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केरल हाईकोर्ट ने मीडिया को चेताया, सबरीमला मंदिर की मूर्तियों और लिंटल फ्रेम से गायब सोने की SIT जांच के आदेश

Shivam Y.

केरल उच्च न्यायालय ने मीडिया को सबरीमाला में सोने की हानि को सनसनीखेज बनाने के प्रति आगाह किया; मूर्तियों और मंदिर संरचनाओं से गायब सोने की जांच के लिए एसआईटी को निर्देश दिया। - स्वप्रेरणा बनाम केरल राज्य

केरल हाईकोर्ट ने मीडिया को चेताया, सबरीमला मंदिर की मूर्तियों और लिंटल फ्रेम से गायब सोने की SIT जांच के आदेश

शुक्रवार को एर्नाकुलम स्थित भीड़भरे कोर्टरूम में, केरल हाईकोर्ट ने सबरीमला मंदिर से सोना गायब होने के मामले में "अटकलबाजी और गैर-जिम्मेदार" मीडिया रिपोर्टिंग पर कड़ी टिप्पणी की। जस्टिस राजा विजयराघवन वी और जस्टिस के.वी. जयराजकुमार की खंडपीठ ने कहा कि चल रही जांच “बिना शोर और विकृति” के आगे बढ़नी चाहिए। अदालत ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) को निर्देश दिया कि वह मंदिर के लिंटल्स और साइडफ्रेम्स में सामने आई नई गड़बड़ियों की भी जांच करे।

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पृष्ठभूमि

यह विवाद तब सामने आया जब यह पता चला कि द्वारपालक मूर्तियों के सोने से मढ़े तांबे के आवरण - जो मंदिर के द्वाररक्षक देवता हैं - को मरम्मत के लिए चेन्नई की एक फर्म को बिना उचित अनुमति भेजा गया था। प्रारंभ में लगभग 42.8 किलोग्राम सोने से मढ़ी सामग्री भक्त उन्नीकृष्णन पोट्टी को सौंपी गई थी, लेकिन फर्म के रिकॉर्ड में केवल 38 किलोग्राम सामग्री प्राप्त होने का उल्लेख था। बाद में सतर्कता विभाग की छापेमारी में पोट्टी की बहन के घर से कुछ मंदिर की स्वर्ण वस्तुएँ बरामद हुईं।

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अब अदालत को बताया गया है कि गरभगृह के लिंटल और साइडफ्रेम में भी इसी तरह की अनियमितताएँ पाई गई हैं, जिनमें 474.9 ग्राम सोना कथित रूप से लापता है।

अदालत की टिप्पणियाँ

सुनवाई के दौरान, जस्टिस विजयराघवन ने कहा,

"अब तक की जांच से प्रतीत होता है कि लिंटल्स में भी सोने की हेराफेरी हुई है। इसकी भी गहन जांच आवश्यक है।"

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पीठ ने मीडिया द्वारा मामलों को सनसनीखेज बनाने की प्रवृत्ति पर असंतोष जताया। अदालत ने देखा कि कुछ तथाकथित “इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर” मोबाइल कैमरे लेकर ऐसी खबरें प्रसारित कर रहे हैं जो “आरोपियों के अधिकारों को प्रभावित कर सकती हैं।”

"जनता को जानने का अधिकार है, लेकिन न्याय की कीमत पर नहीं,” पीठ ने कहा।
"इन अधिकारियों को अपना काम करने दें; सच्चाई प्रक्रिया के माध्यम से सामने आएगी।"

अदालत ने पत्रकारों को याद दिलाया कि जिन पर मुकदमा चल रहा है, वे भी खुले, शीघ्र और निष्पक्ष सुनवाई के हकदार हैं, और SIT की जांच पूरी होने तक संयम बरतने का आग्रह किया।

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निर्णय

खंडपीठ ने राज्य पुलिस प्रमुख को निर्देश दिया कि SIT, एडीजीपी एच. वेंकटेश की देखरेख में, औपचारिक रूप से मामला दर्ज करे और व्यापक एवं समयबद्ध जांच करे। SIT को हर दो सप्ताह में सीलबंद रिपोर्ट अदालत में जमा करनी होगी, जबकि जब्त किए गए सभी रिकॉर्ड हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाएंगे।

सुनवाई समाप्त करते हुए पीठ ने दोहराया:

"हम मीडिया से आग्रह करते हैं कि इस मामले को सनसनीखेज न बनाएं। न्याय शांतिपूर्वक, पर दृढ़ता से आगे बढ़ना चाहिए।"

यह मामला अब दस दिन बाद फिर से सुना जाएगा, जब SIT से प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने की उम्मीद है।

मामले का शीर्षक: सुओ मोटू बनाम राज्य केरल

मामला संख्या: SSCR 23/2025

आदेश की तिथि: 10 अक्टूबर, 2025

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