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कलकत्ता हाई कोर्ट ने पोस्ट-पोल हिंसा मामले में सत्तारूढ़ दल के नेताओं को अग्रिम जमानत दी

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कलकत्ता हाई कोर्ट ने 2021 पोस्ट-पोल हिंसा मामले में सत्तारूढ़ दल के नेताओं को अग्रिम जमानत दी, सख्त शर्तें लगाते हुए स्वतंत्रता पर जोर दिया।

कलकत्ता हाई कोर्ट ने पोस्ट-पोल हिंसा मामले में सत्तारूढ़ दल के नेताओं को अग्रिम जमानत दी

कलकत्ता हाई कोर्ट ने 21 अगस्त 2025 को सत्तारूढ़ दल के नेताओं, जिनमें विधायक परेश पॉल और कोलकाता नगर निगम के दो पार्षद शामिल हैं, को 2021 के पोस्ट-पोल हिंसा मामले में अग्रिम जमानत प्रदान की। यह मामला एक राजनीतिक कार्यकर्ता की हत्या से जुड़ा है, जिसकी जांच पहले स्थानीय पुलिस ने की और बाद में सीबीआई को सौंपा गया।

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न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता ने आदेश सुनाते हुए कहा कि जब गिरफ्तारी वारंट की बजाय केवल समन जारी किया गया है, तो अचानक हिरासत का कोई औचित्य नहीं बनता। अदालत ने टिप्पणी की,

"यदि कोई व्यक्ति वर्षों से स्वतंत्र रहा है और जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया, तो केवल चार्जशीट दाखिल होने पर उसकी अचानक गिरफ्तारी और कारावास न्यायसंगत नहीं होगा।"

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याचिकाकर्ताओं पर आरोप

अभियोजन पक्ष ने दो मुख्य साक्ष्यों पर भरोसा किया - मृतक द्वारा अपनी मौत से पहले रिकॉर्ड किया गया वीडियो, जिसमें पॉल और अन्य का नाम लिया गया, और घटना से बारह दिन पहले विधायक का दिया गया भाषण, जिसमें मृतक की गतिविधियों पर असहमति जताई गई थी। हालांकि, अदालत ने यह रेखांकित किया कि ये सबूत पहले से 2021 में उपलब्ध थे, फिर भी सीबीआई ने प्रारंभिक आरोपपत्र में याचिकाकर्ताओं के नाम नहीं डाले।

शिकायतकर्ता के वकील का तर्क था कि नेताओं ने हिंसा भड़काई और राजनीतिक विरोधियों को खत्म करने की साजिश रची। सीबीआई ने भी जमानत का विरोध करते हुए अपराध की गंभीरता और अभियुक्तों के प्रभाव का हवाला दिया।

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याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने जोर दिया कि उनके नाम मूल प्राथमिकी में नहीं थे और चार साल बाद दाखिल पूरक आरोपपत्र में ही जोड़े गए। उन्होंने यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं ने पूरी तरह जांच में सहयोग किया। अदालत इस दलील से सहमत हुई और कहा कि अभियुक्तों को घटना में सीधे शामिल करने वाला कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया।

रखरखाव के मुद्दे पर, पीठ ने स्पष्ट किया कि अग्रिम जमानत के लिए आवेदन चार्जशीट दाखिल होने के बाद और समन जारी होने की स्थिति में भी किया जा सकता है।

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जमानत की शर्तें और प्रतिबंध

अदालत ने कड़ी शर्तों के साथ अग्रिम जमानत दी। अभियुक्तों को प्रत्येक को ₹1,00,000 का बांड दो जमानतदारों के साथ जमा करना होगा, पीड़ित परिवार से संपर्क नहीं करना होगा और भड़काऊ भाषण नहीं देना होगा। उन्हें अदालत की अनुमति के बिना देश छोड़ने पर भी रोक लगाई गई है।

इसके अलावा, याचिकाकर्ता रजदीप सिंह को कथित धमकी देने के आरोप के चलते भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 129 के तहत अच्छे आचरण का बांड भरने का निर्देश दिया गया।

केस संख्या: CRM (A) 2487 of 2025

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