सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट करते हुए कि भाषा एकता का माध्यम होनी चाहिए, विभाजन का नहीं, महाराष्ट्र के अकोला जिले की पाटूर नगर परिषद के साइनबोर्ड पर मराठी के साथ उर्दू के उपयोग की अनुमति देने वाले बंबई उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा है।
यह मामला तब शुरू हुआ जब नगर परिषद की पूर्व सदस्य श्रीमती वर्षाताई बगाड़े ने साइनबोर्ड पर उर्दू के उपयोग पर आपत्ति जताई, यह कहते हुए कि नगर परिषद का सारा काम केवल मराठी में होना चाहिए क्योंकि यह राज्य की आधिकारिक भाषा है। हालांकि, परिषद ने बहुमत से यह प्रस्ताव पारित किया कि स्थानीय लोगों की उर्दू से पहचान और समझ को ध्यान में रखते हुए उर्दू का उपयोग उचित है।
“भाषा धर्म नहीं होती। भाषा धर्म का प्रतिनिधित्व भी नहीं करती। भाषा किसी समुदाय, किसी क्षेत्र, किसी समूह की होती है — धर्म की नहीं।” — न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि महाराष्ट्र स्थानीय प्राधिकरण (आधिकारिक भाषाएं) अधिनियम, 2022, केवल यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी कार्य मराठी में हो, लेकिन यह अतिरिक्त भाषाओं के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता, खासकर तब जब वह भाषा संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल हो।
“आइए, हम उर्दू और हर भाषा से मित्रता करें,” कोर्ट ने कहा। “अगर उर्दू बोल सकती, तो वह कहती — ‘उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली।’”
न्यायमूर्ति धूलिया ने यह भी कहा कि उर्दू, हिंदी की तरह ही, एक इंडो-आर्यन भाषा है जो भारत में ही विकसित हुई और भारतीय संस्कृति में इसका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने अनेक भाषाविदों और नेताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि उर्दू और हिंदी वास्तव में दो स्क्रिप्टों में लिखी जाने वाली एक ही भाषा हैं।
“संविधान में हिंदी और उर्दू को दो भाषाएं मानना राजनीतिक विवशता है, भाषाई सच्चाई नहीं,” — ज्ञान चंद जैन
कोर्ट ने संविधान सभा की बहसों और जवाहरलाल नेहरू तथा महात्मा गांधी जैसे नेताओं के भाषणों का हवाला दिया, जिनका मानना था कि 'हिंदुस्तानी' — यानी हिंदी और उर्दू का मिश्रण — भारत की राष्ट्रीय भाषा बन सकती थी।
“हिंदी को उर्दू से शब्द लेकर समृद्ध किया जाना चाहिए,” — नेहरू ने संविधान सभा में कहा था।
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कोर्ट ने कहा कि देश के विभाजन के बाद उर्दू को धर्म से जोड़ने की गलत अवधारणा बनी, जिससे एक कृत्रिम विभाजन उत्पन्न हुआ, जबकि संविधान कभी ऐसा नहीं चाहता था।
बंबई उच्च न्यायालय की राय से सहमत होते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उर्दू का उपयोग केवल संवाद के लिए किया जा रहा है, न कि किसी धार्मिक या राजनीतिक उद्देश्य से। भारत जैसे बहुभाषी देश में संवाद के लिए भाषा को प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए।
कोर्ट ने यह भी रेखांकित किया कि उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली और जम्मू-कश्मीर सहित कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने उर्दू को अपनी दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया है।
“भाषा संस्कृति होती है। यह किसी समुदाय और समाज की सभ्यता की प्रगति को मापने का मापदंड है।”
कोर्ट ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम.एन. वेंकटचलैया के वक्तव्य को उद्धृत किया:
“उर्दू केवल एक भाषा नहीं है। यह एक संस्कृति और सभ्यता है। इसकी समृद्ध परंपरा और साहित्य मानवीय विचारों का खजाना है।”
अंततः सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि उर्दू का उपयोग किसी भी कानून या अधिनियम का उल्लंघन नहीं करता और इस प्रकार अपील खारिज कर दी गई।
केस विवरण: श्रीमती वरशताई पत्नी एस.एच. संजय बागड़े बनाम महाराष्ट्र राज्य, इसके सचिव के माध्यम से, विधि और न्यायपालिका मंत्रालय, मंत्रालय, मुंबई और अन्य आदि, डायरी संख्या 24812/2024