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न्यायिक निर्णय में तकनीक को सहायक बनना चाहिए, प्रतिस्थापन नहीं: भारत के मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई

Vivek G.

भारत के मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई ने कहा कि न्यायिक निर्णयों में तकनीक को मानव मस्तिष्क का स्थान नहीं लेना चाहिए बल्कि उसका समर्थन करना चाहिए। उन्होंने तकनीक के उपयोग में नैतिकता, संवेदनशीलता और संवैधानिक मूल्यों के महत्व को रेखांकित किया।

न्यायिक निर्णय में तकनीक को सहायक बनना चाहिए, प्रतिस्थापन नहीं: भारत के मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बी. आर. गवई ने कहा है कि तकनीक को न्यायिक निर्णय लेने में मानव मस्तिष्क का समर्थन करना चाहिए, न कि उसे प्रतिस्थापित करना चाहिए। उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज (SOAS) में "भारतीय कानूनी प्रणाली में तकनीक की भूमिका" विषय पर मुख्य भाषण देते हुए यह बात कही। उन्होंने जोर देकर कहा कि मानवीय विवेक, संवेदना और न्यायिक व्याख्या का कोई विकल्प नहीं है।

“विवेक, संवेदना और न्यायिक व्याख्या का मूल्य अपरिवर्तनीय है,”
— मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई

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उन्होंने कहा कि हालांकि न्यायपालिका स्वचालित कॉज लिस्ट, डिजिटल कियोस्क और वर्चुअल असिस्टेंट जैसी तकनीकी नवाचारों का स्वागत करती है, लेकिन इनके क्रियान्वयन में मानव निगरानी, नैतिक दिशा-निर्देश और समुचित प्रशिक्षण अनिवार्य होना चाहिए।

न्यायमूर्ति गवई ने यह भी बताया कि भारत में तकनीकी क्षमता, न्यायिक दूरदर्शिता और लोकतांत्रिक संकल्प है, जिससे देश की संवैधानिक और सामाजिक वास्तविकताओं के अनुरूप घरेलू नैतिक ढांचे तैयार किए जा सकते हैं।

“तकनीक को न्यायिक निर्णय में मानव मस्तिष्क का पूरक होना चाहिए, उसका स्थानापन्न नहीं। तकनीक का उद्देश्य हमेशा विश्वास और पारदर्शिता को बढ़ावा देना होना चाहिए — न कि उस मानव अंतःकरण की जगह लेना जो न्याय की आत्मा है,”
— मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई

उन्होंने कहा कि न्यायपालिका ने तकनीक को अपनाना शुरू कर दिया है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के उपयोग से केस मैनेजमेंट, लीगल रिसर्च, दस्तावेज़ अनुवाद और यहां तक कि पूर्वानुमान विश्लेषण जैसी प्रक्रियाएं शामिल हैं। लेकिन इसके साथ ही सतर्कता भी जरूरी है।

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उन्होंने दुनिया भर में एआई के नैतिक उपयोग पर चल रही बहस का उल्लेख करते हुए कहा कि एल्गोरिदमिक पक्षपात, गलत जानकारी, डेटा हेरफेर और गोपनीयता के उल्लंघन जैसे मुद्दे सामने आ रहे हैं।

न्यायमूर्ति गवई ने चेताया कि कुछ मामलों में एआई टूल्स ने झूठे संदर्भ या पक्षपाती सुझाव दिए हैं। इसके अलावा, संवेदनशील जानकारी — जैसे अपराध पीड़ित की पहचान — को कभी भी एआई त्रुटि या स्पष्ट प्रोटोकॉल की कमी के कारण उजागर नहीं किया जाना चाहिए।

“तकनीक, यदि संवैधानिकता और संवेदना में निहित हो, तो यह न्याय तक पहुंच को एक आदर्श से एक साझा और जीवंत वास्तविकता में बदल सकती है,”
— मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई

उन्होंने कहा कि भारत की न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाने के इस सफर में तकनीक को अपनाने का दृष्टिकोण समावेशी, जन-केंद्रित और नैतिक स्पष्टता से युक्त होना चाहिए। इसका अंतिम लक्ष्य यह होना चाहिए कि देश के हर नागरिक को, चाहे वह किसी भी भाषा, स्थान, आय स्तर या डिजिटल साक्षरता स्तर से आता हो, न्याय सुलभ हो।

न्यायमूर्ति गवई ने अपने भाषण का समापन यह कहते हुए किया कि न्याय तक पहुंच केवल न्यायपालिका की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह एक राष्ट्रीय प्रतिबद्धता है।

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“कानून विद्यालयों, नागरिक समाज, कानूनी सहायता संस्थानों और सरकारों को मिलकर ऐसे तकनीकी मॉडल विकसित करने और बढ़ावा देने की आवश्यकता है जो सुलभ, पारदर्शी और समावेशी हों,”
— मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई

इस बीच, लंदन इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स वीक के अवसर पर सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर (SIAC) और त्रिलिगल द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक अन्य कार्यक्रम में, न्यायमूर्ति गवई ने भारत में मध्यस्थता की बढ़ती भूमिका पर भी प्रकाश डाला।

“विशेष रूप से जटिल व्यावसायिक विवादों में न्याय को विरोधात्मक या नौकरशाही नहीं होना चाहिए। बल्कि, यह गोपनीय, विशेषज्ञ-संचालित और जरूरतमंदों की आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए,”
— मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई

उन्होंने कहा कि पिछले 10-15 वर्षों में भारत ने एक अनुकूल मध्यस्थता वातावरण बनाने के लिए कई पहल की हैं। विधायी सुधारों के साथ-साथ न्यायपालिका ने भी मध्यस्थता के पक्ष में सक्रिय भूमिका निभाई है।

“भारतीय न्यायपालिका ने मध्यस्थ प्रक्रिया की स्वायत्तता को पहचाना और सम्मानित किया है, और आगे भी करती रहेगी। कोर्ट केवल तभी हस्तक्षेप करेगा जब न्याय की आवश्यकता ऐसा कहे,”
— मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई

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SIAC के नियमों के 7वें संस्करण पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि ये नियम दक्षता और निष्पक्षता को संतुलित करते हुए भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। भारत के लिए, ये नियम एक अवसर भी हैं और चुनौती भी—अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम मानकों के अनुरूप चलने का अवसर और भारतीय यथार्थ के साथ संतुलन बनाए रखने की चुनौती।