एक तीखे और गंभीर कदम में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने गाजियाबाद जिला जेल के अधीक्षक जेलर को शीर्ष अदालत द्वारा पारित स्पष्ट जमानत आदेश के बावजूद कैदी को रिहा न करने पर तलब किया है।
न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन और न्यायमूर्ति एन कोटिस्वर सिंह की पीठ ने घटना पर कड़ी असहमति व्यक्त की और मामले को अगले दिन सुनवाई के लिए पहले आइटम के रूप में निर्धारित किया। न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के महानिदेशक (कारागार) को भी वर्चुअली उपस्थित होकर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया।
पीठ ने आदेश सुनाते हुए कहा, "यह मामला बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिदृश्य प्रस्तुत करता है। याचिकाकर्ता/आवेदक को इस न्यायालय के दिनांक 29.04.2025 के आदेश द्वारा जमानत पर रिहा किया गया था।"
आरोपी को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 03.01.2024 को दर्ज एक मामले में जमानत दी गई थी, जिसमें आईपीसी की धारा 366 और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 की धारा 3/5 के तहत आरोप शामिल थे। शीर्ष अदालत ने ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन, मुकदमे की पेंडेंसी के दौरान उसकी रिहाई का आदेश दिया था।
इसके बाद, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नंबर 13, गाजियाबाद ने जेल अधिकारियों को संबोधित एक औपचारिक रिहाई आदेश जारी किया। इसने उन्हें निर्देश दिया कि आरोपी को आवश्यक व्यक्तिगत बांड प्रस्तुत करने के बाद रिहा किया जाए, बशर्ते कि वह किसी अन्य मामले में शामिल न हो।
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हालांकि, याचिकाकर्ता ने बाद में फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और दावा किया कि वह अभी भी हिरासत में है। कारण? जेल अधिकारियों ने कथित तौर पर उसे रिहा करने से इनकार कर दिया क्योंकि 2021 अधिनियम की धारा 5 के खंड (1) का सुप्रीम कोर्ट के जमानत आदेश में विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया था।
पीठ ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जेल अधिकारियों की कार्रवाई पर सवाल उठाए और अवमानना कार्यवाही का संकेत दिया।
"यह न्याय का उपहास है कि उप-धारा का उल्लेख न किए जाने के आधार पर, जिस याचिकाकर्ता को रिहा करने का आदेश दिया गया था, उसे अभी भी सलाखों के पीछे रखा गया है," न्यायालय ने कहा।
न्यायालय ने दोनों पक्षों को चेतावनी दी। यदि याचिकाकर्ता के आरोप झूठे निकले, तो संभावित जमानत वापसी सहित परिणाम भुगतने होंगे। हालांकि, यदि यह साबित हो जाता है कि तकनीकी चूक के कारण जेल अधिकारियों ने रिहाई रोक दी, तो अवमानना कार्यवाही की जाएगी।
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न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने चेतावनी दी, "इस न्यायालय को हल्के में न लें! यदि हमें लगता है कि उप-धारा ही एकमात्र कारण थी, तो हम अवमानना कार्यवाही शुरू करेंगे, क्योंकि यह स्वतंत्रता का मामला है।"
न्यायालय ने मामले को अगले दिन के लिए सूचीबद्ध किया है और उम्मीद है कि अधीक्षक जेलर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगे, जबकि डीजी (जेल), यूपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होंगे।
केस का शीर्षक: आफताब बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, एमए 1086/2025, सीआरएल.ए. संख्या 2295/2025 में