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OTT प्लेटफॉर्म्स पर दिव्यांगजनों के लिए ‘एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स’ को लेकर दिशानिर्देश जारी करने की प्रक्रिया तेज करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया

Shivam Y.

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को दिव्यांगजनों के लिए OTT प्लेटफॉर्म्स पर एक्सेसिबिलिटी फीचर्स से जुड़े दिशानिर्देश शीघ्र जारी करने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी।

OTT प्लेटफॉर्म्स पर दिव्यांगजनों के लिए ‘एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स’ को लेकर दिशानिर्देश जारी करने की प्रक्रिया तेज करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार, 19 मई को केंद्र सरकार को यह निर्देश दिया कि वह ओवर-द-टॉप (OTT) प्लेटफॉर्म्स पर दिव्यांगजनों के लिए एक्सेसिबिलिटी फीचर्स को शामिल करने के संबंध में दिशानिर्देश जारी करने की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करे।

न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने यह आदेश उस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया, जो अक्षत बालद्वा द्वारा दायर की गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राहुल बजाज पेश हुए। याचिका में OTT कंटेंट में ऑडियो विवरण, समान भाषा में कैप्शन और भारतीय सांकेतिक भाषा जैसी एक्सेसिबिलिटी सुविधाएं शामिल करने की मांग की गई थी।

“ऑडियो विवरण और भारतीय सांकेतिक भाषा जैसी एक्सेसिबिलिटी सुविधाएं मनोरंजन तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं,” याचिकाकर्ता ने दलील दी।

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फिल्म निर्माताओं की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने फिल्म “विक्की विद्या का वायरल वीडियो” में एक्सेसिबिलिटी फीचर्स पहले ही जोड़ दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आर्टिकल 370, द बकिंघम मर्डर्स, भूल भुलैया 3 और शैतान जैसी आगामी फिल्मों में भी यह सुविधाएं जोड़ी जाएंगी।

“हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि हमारी सभी आगामी फिल्में समावेशी और सुलभ हों,” निर्माताओं के वकील ने कहा।

नेटफ्लिक्स, जो इस मामले में एक प्रमुख OTT प्लेटफॉर्म है, ने कोर्ट को सूचित किया कि वह फिल्म निर्माताओं के साथ मिलकर इन एक्सेसिबिलिटी सुविधाओं को लागू करने के लिए काम करेगा। कोर्ट ने नेटफ्लिक्स को चार सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करने का समय दिया।

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“नेटफ्लिक्स यह सुनिश्चित करने के लिए निर्माताओं के साथ समन्वय करेगा कि आवश्यक एक्सेसिबिलिटी फीचर्स जोड़े जाएं,” नेटफ्लिक्स के कानूनी प्रतिनिधि ने कहा।

इस बीच, न्यायमूर्ति दत्ता ने यह भी आदेश दिया कि स्त्री 2 और औरो मैं कहां दम था फिल्मों को इस मामले से हटा दिया जाए, क्योंकि उनके निर्माताओं ने पहले ही एक्सेसिबिलिटी फीचर्स को जोड़ने की कोर्ट की दिशा-निर्देशों का पालन कर लिया है।

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“चूंकि निर्माताओं ने कोर्ट के आदेश का पालन किया है, इसलिए इन फिल्मों को मामले से हटाया जा सकता है,” न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा।

कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को तय की है, ताकि सभी पक्ष, विशेष रूप से नेटफ्लिक्स, आवश्यक कदम पूरे कर सकें और अपना उत्तर दाखिल कर सकें।

यह मामला, जिसका नाम अक्षत बालद्वा एवं अन्य बनाम मैडॉक फिल्म्स एवं अन्य है, डिजिटल मनोरंजन को सभी के लिए, विशेष रूप से दिव्यांगजनों के लिए, अधिक समावेशी और सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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