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राजस्थान हाईकोर्ट ने NEET PG 2024 में अल्ट्रासाउंड कोर्स के लिए सीट आरक्षण नीति को सही ठहराया

Shivam Y.

राजस्थान हाईकोर्ट ने NEET PG 2024 के अल्ट्रासाउंड कोर्स में राज्य के मेडिकल कॉलेजों के छात्रों और सरकारी डॉक्टरों को वरीयता देने वाली दोहरी आरक्षण नीति को वैध ठहराया। याचिकाकर्ताओं की चुनौती खारिज।

राजस्थान हाईकोर्ट ने NEET PG 2024 में अल्ट्रासाउंड कोर्स के लिए सीट आरक्षण नीति को सही ठहराया

राजस्थान हाईकोर्ट ने PCPNDT नियमों के तहत छह महीने के अल्ट्रासाउंड ट्रेनिंग कोर्स में NEET PG 2024 प्रवेश दिशा-निर्देशों में किए गए एक संशोधन की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। इस संशोधन में एक दोहरी आरक्षण योजना लागू की गई है—राजस्थान के मेडिकल कॉलेजों से MBBS करने वाले छात्रों के लिए 50% संस्थागत वरीयता और राजस्थान सरकार के लिए कार्यरत चिकित्सकों के लिए 50% सेवा वरीयता।

याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि इस संशोधन के कारण इन दो श्रेणियों के बाहर के अभ्यर्थियों के लिए सभी सीटें प्रभावी रूप से बंद कर दी गई हैं। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि यह परोक्ष रूप से राजस्थान डोमिसाइल या राजस्थान स्थित संस्थानों से शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता लागू करता है, जिससे अन्य राज्यों के समान रूप से योग्य उम्मीदवारों को बाहर कर दिया गया, जो कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है।

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"याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि इस तरह का पूर्ण बहिष्कार क्षेत्रीय संकीर्णता को बढ़ावा देता है और राष्ट्रीय एकता तथा मेरिट आधारित उच्च चिकित्सा शिक्षा के उद्देश्य को विफल करता है।"

उन्होंने इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ, तन्वी बेहल बनाम श्रेय गोयल और सिंपल गुप्ता मामला जैसे मामलों पर भरोसा जताया और कहा कि इस तरह की संस्थागत और सेवा आधारित आरक्षण व्यवस्था संविधान द्वारा निर्धारित 50% सीमा को पार नहीं कर सकती, और डोमिसाइल आधारित आरक्षण असंवैधानिक है।

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वहीं राज्य सरकार ने तर्क दिया कि यह आरक्षण डोमिसाइल आधारित नहीं है। दोनों श्रेणियों के पात्र उम्मीदवार NEET या राष्ट्रीय/राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से ऑल इंडिया स्तर पर चयनित होते हैं। इस नीति का उद्देश्य राज्य में प्रशिक्षित चिकित्सकों को बनाए रखना और ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा की निरंतरता सुनिश्चित करना है।

"कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि संस्थागत और इन-सर्विस दोनों श्रेणियां राजस्थान निवासियों तक सीमित नहीं हैं और पूरे भारत के मेधावी उम्मीदवारों के लिए खुली हैं।"

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न्यायमूर्ति समीर जैन ने सौरभ चौधरी बनाम भारत संघ और तमिलनाडु मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन बनाम भारत संघ जैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि 50% तक की संस्थागत और इन-सर्विस वरीयता संवैधानिक रूप से मान्य है। उन्होंने यह सिद्धांत दोहराया:

"Salus populi suprema lex esto — जनता का कल्याण सर्वोच्च कानून है।"

कोर्ट ने कहा कि यह सिद्धांत स्वास्थ्यसेवा से जुड़ी शिक्षा नीति को बनाने में राज्य को मार्गदर्शन देता है। यदि सीटें खाली रहती हैं, तो पहले राजस्थान डोमिसाइल धारकों को वरीयता दी जाएगी, फिर अन्य सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को मौका मिलेगा।

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"कोर्ट ने निष्कर्ष दिया कि यह पात्रता शर्तें और आरक्षण नीति जनहित में है, उचित है और संवैधानिक रूप से वैध है।"

इसलिए, सभी याचिकाएं खारिज कर दी गईं और NEET PG 2024 के तहत राजस्थान राज्य की संशोधित प्रवेश नीति को वैधानिक मान्यता दी गई।

शीर्षक: अनूप अग्रवाल बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य, तथा अन्य संबंधित याचिकाएं

याचिकाकर्ताओं के वकील: श्री तनवीर अहमद, श्री अनुराग माथुर, श्री मोहम्मद कासिम खान, श्री आर.डी. मीना

प्रतिवादियों के वकील: श्री विज्ञान शाह, एएजी, श्री यश जोशी, श्री शुभेंद्र सिंह, सुश्री तनविशा पंत