राजस्थान हाईकोर्ट, जोधपुर ने बी.एससी. नर्सिंग कोर्स के शैक्षणिक सत्र 2025-26 की काउंसलिंग प्रक्रिया पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। अदालत ने यह फैसला लंबित नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) के निपटारे की आवश्यकता को देखते हुए लिया है।
माननीय डॉ. न्यायमूर्ति पुष्पेंद्र सिंह भाटी और माननीय न्यायमूर्ति बिपिन गुप्ता की खंडपीठ राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ़ हेल्थ एंड साइंसेज (RUHS), जयपुर द्वारा दायर विशेष अपील रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस मामले में प्रतिवादी के रूप में राजस्थान राज्य, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, प्राइवेट फिजियोथेरेपी, नर्सिंग और पैरामेडिकल इंस्टीट्यूशन्स सोसाइटी तथा दीप्तिशिखा कला संस्थान को पक्षकार बनाया गया था।
सुनवाई के दौरान RUHS के पक्ष में अधिवक्ता श्री विनय कोठारी ने दलील दी कि बिना एनओसी के अंतिम रूप दिए काउंसलिंग जारी रखने से प्रवेश प्रक्रिया में गड़बड़ियां और अनियमितताएं हो सकती हैं। उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि एनओसी मुद्दे के समाधान तक काउंसलिंग रोकी जाए।
राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री नरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने भी इस पक्ष का समर्थन किया और कहा कि आधिकारिक निर्देश भी एनओसी के निपटारे के बाद ही काउंसलिंग की अनुमति देने के हैं। अदालत ने माना कि RUHS और राज्य का यह संयुक्त प्रस्ताव उचित प्रतीत होता है।
"बी.एससी. नर्सिंग कोर्स के शैक्षणिक वर्ष 2025-26 की काउंसलिंग अगले आदेश तक स्थगित रहेगी," अदालत ने कहा, साथ ही स्पष्ट किया कि एनओसी साफ होने के बाद कोई भी पक्ष काउंसलिंग पुनः शुरू करने के लिए आवेदन कर सकता है।
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पीठ ने यह भी उल्लेख किया कि सामान्यतः सार्वजनिक हित को देखते हुए पूरे काउंसलिंग प्रक्रिया को रोकना उचित नहीं होता, लेकिन इस मामले की विशेष परिस्थितियों - विशेषकर नर्सिंग कोर्स में विचलन और परस्पर विरोधी अधिकारों के निर्माण की आशंका - को देखते हुए यह कदम उठाना जरूरी है।
अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि एनओसी का निपटारा जल्द से जल्द, अधिमानतः दो सप्ताह के भीतर किया जाए। इस बीच, अपीलकर्ता को मामले में मौजूद कुछ प्रक्रियात्मक कमियां दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। यह मामला दो सप्ताह बाद पुनः सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।
केस का शीर्षक:- राजस्थान स्वास्थ्य एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य
केस संख्या:- D.B. Spl. Appl. Writ No. 1080/2025