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मुंबई कोर्ट ने पति की संपत्ति का हवाला देते हुए घरेलू हिंसा के लिए मुआवज़ा ₹5 लाख से बढ़ाकर ₹1 करोड़ किया

Vivek G.

मुंबई सत्र न्यायालय ने पति और उसके परिवार को ‘करोड़पति’ मानते हुए घरेलू हिंसा के लिए मुआवज़ा ₹5 लाख से बढ़ाकर ₹1 करोड़ कर दिया है। न्यायालय ने पत्नी और बेटी के लिए मासिक भरण-पोषण राशि भी बढ़ा दी है।

मुंबई कोर्ट ने पति की संपत्ति का हवाला देते हुए घरेलू हिंसा के लिए मुआवज़ा ₹5 लाख से बढ़ाकर ₹1 करोड़ किया

मुंबई सत्र न्यायालय ने दो दशकों से ज़्यादा समय से घरेलू हिंसा झेल रही एक महिला को दिए जाने वाले मुआवज़े में काफ़ी वृद्धि की है। मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा मूल रूप से ₹5 लाख निर्धारित किए गए मुआवज़े को अब बढ़ाकर ₹1 करोड़ कर दिया गया। यह निर्णय पति और उसके परिवार की वित्तीय क्षमता पर आधारित था, जिन्हें "करोड़पति" पाया गया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर अंसारी ने 5 मई को दिए अपने आदेश में कहा, "पति की संपत्ति को देखते हुए मुआवजे के रूप में दी गई ₹5 लाख की राशि बहुत कम है।"

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अदालत ने कहा कि महिला ने 20 साल तक दुर्व्यवहार, मारपीट, पैसे की कमी और मानसिक रूप से प्रताड़ना झेली है, जिसके कारण उसे न्यायिक हस्तक्षेप की मांग करनी पड़ी। न्यायाधीश ने इस बात पर जोर दिया कि पति द्वारा किसी भी वित्तीय कठिनाई को साबित करने में विफलता ने मुआवजे में वृद्धि को और अधिक उचित ठहराया।

न्यायाधीश ने कहा, "पति यह साबित नहीं कर सका कि वह आर्थिक रूप से अस्थिर है। इसके विपरीत, रिकॉर्ड से पता चलता है कि उसने 2012 में ₹1 करोड़ की संपत्ति खरीदी और एक लिफ्ट व्यवसाय चलाता है, जो पर्याप्त संपत्ति का संकेत देता है।"

महिला ने पति और ससुराल वालों के कई व्यवसायों और संपत्तियों को भी उजागर किया था, जिसमें लोनावला में बंगले भी शामिल हैं। वह एक कंपनी में निदेशक के रूप में सूचीबद्ध थी, लेकिन उसे इसकी बिक्री के बारे में कभी सूचित नहीं किया गया। उसने आरोप लगाया कि उसे कोई वास्तविक अधिकार दिए बिना ही दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया।

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अपनी गवाही में, महिला ने गर्भावस्था के दौरान भी बार-बार होने वाले हमलों, वित्तीय नियंत्रण और भावनात्मक दुर्व्यवहार का जिक्र किया। उसने आरोप लगाया कि परिवार लड़कियों के प्रति पक्षपाती था और बेटी को जन्म देने के बाद उसे गंभीर ताने और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा।

पति ने इन आरोपों से इनकार करते हुए तर्क दिया कि उसकी पत्नी हमलों की विशिष्ट तिथियों को याद नहीं कर सकती। हालांकि, अदालत ने इस बचाव को खारिज कर दिया।

न्यायाधीश अंसारी ने कहा, "किसी भी पत्नी से दो दशकों में घरेलू हमले की सटीक तिथियों को याद रखने की उम्मीद नहीं की जाती है। अधिकांश घटनाएं घर के अंदर हुईं और बाहरी गवाहों की अपेक्षा करना अनुचित है।"

हालांकि अदालत ने ससुराल वालों को सीधे तौर पर शामिल होने से मुक्त कर दिया, लेकिन उसे पति द्वारा घरेलू और आर्थिक दुर्व्यवहार के मजबूत सबूत मिले। न्यायाधीश ने पति के इस दावे को भी संबोधित किया कि पत्नी एक टेक्सटाइल इंजीनियर है और इसलिए कमाने में सक्षम है।

अदालत ने फैसला सुनाया, "अगर कोई महिला घरेलू हिंसा की शिकार हुई है, तो कमाने की क्षमता ही उसके भरण-पोषण के अधिकार को खत्म नहीं करती है।" न्यायाधीश ने आगे फैसला सुनाया कि पत्नी और उसकी नाबालिग बेटी दोनों ही पति के समान जीवन स्तर का आनंद लेने की हकदार हैं, जिसने काफी संपत्ति दिखाई है।

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अंत में, अदालत ने एकमुश्त मुआवजे को बढ़ाकर ₹1 करोड़ कर दिया और पत्नी और उनकी बेटी दोनों के लिए मासिक भरण-पोषण को ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹1.5 लाख कर दिया।

आदेश में कहा गया है, “दुर्व्यवहार के वर्षों के लिए उचित मुआवजा प्रदान करने और शिकायतकर्ता और उसकी बेटी को सम्मान के साथ जीने को सुनिश्चित करने के लिए यह वृद्धि आवश्यक है।”

पेशी:

पत्नी की ओर से अधिवक्ता निनाद मुजुमदार पेश हुए।

पति की ओर से अधिवक्ता सवीना बेदी पेश हुईं।

ससुराल वालों की ओर से अधिवक्ता उदय पाल पेश हुए।