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पत्नी और बच्चों को भरण-पोषण देने में असमर्थ होने पर पति की ‘अधिक कमाने की जिम्मेदारी’ है: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट

2 Jul 2025 7:34 PM - By Shivam Y.

पत्नी और बच्चों को भरण-पोषण देने में असमर्थ होने पर पति की ‘अधिक कमाने की जिम्मेदारी’ है: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट

एक महत्वपूर्ण फैसले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की कि यदि पति यह दावा करता है कि वह अदालत द्वारा निर्धारित भरण-पोषण राशि देने में असमर्थ है, तो यह उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वह अधिक कमाए और अपनी पत्नी व नाबालिग बच्चों की देखभाल करे।

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अदालत ने उस पति की याचिका खारिज कर दी जिसने फैमिली कोर्ट द्वारा उसकी पत्नी और दो बच्चों के पक्ष में प्रति माह ₹24,700 की अंतरिम भरण-पोषण राशि निर्धारित करने के आदेश को चुनौती दी थी। उसने दावा किया था कि उसके ऊपर पहले से कई वित्तीय जिम्मेदारियाँ हैं और वह इतनी राशि नहीं दे सकता।

“यदि याचिकाकर्ता उपरोक्त राशि कमाने में असमर्थ है, तो यह उसका कर्तव्य बनता है कि वह अधिक कमाए और कमाकर अपनी पत्नी और बच्चों का भरण-पोषण करे, जैसा कि कानून में निर्धारित है,” न्यायमूर्ति जसगुरप्रीत सिंह पुरी ने कहा।

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यह दंपती वर्ष 2014 में विवाह बंधन में बंधा था और उनके दो बच्चे हैं। पति का दावा था कि पत्नी बिना किसी कारण और बहाने के उसे छोड़ कर चली गई और पिछले लगभग 5 वर्षों से अलग रह रही है।

उसने आगे कहा कि वह एसएमएस अस्पताल, जयपुर में सीनियर मेल नर्स के रूप में कार्यरत है और सितंबर 2024 की वेतन पर्ची के अनुसार उसकी मासिक आय ₹57,606 है। उसने कहा कि उसकी लगभग आधी आय भरण-पोषण में चली जा रही है, जबकि उसे अपनी बीमार मां की देखभाल करनी है और अन्य ऋण संबंधी किस्तें भी चुकानी हैं।

साथ ही, उसने यह भी कहा कि उसकी पत्नी एक शिक्षक के रूप में कार्यरत है, लेकिन फैमिली कोर्ट में अंतरिम भरण-पोषण के समय उसकी आय का कोई रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया।

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हालांकि, हाईकोर्ट ने इन दलीलों को अस्वीकार कर दिया और कहा कि व्यक्तिगत वित्तीय जिम्मेदारियां पति की पत्नी और बच्चों के प्रति वैधानिक और नैतिक जिम्मेदारियों से ऊपर नहीं हो सकतीं।

“याचिकाकर्ता की अपनी पत्नी और नाबालिग बच्चों का भरण-पोषण करना न केवल उसकी कानूनी और वैधानिक जिम्मेदारी है, बल्कि उसकी सामाजिक और आर्थिक जिम्मेदारी भी है,” अदालत ने स्पष्ट किया।

जहां तक भरण-पोषण की राशि के अधिक होने की बात है, न्यायमूर्ति पुरी ने कहा कि पत्नी को दोनों बच्चों की अभिरक्षा है जिनकी आयु लगभग 8 और 6 वर्ष है, और वे संभवतः स्कूल भी जाने लगे हैं। वर्तमान महंगाई और जीवन-यापन की लागत को ध्यान में रखते हुए ₹24,700 की राशि उचित मानी गई।

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“₹24,700/- प्रति माह की कुल राशि को किसी भी दृष्टिकोण से अधिक नहीं माना जा सकता,” न्यायालय ने जोड़ा।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अन्य देनदारियों का होना पत्नी और बच्चों को उनकी वैधानिक रूप से प्राप्त भरण-पोषण से वंचित करने का आधार नहीं बन सकता।

“प्रत्युत्तरदाताओं को ₹24,700/- प्रति माह की राशि न तो अधिक है और न ही त्रुटिपूर्ण है,” कोर्ट ने कहा।

इस प्रकार, पति की याचिका खारिज कर दी गई।

मामले का शीर्षक: XXXX बनाम XXXXX

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता: श्री रमन कसवां

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