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केरल उच्च न्यायालय: यदि अंतिम रिपोर्ट या संज्ञान नहीं लिया गया तो पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए अदालत की मंजूरी की आवश्यकता नहीं

Shivam Y.

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि केवल एफआईआर या जांच लंबित होने से पासपोर्ट अधिनियम की धारा 6(2)(f) के तहत लंबित आपराधिक कार्यवाही नहीं मानी जाएगी। कोर्ट की अनुमति के बिना पासपोर्ट नवीनीकरण संभव।

केरल उच्च न्यायालय: यदि अंतिम रिपोर्ट या संज्ञान नहीं लिया गया तो पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए अदालत की मंजूरी की आवश्यकता नहीं

केरल हाईकोर्ट ने पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 6(2)(f) की स्पष्ट व्याख्या करते हुए कहा है कि केवल एफआईआर दर्ज होना या जांच लंबित होना, बिना अंतिम रिपोर्ट दायर किए या किसी अदालत द्वारा संज्ञान लिए, “लंबित आपराधिक कार्यवाही” नहीं माना जा सकता।

यह अहम फैसला न्यायमूर्ति ए. बादरुद्दीन ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया, जिसमें याचिकाकर्ता ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जारी सतर्कता जांच के दौरान पासपोर्ट नवीनीकरण की अनुमति मांगी थी।

याचिकाकर्ता को सतर्कता अदालत ने पासपोर्ट नवीनीकरण की अनुमति दी थी, लेकिन कुछ कड़े प्रतिबंधों के साथ जैसे पासपोर्ट सरेंडर करना, यात्रा पर रोक और सुरक्षा राशि जमा करना। याचिकाकर्ता ने इन शर्तों को चुनौती दी और तर्क दिया कि जब तक किसी आपराधिक अपराध पर अदालत द्वारा संज्ञान न लिया जाए, पासपोर्ट प्राधिकारी स्वतंत्र रूप से पासपोर्ट जारी या नवीनीकृत कर सकते हैं।

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कोर्ट ने थडेवूज़ सेबास्टियन बनाम रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर [2021 (5) KHC 625] मामले में दिए गए निर्णय का उल्लेख करते हुए कहा कि जब तक अंतिम रिपोर्ट दाखिल नहीं होती और अदालत संज्ञान नहीं लेती, तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि कोई आपराधिक कार्यवाही लंबित है।

"अगर अंतिम रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है और अदालत ने संज्ञान नहीं लिया है, तो यह नहीं माना जा सकता कि अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही लंबित है, और पासपोर्ट प्राधिकारी कोर्ट की अनुमति के बिना पासपोर्ट देने के लिए स्वतंत्र हैं।"

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इस मामले में भी केवल एफआईआर दर्ज हुई थी और जांच पूरी नहीं हुई थी। इसलिए अदालत ने उपरोक्त कानूनी सिद्धांत को अपनाते हुए स्पष्ट किया कि पासपोर्ट अधिनियम की धारा 6(2)(f) के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही लंबित नहीं मानी जा सकती।

"इस मामले में, यद्यपि एफआईआर दर्ज हुई है, जांच अब तक पूरी नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में, थडेवूज़ सेबास्टियन मामले के अनुपात में और पैरा 17 में उल्लिखित निर्णयों के अनुसार, यह नहीं माना जा सकता कि पासपोर्ट अधिनियम की धारा 6(2)(f) के अर्थ में याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही लंबित है।"

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इसलिए कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए कोर्ट की अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

कोर्ट ने सतर्कता अदालत द्वारा लगाए गए कठोर प्रतिबंधों को भी रद्द कर दिया, यह कहते हुए कि वे अनुचित और कानून के अनुरूप नहीं हैं, विशेष रूप से तब जब कोई आपराधिक कार्यवाही तकनीकी रूप से किसी भी अदालत में लंबित नहीं थी।

केस संख्या: ओपी (सीआरएल) संख्या 324/2025

केस शीर्षक : राजू कट्टाकायम बनाम केरल राज्य एवं अन्य।

याचिकाकर्ता के वकील: अजीत जी. अंजारलेकर, जी.पी. शिनोद, गोविंद पद्मनाभन, अतुल मैथ्यूज, गायत्री एस.बी.

प्रतिवादी के वकील: ओ.एम. शालिना (उप सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया), राजेश ए (स्पेशल पीपी, VACB), SRPP रेखा एस.