदी पूरी करने का आदेश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को निर्देश दिया है कि वह संभल जामा मस्जिद की सफेदी का कार्य एक सप्ताह के भीतर पूरा करे। यह आदेश 1927 में मस्जिद प्रबंधन समिति और एएसआई के बीच हुए समझौते के अनुरूप दिया गया है, जिसमें मस्जिद की देखभाल और रखरखाव की जिम्मेदारी तय की गई थी।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एएसआई को केवल उन हिस्सों की सफेदी करनी होगी जहाँ इसकी आवश्यकता है। साथ ही, मस्जिद समिति को कार्य पूरा होने के एक सप्ताह के भीतर सफेदी की लागत का भुगतान एएसआई को करना होगा।

यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल द्वारा उस याचिका के निस्तारण के दौरान दिया गया, जिसमें मस्जिद समिति ने रमज़ान से पहले मस्जिद की सफेदी और सफाई की अनुमति मांगी थी।

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एएसआई की निष्क्रियता पर कोर्ट की नाराज़गी

सुनवाई के दौरान, अदालत ने एएसआई के वकील मनोज कुमार सिंह की दलीलों पर असंतोष व्यक्त किया। एएसआई के वकील ने तर्क दिया कि मस्जिद समिति वर्षों से सफेदी कर रही थी, जिससे मस्जिद की बाहरी दीवारों को नुकसान हुआ। लेकिन इस पर अदालत ने सवाल उठाया कि यदि ऐसा था तो एएसआई ने पहले हस्तक्षेप क्यों नहीं किया?

न्यायमूर्ति अग्रवाल ने कड़ी टिप्पणी की:

“आप 2010 में कहां थे, 2020 में कहां थे? 2024-25 में ही आप लोग जागे हैं। आप कह रहे हैं कि कई वर्षों से मस्जिद समिति सफेदी कर रही थी। तो आपने क्या किया? आप सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। बार-बार हम अनुमति दे रहे हैं फिर भी आप अपनी ज़िम्मेदारी निभाने में असफल हो रहे हैं।”

कानूनी तर्क और अदालत का रुख

सुनवाई के दौरान, अधिवक्ता हरी शंकर जैन ने 1927 में मस्जिद समिति और भारत सरकार के बीच हुए समझौते की वैधता को चुनौती देने का प्रयास किया। लेकिन अदालत ने उनकी दलील को इस स्तर पर स्वीकार नहीं किया और उन्हें एएसआई की ओर से बहस करने से रोका।

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अदालत ने स्पष्ट किया कि उनकी आपत्तियों पर पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई के दौरान विचार किया जाएगा।

“हवा में बहस नहीं होती है। महाधिवक्ता यहाँ हैं, उनसे कहें कि मस्जिद समिति को नोटिस दें (कि 1927 का समझौता रद्द कर दिया गया है)। पूर्ववर्ती सरकार के सभी दायित्व अब इस सरकार पर हैं। एएसआई को स्पष्ट रूप से कहना होगा कि मस्जिद समिति ने समझौते का उल्लंघन किया है… एएसआई और राज्य सरकार के वकील दोनों यहाँ मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया है कि मस्जिद समिति ने समझौते का उल्लंघन किया है।”

अंततः, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई को निर्देश दिया है कि वह एक सप्ताह के भीतर संभल जामा मस्जिद की सफेदी पूरी करे। मस्जिद समिति को सफेदी के खर्च का भुगतान कार्य पूरा होने के एक सप्ताह के भीतर करना होगा।

यह निर्णय एएसआई की ज़िम्मेदारी को रेखांकित करता है कि वह ऐतिहासिक संरचनाओं के संरक्षण का कार्य समय पर और नियमों के अनुसार करे। साथ ही, यह अदालत की ओर से ऐतिहासिक समझौतों के अनुपालन और सांस्कृतिक धरोहरों की रक्षा के प्रति जवाबदेही को भी दर्शाता है।

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