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केरल हाई कोर्ट ने NDPS मामले में सबूतों की कमी के कारण आरोपी को बरी किया

Shivam Yadav

केरल हाई कोर्ट ने NDPS मामले में अविरचन @ कुट्टियाचन को सबूतों की कमी और पहचान में खामियों के आधार पर बरी कर दिया। न्यायिक फैसले के मुख्य बिंदु यहां जानें।

केरल हाई कोर्ट ने NDPS मामले में सबूतों की कमी के कारण आरोपी को बरी किया

एक महत्वपूर्ण फैसले में, केरल हाई कोर्ट ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट, 1985 के तहत एक मामले में पहले आरोपी अविरचन @ कुट्टियाचन को बरी कर दिया। कोर्ट ने अभियोजन के सबूतों में गंभीर खामियों को रेखांकित किया, खासकर आरोपी के कब्जे और पहचान के मामले में। यह अपील (Crl. Appeal No. 796/2007) न्यायमूर्ति जॉनसन जॉन ने सुनी, जिन्होंने ट्रायल कोर्ट के दोषसिद्धि और सजा के फैसले को रद्द कर दिया।

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मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला 30 जुलाई, 2005 की एक घटना से शुरू हुआ, जब पुलिस ने राजाकुमारी पंचायत के एक घर से 11 किलो और 350 ग्राम सूखा गांजा बरामद किया था। अभियोजन का दावा था कि यह नशीला पदार्थ अविरचन @ कुट्टियाचन और उनकी पत्नी (दूसरी आरोपी) के कब्जे में था। ट्रायल कोर्ट ने दूसरी आरोपी को सबूतों की कमी के कारण बरी कर दिया, लेकिन अपीलार्थी को NDPS एक्ट की धारा 20(b)(ii)(B) के तहत पांच साल की कठोर कैद और 25,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

अपील में उठाए गए मुख्य मुद्दे

अपीलार्थी ने दोषसिद्धि को कई आधारों पर चुनौती दी, जिनमें शामिल हैं:

  1. अनुचित पहचान: PW1, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, ने कोर्ट में आरोपी की पहचान करने में विफल रहा, जो वयालाली गिरीशन बनाम केरल राज्य और शाजी @ बाबू बनाम केरल राज्य जैसे मामलों में स्थापित कानूनी नजीरों का उल्लंघन था।
  2. कब्जे के सबूतों की कमी: अभियोजन यह साबित नहीं कर पाया कि जिस घर से नशीला पदार्थ बरामद हुआ था, उस पर अपीलार्थी का एकमात्र कब्जा था। Exhibit P20 (एक समझौते की फोटोकॉपी) और Exhibit P22 (पंचायत सचिव का पत्र) जैसे दस्तावेजों को अमान्य या अविश्वसनीय माना गया।
  3. शत्रुतापूर्ण गवाह: स्वतंत्र गवाहों (PWs 2, 3, और 4) ने अभियोजन के खिलाफ गवाही दी, जिससे केस कमजोर हो गया।

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न्यायमूर्ति जॉनसन जॉन ने सबूतों का गहन विश्लेषण किया और इनमें गंभीर खामियों को उजागर किया:

  • पहचान में खामियां: कोर्ट ने जोर देकर कहा कि कोर्ट में पहचान करना एक महत्वपूर्ण सबूत है। PW1 की आरोपी को पहचानने में विफलता उसकी गवाही को अविश्वसनीय बनाती है। केवल PW6, एक ASI, ने अपीलार्थी की पहचान की, लेकिन उसकी गवाही केवल आरोपी को भागते देखने तक सीमित थी, न कि नशीले पदार्थ को संभालते हुए।

"जांच के दौरान पुलिस अधिकारी को दिए गए बयान का उपयोग करने पर प्रतिबंध को इस तरह दरकिनार नहीं किया जा सकता कि पुलिस अधिकारी खुद उस व्यक्ति का बयान दर्ज करने के बजाय उससे एक पत्र ले ले..."
- काली राम बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (1973)

  • कब्जा साबित नहीं हुआ: अभियोजन यह साबित करने में विफल रहा कि घर पर अपीलार्थी का मालिकाना या एकमात्र कब्जा था। Exhibit P21 (मालिकाना प्रमाणपत्र) से पता चला कि घर जोसेफ जोसेफ का था, न कि अपीलार्थी का। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन ने घर के मालिकाना हक की जांच नहीं की या आरोपी को संपत्ति से जोड़ने के लिए कानूनी रूप से स्वीकार्य दस्तावेज पेश नहीं किए।
  • अमान्य सबूत: Exhibit P22, पंचायत सचिव का पत्र, Cr.P.C. की धारा 162 के तहत अमान्य माना गया, क्योंकि यह जांच के दौरान अधिकारी के प्रश्न का जवाब था।

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उद्धृत कानूनी नजीरें

फैसले में इन प्रमुख नजीरों का हवाला दिया गया:

  • ओम प्रकाश @ बाबा बनाम राजस्थान राज्य (2009): सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल घर पर कब्जा होने से नशीले पदार्थ पर एकमात्र कब्जा साबित नहीं होता, खासकर जब वहां कई लोग रहते हों।
  • काली राम बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (1973): जांच के दौरान दिए गए बयान, जिसमें पत्र भी शामिल हैं, अमान्य हैं अगर वे Cr.P.C. की धारा 162 को दरकिनार करते हैं।

केस का शीर्षक: अविराचन @ कुट्टियाचन बनाम केरल राज्य

केस संख्या: आपराधिक अपील संख्या 796/2007 (2025:KER:58637)

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