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जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट: भूमि अधिग्रहण पुरस्कार में छूटे पेड़ों और इमारतों के लिए पूरक मुआवजा देने पर कोई रोक नहीं

Shivam Y.

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार भूमि अधिग्रहण के दौरान छूटे पेड़ों और इमारतों के लिए पूरक मुआवजा दे सकती है। कोर्ट ने ईंट भट्टे को हुए नुकसान का मूल्यांकन कर मुआवजा देने का आदेश दिया।

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट: भूमि अधिग्रहण पुरस्कार में छूटे पेड़ों और इमारतों के लिए पूरक मुआवजा देने पर कोई रोक नहीं

जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख हाईकोर्ट ने माना है कि सरकार भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान छूटे पेड़, इमारतें और मशीनरी के लिए पूरक मुआवजा दे सकती है।

यह फैसला अमानुल्लाह खान द्वारा दायर याचिका पर सुनाया गया, जिनका ईंट भट्टा लीज़ पर लिए गए ज़मीन पर चलता था। जब बटोटे-डोडा राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-1B) का चौड़ीकरण शुरू हुआ, तो उनका कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ। न्यायमूर्ति संजय धर ने खान की याचिका स्वीकार करते हुए भूमि अधिग्रहण अधिकारी को नुकसान का मूल्यांकन कर मुआवजा प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया।

खान ने 1998 में ज़मीन लीज़ पर ली थी और सभी ज़रूरी लाइसेंस तथा प्रदूषण मंजूरी प्राप्त की थी। उनका ईंट भट्टा आठ वर्षों तक ठीक से चला, लेकिन 2008 में राजमार्ग निर्माण शुरू होते ही भट्टा और उसकी पहुंच सड़क को नुकसान पहुंचा, जिससे व्यवसाय बंद करना पड़ा, जबकि लाइसेंस 2009 तक वैध था।

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2008 से लगातार संबंधित अधिकारियों को आवेदन और पत्र भेजने के बावजूद कोई मुआवजा नहीं दिया गया। राजस्व अधिकारियों ने कई बार निरीक्षण कर यह पुष्टि की कि ईंट भट्टे का हिस्सा वाकई राजमार्ग के चौड़ीकरण में आ गया है। इसके बावजूद सीमा सड़क संगठन (BRO), जो इस मामले में प्रतिवादी 1 से 3 हैं, ने किसी भी नुकसान या ज़िम्मेदारी से इनकार किया।

"एक बार जब सक्षम राजस्व अधिकारी संयुक्त निरीक्षण कर लेते हैं और उसे BRO चुनौती नहीं देता, तो उसकी रिपोर्ट बाध्यकारी होती है," कोर्ट ने कहा। न्यायमूर्ति धर ने BRO की दलीलों को कानूनी रूप से गलत करार दिया।

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BRO ने यह भी कहा कि भूमि अधिग्रहण अधिकारी अब कोई कार्यवाही नहीं कर सकते क्योंकि वे 'फंक्टस ऑफिशियो' हो चुके हैं। कोर्ट ने इससे भी असहमति जताई और सुप्रीम कोर्ट के मोहनजी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और डिविजनल कमिश्नर बनाम ग़ुलाम नबी भट मामलों का हवाला दिया, जिनमें यह स्पष्ट किया गया कि मूल पुरस्कार में छूटे विषयों के लिए पूरक मुआवजा दिया जा सकता है।

“… एक बार पुरस्कार बन जाने के बाद यह नहीं कहा जा सकता कि भवनों, पेड़ों और मशीनरी आदि के लिए बाद में मुआवजा नहीं दिया जा सकता। प्रभावित व्यक्ति धारा 18 के अंतर्गत इसके लिए दावा कर सकते हैं,” कोर्ट ने दोहराया।

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कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि BRO यह कहकर ज़िम्मेदारी से नहीं बच सकता कि अब सड़क PWD को सौंप दी गई है।

“…चूंकि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रतिवादी 1 से 3 द्वारा शुरू की गई थी, इसलिए मुआवजा देने की ज़िम्मेदारी भी उन्हीं की है, भले ही अब सड़क PWD के अधीन हो। वे अपनी ज़िम्मेदारी से बच नहीं सकते,” कोर्ट ने कहा।

अंत में, कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण अधिकारी को नुकसान का आकलन करने और मुआवजे की प्रक्रिया को छह महीने में पूरी करने का आदेश दिया, जब से उन्हें इस फैसले की प्रति प्राप्त हो।

मामले का शीर्षक: अमानुल्लाह खान बनाम भारत संघ एवं अन्य

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