सुप्रीम कोर्ट ने तीन साल की बच्ची के बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए और मौत की सजा पाए व्यक्ति को बरी कर दिया। अदालत ने जांच में गंभीर खामियों और अविश्वसनीय साक्ष्य, विशेष रूप से अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति को लेकर सख्त टिप्पणी की।
मामले का मुख्य मुद्दा आरोपी द्वारा कथित अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति पर केंद्रित था। मुकदमे के दौरान एक गवाह ने दावा किया कि आरोपी ने घटना के बाद "तनाव में" होने की बात कही थी। हालांकि, यह बयान गवाह की मजिस्ट्रेट के सामने धारा 164 सीआरपीसी के तहत दर्ज बयान में नहीं था। यह केवल मुकदमे के दौरान एक "सुधरा हुआ संस्करण" बनकर सामने आया।
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सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा कि अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति स्वभावतः कमजोर होती है और इसे पुष्ट करने की आवश्यकता होती है। जस्टिस संदीप मेहता द्वारा लिखित फैसले में कहा गया:
“जब गवाह ने आरोपी से उसकी अनुपस्थिति के बारे में पूछा, तो आरोपी ने जवाब दिया कि वह तनाव में है। हालांकि, गवाह (PW-17) के पहले दिए गए बयान में, जो धारा 164 सीआरपीसी के तहत दर्ज किया गया था, इसमें किसी भी अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति का कोई उल्लेख नहीं था।”
जस्टिस विक्रम नाथ, संजय करोल और संदीप मेहता की पीठ ने जांच प्रक्रिया में गंभीर खामियों की पहचान की। एक प्रमुख बिंदु यह था कि पहले जांच अधिकारी (PW-16) ने महत्वपूर्ण गवाहों के बयान तुरंत दर्ज नहीं किए।
इसके अलावा, कोर्ट ने निम्नलिखित पर जोर दिया:
- महत्वपूर्ण गवाहों के बयान देरी से दर्ज किए गए, जिनमें से कुछ को दूसरे जांच अधिकारी (PW-18) ने 3 अक्टूबर 2013 को दर्ज किया।
- अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति का साक्ष्य अविश्वसनीय था, क्योंकि गवाह (PW-17) ने तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी नहीं दी।
- मिट्टी के नमूनों की समानता पर फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी (एफएसएल) रिपोर्ट को महत्वहीन माना गया।
- अभियोजन पक्ष ने अन्य चौकीदारों से लिए गए नमूनों की तुलना रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की, जो महत्वपूर्ण साक्ष्य छिपाने का संकेत था।
अदालत ने कहा कि त्रुटिपूर्ण जांच ने मामले को गंभीर रूप से प्रभावित किया, जिससे आरोपी को गलत तरीके से दोषी ठहराया गया और मौत की सजा सुनाई गई। आरोपी ने लगभग 12 साल जेल में बिताए, जिनमें से छह साल मौत की सजा के डर में गुजरे।
"हमें यह मानने पर मजबूर होना पड़ा कि त्रुटिपूर्ण और दूषित जांच ने अंततः तीन साल और नौ महीने की मासूम बच्ची के निर्मम बलात्कार और हत्या के मामले में अभियोजन पक्ष की विफलता का कारण बना," अदालत ने कहा।