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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति प्रो. नायमा खातून की नियुक्ति को सही ठहराया

19 May 2025 8:23 PM - By Shivam Y.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति प्रो. नायमा खातून की नियुक्ति को सही ठहराया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) की पहली महिला कुलपति के रूप में प्रोफेसर नायमा खातून की नियुक्ति को वैध ठहराते हुए स्पष्ट किया कि उनके चयन में कोई पक्षपात या हेरफेर नहीं हुआ।

न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति डोनाडी रमेश की पीठ ने उनके चयन की महत्ता पर जोर देते हुए कहा:

“विश्वविद्यालय के एक सदी से अधिक के इतिहास में कभी भी किसी महिला को कुलपति नियुक्त नहीं किया गया। एक प्रतिष्ठित उच्च शिक्षा संस्थान में महिला को कुलपति के रूप में नियुक्त करना यह संदेश देता है कि संविधान द्वारा निर्धारित महिलाओं की उन्नति के उद्देश्य को बढ़ावा मिल रहा है।”

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उनकी नियुक्ति को कई याचिकाओं में इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि चयन प्रक्रिया के दौरान उनके पति प्रोफेसर मोहम्मद गुलरेज़ कार्यवाहक कुलपति थे और उन्होंने बैठकों में भाग लिया। कोर्ट ने हालांकि स्पष्ट किया कि इससे पूरी प्रक्रिया अमान्य नहीं हो जाती। फिर भी, कोर्ट ने एक सख्त निर्देश जारी किया:

“अब से, कोई भी पति-पत्नी या नज़दीकी रिश्तेदार अपने संबंधी से जुड़ी किसी महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता या भागीदारी नहीं करेगा।”

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कोर्ट ने चयन प्रक्रिया की विस्तार से समीक्षा की। 33 उम्मीदवारों ने आवेदन किया, जिनमें से 20 को शॉर्टलिस्ट किया गया। गुप्त मतदान हुआ, जिसमें प्रोफेसर फैजान मुस्तफा, प्रोफेसर नायमा खातून और प्रोफेसर कय्यूम हुसैन को शीर्ष स्थान मिले। बाद में दो और नाम जोड़े गए। विश्वविद्यालय की कोर्ट ने तीन अंतिम नामों को अंतिम निर्णय के लिए विज़िटर को भेजा।

महत्वपूर्ण बात यह रही कि प्रो. नायमा खातून ने स्वयं चयन बैठकों में भाग नहीं लिया क्योंकि वह उम्मीदवार थीं, जिससे प्रक्रिया की निष्पक्षता बनी रही। कोर्ट ने सभी अभिलेखों की जांच की और किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई।

“यह उचित होता कि प्रोफेसर गुलरेज़ अहमद ऐसी महत्वपूर्ण बैठकों की अध्यक्षता नहीं करते। यदि वे अलग रहते तो प्रक्रिया की निष्पक्षता और बेहतर झलकती। हालांकि, उनकी भागीदारी से चयन प्रक्रिया अमान्य नहीं होती।”

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कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रोफेसर गुलरेज़ केवल सिफारिशी संस्था का हिस्सा थे और अंतिम निर्णय विज़िटर के पास था, जिसे पूरी स्वतंत्रता थी कि वह नामों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता था।

“कानून के तहत विज़िटर सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है और वह नई सिफारिशें मंगवा सकता है। इस स्तर पर न तो किसी त्रुटि की बात सामने आई और न ही किसी पक्षपात का आरोप। इसलिए चयन प्रक्रिया को चुनौती नहीं दी जा सकती।”

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कोर्ट ने विश्वविद्यालय के नियमों के अध्याय II, क्लॉज 27 का भी उल्लेख किया, जिसमें कहा गया है कि कोई भी ऐसा सदस्य, जिसे किसी प्रस्ताव से व्यक्तिगत रूप से लाभ या हानि हो सकती है, वह उस पर मतदान करने का अधिकारी नहीं होगा। कोर्ट ने माना कि यद्यपि प्रो. गुलरेज़ को बैठक की अध्यक्षता नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन पूरी प्रक्रिया कई सदस्यों, गुप्त मतदान और पारदर्शिता के तहत हुई।

अंत में, कोर्ट ने कहा कि केवल इस आधार पर कि प्रो. नायमा खातून के पति ने बैठकों की अध्यक्षता की, उनके कुलपति बनने को अमान्य नहीं ठहराया जा सकता।

“विज़िटर द्वारा कुलपति के रूप में किया गया चयन कानूनी रूप से चुनौती योग्य नहीं है। प्रक्रिया अमान्य नहीं मानी जा सकती।”

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