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जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट: आईपीसी की धारा 354 लागू करने के लिए मंशा आवश्यक, केवल बल प्रयोग पर्याप्त नहीं

Shivam Y.Jun 13, 2025 at 8:07 PM

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट: आईपीसी की धारा 354 लागू करने के लिए मंशा आवश्यक, केवल बल प्रयोग पर्याप्त नहीं

जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख उच्च न्यायालय, श्रीनगर ने यह स्पष्ट किया है कि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354 को लागू करने के लिए केवल महिला पर आपराधिक बल प्रयोग करना पर्याप्त नहीं है — बल्कि महिला की लज्जा भंग करने की मंशा या जानकारी होना आवश्यक है।

धारा 354 और 447 के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द करते हुए, न्यायमूर्ति संजय धर ने कहा:

"आईपीसी की धारा 354 के तहत अपराध की मूलभूत शर्त यह है कि अभियुक्त की मंशा या जानकारी यह हो कि उसके कृत्य से महिला की लज्जा भंग होगी।"

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यह मामला राजा आसिफ फारूक और एक अन्य द्वारा दायर याचिका पर था, जिसमें उन्होंने श्रीनगर में दर्ज एफआईआर संख्या 266/2020 को चुनौती दी थी। शिकायत एक 70 वर्षीय महिला द्वारा की गई थी, जिन्होंने आरोप लगाया कि जब वह खेत में काम कर रही थीं, तो उनके भतीजों ने उन्हें रोका, गालियां दीं और एक ने उन्हें धक्का देकर गिरा दिया, जिससे उनकी ओढ़नी गिर गई। महिला ने इसे अपनी लज्जा भंग करने वाला कार्य बताया।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि यह एफआईआर एक पुराने संपत्ति विवाद के चलते बदले की भावना से दर्ज की गई थी। उन्होंने सह-स्वामित्व और कई नागरिक तथा राजस्व न्यायालयों के आदेश प्रस्तुत किए, जिनमें निर्माण पर रोक और यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश था। उन्होंने दावा किया कि एफआईआर, न्यायिक दबाव डालने के लिए की गई।

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अदालत ने इस विषय पर गहराई से कानूनी विश्लेषण किया। सुप्रीम कोर्ट के रूपन देओल बजाज बनाम के.पी.एस. गिल और अटॉर्नी जनरल बनाम सतीश जैसे निर्णयों का हवाला देते हुए न्यायालय ने दोहराया:

"किसी महिला पर केवल हमला करना या बल प्रयोग करना, जब तक कि वह महिला की लज्जा भंग करने की मंशा से न किया गया हो, तब तक वह आईपीसी की धारा 354 के तहत अपराध नहीं बनता।"

न्यायमूर्ति धर ने रिश्ते और पीड़िता की उम्र का संदर्भ लेते हुए कहा:

"यह कल्पना करना कठिन है कि याचिकाकर्ताओं ने अपनी 70 वर्षीय मौसी की लज्जा भंग करने की मंशा रखी होगी। शिकायत या जांच में ऐसा कोई संकेत नहीं है।"

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जहां तक धारा 447 के तहत आपराधिक अतिक्रमण की बात है, अदालत ने पाया कि भूमि का कोई सीमांकन नहीं हुआ था और सिविल अदालतों द्वारा यथास्थिति बनाए रखने के आदेश पहले से मौजूद थे। अतः यह अपराध भी सिद्ध नहीं होता।

"जब तक यह सिद्ध न हो कि जिस भूमि पर कथित अतिक्रमण हुआ वह शिकायतकर्ता के कब्जे में थी, तब तक आपराधिक अतिक्रमण की पुष्टि नहीं हो सकती।"

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अदालत ने सिविल विवादों को आपराधिक रंग देने की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता जताई:

"ऐसा प्रतीत होता है कि शिकायतकर्ता ने सिविल विवाद को हल करने के उद्देश्य से याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध यह एफआईआर दर्ज करवाई है। यह न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है जिसे रोका जाना चाहिए।"

अंत में, अदालत ने यह निष्कर्ष निकाला कि आरोपों में कोई स्पष्ट आपराधिक कृत्य नहीं है और धारा 354 या 447 के तहत कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता, इसलिए FIR और संबंधित कार्यवाही रद्द कर दी गई।

"इन परिस्थितियों में याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।"

मामले का शीर्षक: राजा आसिफ फारूक बनाम जम्मू-कश्मीर संघराज्य

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सिविल विवादरूपन देओल बजाज मामलाJ&K High Court

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