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बॉम्बे हाईकोर्ट ने श्रीराम ईपीसी लिमिटेड के खिलाफ पारकर-हैनिफिन इंडिया के पक्ष में मध्यस्थ पुरस्कार को बरकरार रखा

Prince V.

बॉम्बे हाईकोर्ट ने श्रीराम ईपीसी लिमिटेड बनाम पारकर-हैनिफिन इंडिया के ₹6.8 करोड़ के अनुबंध विवाद में मध्यस्थ पुरस्कार को बरकरार रखा, मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अधिकार और निष्कर्षों की पुष्टि की।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने श्रीराम ईपीसी लिमिटेड के खिलाफ पारकर-हैनिफिन इंडिया के पक्ष में मध्यस्थ पुरस्कार को बरकरार रखा

एक महत्वपूर्ण निर्णय में, बॉम्बे हाईकोर्ट ने श्रीराम ईपीसी लिमिटेड द्वारा पारकर-हैनिफिन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में पारित एक मध्यस्थ पुरस्कार को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने मध्यस्थ पुरस्कार की वैधता को बरकरार रखा और इस दावे को खारिज कर दिया कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने अनुबंध की शर्तों की गलत व्याख्या की या किसी कानूनी प्रावधान का उल्लंघन किया।

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विवाद 26 मार्च 2012 के एक आपूर्ति समझौते से उत्पन्न हुआ, जिसके तहत श्रीराम ईपीसी लिमिटेड (याचिकाकर्ता) ने पारकर-हैनिफिन (उत्तरदाता) को 480 हाइड्रोलिक ड्राइव और 960 हाइड्रोलिक सिलेंडर ₹6.81 करोड़ की कुल कीमत पर निर्माण और आपूर्ति करने का आदेश दिया। समझौते के अनुसार श्रीराम को 10% अग्रिम भुगतान करना था और शेष 90% के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट (LC) कॉरपोरेट इस्पात एलॉयज लिमिटेड (CIAL) के माध्यम से उपलब्ध कराना था।

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हालांकि, श्रीराम ने दूसरे लॉट के लिए एलसी जारी नहीं करवाया, जिससे केवल पहले लॉट की आपूर्ति ही हो पाई। कई बार याद दिलाने के बावजूद भुगतान न मिलने पर उत्तरदाता ने दिसंबर 2014 में समझौते को समाप्त कर दिया और जून 2015 में मध्यस्थता शुरू की। मध्यस्थ ने श्रीराम द्वारा दायर सेक्शन 16 के तहत अधिकार क्षेत्र पर आपत्ति को खारिज कर दिया और 2019 में एक आंशिक रूप से उत्तरदाता के पक्ष में पुरस्कार पारित किया।

श्रीराम ने मध्यस्थ पुरस्कार को सेक्शन 34 के तहत चुनौती दी, यह दावा करते हुए कि 90% भुगतान के लिए एलसी खोलने की जिम्मेदारी CIAL की थी, न कि याचिकाकर्ता की। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि मध्यस्थ ने दावा की प्रकृति को मूल्य वसूली से क्षतिपूर्ति में बदल दिया और अनुबंध को फिर से लिख दिया।

हालांकि, न्यायमूर्ति आर.आई. छागला ने स्पष्ट किया कि आपूर्ति समझौते की धारा 5.4.2 में श्रीराम की जिम्मेदारी है कि वह CIAL से एलसी "प्राप्त" करे, और ऐसा न करना अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि बाद में किया गया मल्टी-पार्टी एग्रीमेंट (MPA), जिसे CIAL या APL ने हस्ताक्षरित नहीं किया था, मूल समझौते को निरस्त नहीं करता।

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"धारा 5.4.2 स्पष्ट रूप से कहती है कि खरीददार को CIAL से लेटर ऑफ क्रेडिट प्राप्त करना होगा और यह जिम्मेदारी पूरी अवधि तक बरकरार रही," कोर्ट ने कहा।

नुकसान के मुद्दे पर कोर्ट ने मध्यस्थ की इस दलील से सहमति जताई कि उत्तरदाता द्वारा बनाए गए सामान विशेष प्रकार के थे, जो किसी अन्य कार्य में प्रयोग नहीं हो सकते थे, और इसलिए वास्तविक हानि हुई। मध्यस्थ ने इस दावे को मूल्य की वसूली नहीं बल्कि क्षतिपूर्ति के रूप में सही ठहराया और लागत की भरपाई का आदेश दिया।

स्टांप शुल्क की कमी पर आपत्ति को भी कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि श्रीराम ने खुद पहले दस्तावेज़ की वैधता को स्वीकार किया था और सेक्शन 11 के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति के दौरान कोई आपत्ति नहीं उठाई थी।

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जब कोई दस्तावेज़ बिना आपत्ति के स्वीकार कर लिया गया हो, तो बाद में स्टांप ड्यूटी की कमी का हवाला नहीं दिया जा सकता, कोर्ट ने कहा।

अंततः बॉम्बे हाईकोर्ट ने पाया कि मध्यस्थ के आदेश में कोई स्पष्ट त्रुटि या कानून का उल्लंघन नहीं है और उसने मध्यस्थ पुरस्कार को सही ठहराया।

मामले का शीर्षक: श्री राजेंद्र वसंत पवार बनाम श्रीमती अश्विनी राजेंद्र पवार

मामला संख्या: स्थानांतरण याचिका संख्या 9126 / 2024