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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महिला की पसंद से शादी के फैसले का विरोध करने पर परिवार को फटकार लगाई, कहा 'घिनौना'

17 Jun 2025 6:31 PM - By Shivam Y.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महिला की पसंद से शादी के फैसले का विरोध करने पर परिवार को फटकार लगाई, कहा 'घिनौना'

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महिला को उसके पसंद के व्यक्ति से शादी करने के फैसले पर परिवार द्वारा किए जा रहे विरोध को कड़े शब्दों में निंदा की और उसके संवैधानिक अधिकार की सुरक्षा की। यह मामला 27 वर्षीय महिला से जुड़ा था, जिसे अपहरण का डर था क्योंकि वह अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहती थी।

जस्टिस जे जे मुनीर और जस्टिस प्रवीण कुमार गिरी की खंडपीठ ने परिवार के विरोध को “घिनौना” बताया और यह स्पष्ट किया कि किसी भी वयस्क को अपने पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षित है।

“यह घिनौना है कि याचिकाकर्ता एक वयस्क महिला, जो 27 वर्ष की है, द्वारा अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने के फैसले का विरोध कर रहे हैं। कम से कम यह अधिकार तो हर वयस्क को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त है।”
— पीठ ने टिप्पणी की।

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हालाँकि कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता — महिला के पिता और भाई — वास्तव में उसका अपहरण करने का इरादा रखते हैं या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन कोर्ट ने यह माना कि यह मामला एक बड़े सामाजिक मुद्दे को उजागर करता है — कानूनी और सामाजिक मानदंडों के बीच का अंतर।

“यह तथ्य कि ऐसे अधिकार के प्रयोग में सामाजिक और पारिवारिक विरोध है, यह संवैधानिक और सामाजिक मूल्यों के बीच 'मूल्य अंतर' को उजागर करता है। जब तक संविधान द्वारा पोषित मूल्यों और समाज द्वारा संजोए गए मूल्यों के बीच अंतर रहेगा, तब तक इस प्रकार की घटनाएं होती रहेंगी।”
— कोर्ट ने कहा।

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यह टिप्पणी स्पष्ट रूप से दिखाती है कि कैसे एक महिला के स्वायत्त निर्णय को लेकर आधुनिक कानूनी व्यवस्था और पारंपरिक सामाजिक सोच के बीच टकराव बना हुआ है।

कोर्ट उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिन्हें महिला के पिता और भाई ने दायर किया था। उन्होंने महिला द्वारा उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर — भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 140(3), 62 और 352 — को रद्द करने की मांग की थी। एफआईआर में महिला ने आरोप लगाया था कि उसकी मर्जी से शादी करने के चलते उसे अपहरण की धमकी मिल रही है।

कोर्ट ने एक ओर जहां याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी पर रोक लगाई, वहीं दूसरी ओर उन्हें महिला के जीवन में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप करने से सख्ती से मना कर दिया।

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“याचिकाकर्ता चौथे प्रतिवादी (महिला) से न तो टेलीफोन के माध्यम से, न किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, न ही इंटरनेट के जरिए और न ही दोस्तों या परिचितों के माध्यम से संपर्क करेंगे। पुलिस को भी चौथे प्रतिवादी की स्वतंत्रता और स्वतंत्र निर्णय में किसी भी तरह से हस्तक्षेप करने से रोका जाता है।”
— पीठ ने निर्देश दिया।

कोर्ट ने राज्य सरकार और अन्य संबंधित अधिकारियों को भी नोटिस जारी किए और उन्हें मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया।

अब यह मामला 18 जुलाई 2025 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

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