भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 18 जून को अधिवक्ता संदीप कुमार को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया, जिन पर कथित तौर पर उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1986 के तहत कुछ बिक्री विलेखों के निष्पादन में सहायता करने के लिए मामला दर्ज किया गया था।
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2 अगस्त, 2024 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थी। उच्च न्यायालय ने पहले अधिवक्ता के खिलाफ 1986 अधिनियम की धारा 2 और 3 के तहत दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार कर दिया था।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने की। सुनवाई के दौरान, अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड अनुराग ओझा याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए और तर्क दिया कि याचिकाकर्ता, संदीप कुमार एक प्रैक्टिसिंग वकील हैं, जिन्होंने केवल बिक्री विलेखों के निष्पादन में कानूनी सहायता प्रदान की थी।
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उन्होंने अदालत को आगे बताया कि अधिवक्ता के खिलाफ दो प्राथमिकी दर्ज हैं, जिनका उपयोग 1986 अधिनियम के तहत एक गिरोह चार्ट बनाने के लिए किया जा रहा था। हालांकि, दोनों एफआईआर में हाईकोर्ट ने पहले ही राहत दे दी थी - एक मामले में स्थगन और दूसरे में बलपूर्वक कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश।
अनुराग ओझा ने तर्क दिया कि अधिवक्ता को बिना किसी उचित कारण के, केवल अपने पेशेवर कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए "यूपी गैंगस्टर्स एक्ट के तहत यांत्रिक रूप से शामिल किया गया था"।
"याचिकाकर्ता पेशे से वकील है और दो बिक्री विलेखों के निष्पादन में सहायक था। याचिकाकर्ता के खिलाफ उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1986 के तहत मामला दर्ज करने का कोई कारण नहीं हो सकता है,"
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सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की।
पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी किया और आदेश दिया कि:
"इस बीच, याचिकाकर्ता को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, बशर्ते वह जांच में सहयोग करे। अगस्त के अंतिम सप्ताह में सूचीबद्ध करें।"
यह मामला एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न उठाता है - क्या किसी वकील को केवल संपत्ति के दस्तावेजीकरण से संबंधित पेशेवर कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए आपराधिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है?
अदालत ने अभी तक इस कानूनी प्रश्न पर कोई अंतिम निर्णय नहीं दिया है, लेकिन अगली सुनवाई तक अंतरिम राहत बढ़ा दी है।
केस विवरण: संदीप कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य |डी. संख्या 32275/2025
उपस्थिति: याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता विपुल कुमार के साथ अधिवक्ता अनुराग ओझा अधिवक्ता