जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में मान चंद को बरी कर दिया, जिन्हें पहले ट्रायल कोर्ट ने उनकी पत्नी की हत्या के मामले में दोषी ठहराया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने अपनी पत्नी और उसकी बिस्तर को आग लगाकर हत्या की थी। न्यायमूर्ति शाहज़ाद अज़ीम और न्यायमूर्ति सिंधु शर्मा की खंडपीठ ने अभियोजन पक्ष के केस में कई विरोधाभासों और त्रुटियों को उजागर किया और अंततः सबूतों को "कमजोर" और "अविश्वसनीय" बताया।
"ट्रायल कोर्ट द्वारा इस पहलू पर विचार न करना प्राकृतिक और शक्तिशाली पितृत्व प्रवृत्ति की अनदेखी है," कोर्ट ने अरस्तू के निकॉमेखियन एथिक्स का हवाला देते हुए माता-पिता और बच्चे के गहरे संबंध की बात की।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी ने पत्नी के विवाहेतर संबंधों पर संदेह के चलते उस पर लकड़ी के डंडे और दराती से हमला किया और फिर केरोसिन तेल डालकर आग लगा दी। ट्रायल कोर्ट ने उन्हें धारा 302 RPC के तहत आजीवन कारावास और ₹6,000 के जुर्माने की सजा सुनाई थी।
हालांकि, हाईकोर्ट ने प्रमुख गवाह PW-1 देशराज (मृतका के भाई) की गवाही में गंभीर विरोधाभास पाए — जैसे कि आग लगने की जगह, मृतका की स्थिति, और उनके 2½ वर्षीय बेटे की उपस्थिति पर दिए गए अलग-अलग बयान।
“अगर किसी व्यक्ति पर इतने क्रूर तरीके से हमला होता है, विशेषकर जब परिवार के सदस्य उपस्थित हों, तो प्रतिरोध या संघर्ष की उम्मीद स्वाभाविक है। ऐसे में प्रतिरोध न होना अभियोजन पक्ष की कहानी को संदिग्ध बनाता है,” कोर्ट ने कहा।
मामले में हत्या के कथित हथियारों की बरामदगी और उनकी फॉरेंसिक जांच को लेकर भी कई विरोधाभास सामने आए। फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ ने खुद स्वीकार किया कि दराती जैसी खुरदरी सतह से स्पष्ट फिंगरप्रिंट मिलना असंभव है, जबकि अभियोजन ने ऐसा दावा किया था।
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इसके अलावा, पोस्टमार्टम किसी सरकारी अस्पताल में नहीं, बल्कि निजी घर में किया गया — वह भी 22 दिन बाद रिपोर्ट जारी हुई। न तो डॉक्टर को हथियार दिखाया गया, न ही यह पुष्टि हुई कि चोटें उन्हीं हथियारों से आई हैं।
एक और गंभीर चूक यह रही कि आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर तारीखों में विरोध था। जहां पुलिस ने बताया कि गिरफ्तारी 29 अक्टूबर को हुई, वहीं आरोपी और एक गवाह (PW-3 पोली देवी) ने कहा कि गिरफ्तारी 27 अक्टूबर को हुई थी।
"निर्दोषता की धारणा आपराधिक कानून की मूलभूत आधारशिला है। अभियोजन पर यह पूरी तरह से निर्भर होता है कि वह संदेह से परे दोष साबित करे — जो इस मामले में पूरी तरह विफल रहा है," कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा।
इतना ही नहीं, कई अहम गवाहों को बिना कारण अदालत में पेश नहीं किया गया, जिनमें एक प्रत्यक्षदर्शी और ग्राम चौकीदार भी शामिल थे, जिनकी गवाही से अभियोजन का दावा मजबूत हो सकता था।
अंततः, कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा PW-1 देशराज की विरोधाभासी गवाही पर ही भरोसा कर सजा सुनाने को गलत बताया और कहा कि अभियोजन पक्ष ने महत्वपूर्ण तथ्यों को दबाया और एक विश्वसनीय कहानी पेश करने में नाकाम रहा।
“जब एक संभावित और तार्किक कहानी एक कमजोर और विरोधाभासी केस से टकराती है, तो संदेह का लाभ आरोपी को मिलना चाहिए,” कोर्ट ने अपने फैसले में कहा।
मामले का शीर्षक: मान चंद बनाम राज्य, 2025
याचिकाकर्ता की ओर से: अधिवक्ता अनमोल शर्मा
प्रतिवादी की ओर से: AAG रमन शर्मा, अधिवक्ता सलीका शेख के साथ