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लिटिगेशन में प्रयोग को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता: केरल हाईकोर्ट ने समान राहत के लिए पहले दाखिल मामले को छुपाकर दूसरा केस दाखिल करने पर याचिकाकर्ता को फटकार लगाई

19 May 2025 9:59 PM - By Shivam Y.

लिटिगेशन में प्रयोग को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता: केरल हाईकोर्ट ने समान राहत के लिए पहले दाखिल मामले को छुपाकर दूसरा केस दाखिल करने पर याचिकाकर्ता को फटकार लगाई

केरल हाईकोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग पर सख्त संदेश देते हुए एक याचिकाकर्ता पर ₹20,000 का उदाहरणात्मक जुर्माना लगाया, जिसने पहले से लंबित याचिका का खुलासा किए बिना दूसरी आपराधिक याचिका (Crl.M.C.) दाखिल की थी।

न्यायमूर्ति एस. मनु की अध्यक्षता में इस मामले की सुनवाई के दौरान पाया गया कि याचिकाकर्ता शमिल मुहम्मद ने जानबूझकर पहले से लंबित Crl.M.C. (संख्या 516/2021) को छुपाया और समान राहत के लिए दूसरी याचिका (Crl.M.C. संख्या 8210/2023) दायर की।

“इस न्यायालय के समक्ष आकस्मिक दृष्टिकोण और मुकदमेबाजी में प्रयोग को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता,” न्यायालय ने टिप्पणी की।

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यह मामला तब सामने आया जब लोक अभियोजक ने पहली याचिका की सुनवाई के दौरान दूसरी याचिका के अस्तित्व और उसके निपटारे की जानकारी दी। अदालत ने देखा कि दूसरी याचिका को एक समझौता हलफनामे के आधार पर स्वीकार कर लिया गया था, जबकि उसमें पहली लंबित याचिका का कोई उल्लेख नहीं था। यह न्यायालय ने स्पष्ट रूप से न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग और बेंच हंटिंग का प्रयास माना।

याचिकाकर्ता ने यह कहकर अनभिज्ञता जताई कि उसके और पहले वकील के बीच संचार की कमी थी और वह विदेश गया हुआ था। हालांकि, अदालत ने इन स्पष्टीकरणों को अस्वीकार्य माना, खासकर जब उसे दूसरी याचिका के निर्णय से लाभ मिला।

“अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग किसी ऐसे व्यक्ति को राहत देने के लिए नहीं किया जा सकता जिसने अपवित्र तरीके से न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और महत्वपूर्ण जानकारी को छुपाया,” अदालत ने कहा।

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न्यायाधीश ने जोर देकर कहा कि ऐसा व्यवहार न्याय प्रणाली की जड़ों को कमजोर करता है और याचिकाकर्ता को साफ नीयत से अदालत आना चाहिए। अदालत ने दलीप सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और के.डी. शर्मा बनाम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सहित कई सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का उल्लेख किया।

“तथ्यों को छुपाना या दबाना वकालत नहीं है। यह एक हेरफेर, छल और गलत प्रस्तुतिकरण है,” सुप्रीम कोर्ट ने के.डी. शर्मा मामले में कहा था।

न्यायमूर्ति मनु ने यह भी कहा कि केवल जमानत याचिकाओं में ही नहीं, बल्कि सभी आपराधिक याचिकाओं में भी पहले से लंबित मामलों के बारे में घोषणाएं अनिवार्य की जानी चाहिए। उन्होंने हाईकोर्ट नियमों के नियम 146 का हवाला दिया, जो संविधान के अनुच्छेद 226, 227 और 228 के तहत याचिकाओं में इस प्रकार की घोषणाओं को अनिवार्य करता है।

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अंत में, अदालत ने न केवल ₹20,000 का जुर्माना केरल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को भुगतान करने का आदेश दिया, बल्कि रजिस्ट्री को भविष्य में इस प्रकार के दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त नियम लागू करने पर विचार करने का निर्देश भी दिया।

“न्यायालय की प्रक्रिया को बेईमान वादकारियों द्वारा दुरुपयोग से बचाना न्यायालय का कर्तव्य है,” न्यायाधीश ने स्पष्ट रूप से कहा।

मामले का शीर्षक: शमिल मुहम्मद बनाम केरल राज्य एवं अन्य

मामला संख्या: Crl.M.C. संख्या 516/2021

आदेश दिनांक: 29 अप्रैल, 2025

न्यायाधीश: न्यायमूर्ति एस. मनु

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: पी. अनुप (मुलवाना)

लोक अभियोजक: हरीश के. पी.

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