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दिल्ली उच्च न्यायालय: ज़ेबरा क्रॉसिंग से दूर सड़क पार करना पैदल यात्री की लापरवाही नहीं है

Shivam Y.

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि केवल ज़ेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग न करने पर पैदल यात्री को सह-लापरवाह नहीं ठहराया जा सकता। ट्रिब्यूनल द्वारा मुआवज़े में की गई 25% कटौती को घटाकर 10% कर दिया गया।

दिल्ली उच्च न्यायालय: ज़ेबरा क्रॉसिंग से दूर सड़क पार करना पैदल यात्री की लापरवाही नहीं है

दिल्ली हाईकोर्ट ने मनोज साव बनाम रमनीक सबरवाल एवं अन्य मामले में यह स्पष्ट किया कि यदि कोई पैदल यात्री ज़ेब्रा क्रॉसिंग के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान से सड़क पार करता है, तो उसे स्वतः ही सह-लापरवाही का दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

यह निर्णय न्यायमूर्ति अमित महाजन ने सुनाया, जिन्होंने कहा कि केवल ज़ेब्रा क्रॉसिंग की अनुपस्थिति पैदल यात्री की गलती मानने के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्होंने गायत्री देवी बनाम न्यू इंडिया एश्योरेंस कं. लि. (2024) तथा पल्लवन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बनाम धनलक्ष्मी (2003) जैसे मामलों पर भरोसा करते हुए कहा:

“भले ही ज़ेब्रा क्रॉसिंग न हो, पैदल यात्री की ओर से लापरवाही मानने का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता... वाहन चालक को पैदल यात्री के पहले अधिकार को पहचानते हुए, ऐसे किसी भी व्यक्ति से बचना चाहिए जो सड़क पार कर रहा हो।”

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यह हादसा अप्रैल 2018 में हुआ था जब मनोज साव सड़क पार कर रहे थे और उन्हें गंभीर चोटें आईं। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) ने इस आधार पर कि पीड़ित ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर नहीं था, 25% सह-लापरवाही मानते हुए मुआवज़े में कटौती की थी।

हालांकि, हाईकोर्ट ने देखा कि दुर्घटना सड़क के एकदम बाएं हिस्से में हुई थी, न कि बीच में। साथ ही यह भी पाया गया कि जहां दुर्घटना हुई वहां एक “सफेद पट्टी” थी और अन्य लोग भी वहीं से सड़क पार कर रहे थे। इसके अतिरिक्त, वाहन चालक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 279337 के तहत चार्जशीट दाखिल की गई थी, और उसने कोर्ट में आकर अपनी ओर से कोई सफाई नहीं दी।

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“केवल इसलिए कि पीड़ित ने ज़ेब्रा क्रॉसिंग के अलावा किसी और जगह से सड़क पार की, इसे उसकी सह-लापरवाही नहीं माना जा सकता,” कोर्ट ने कहा।

हाईकोर्ट ने महेश प्रसाद बनाम नेशनल इंश्योरेंस कं. लि. (2023) मामले का हवाला देते हुए कहा कि 25% की कटौती अत्यधिक है, और चूंकि वाहन चालक या बीमा कंपनी ने इस पर कोई प्रतिवाद नहीं किया, इसलिए इसे घटाकर 10% किया जाता है।

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कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि नेशनल इंश्योरेंस कं. लि. बनाम प्रणय सेठी (2017) के निर्णय के अनुसार भविष्य की आय में 25% की वृद्धि जोड़ी जानी चाहिए, जिसे ट्रिब्यूनल ने अनदेखा किया था।

“केवल इस आधार पर कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग या ट्रैफिक सिग्नल नहीं था, 25% सह-लापरवाही का आकलन अधिक है।”

इस प्रकार, कोर्ट ने मामले को ट्रिब्यूनल के पास यह निर्देश देते हुए वापस भेजा कि वह बिना किसी कटौती और भविष्य की आय को जोड़ते हुए नए सिरे से मुआवज़े की गणना करे।

मामला: मनोज साव बनाम रमनीक सबरवाल एवं अन्य

मामला संख्या: MAC.APP. 229/2023