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स्मार्टवर्क्स IPO विवाद समाप्त, सुप्रीम कोर्ट ने सेबी के आदेश के खिलाफ NGO की अपील खारिज की

Vivek G.

सुप्रीम कोर्ट ने स्मार्टवर्क्स के ₹560 करोड़ के IPO पर एनजीओ इंफ्रास्ट्रक्चर वॉचडॉग की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने झूठे दस्तावेज़ दाखिल करने पर एनजीओ और उसके वकीलों को सख्त चेतावनी दी।

स्मार्टवर्क्स IPO विवाद समाप्त, सुप्रीम कोर्ट ने सेबी के आदेश के खिलाफ NGO की अपील खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नई दिल्ली स्थित एनजीओ इंफ्रास्ट्रक्चर वॉचडॉग द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। यह याचिका स्मार्टवर्क्स को-वर्किंग स्पेसेस लिमिटेड के ₹560 करोड़ के प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) से जुड़ी थी।

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न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति एएस चंदुरकर की पीठ ने न केवल अपील खारिज की बल्कि एनजीओ और उसके वकीलों को झूठे दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के लिए फटकार भी लगाई।

सुनवाई के दौरान, एनजीओ के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता नरेंद्र हूडा ने एक पत्र पेश किया, जिसे कथित तौर पर कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) ने सेबी को भेजा था। इसमें कहा गया था कि स्मार्टवर्क्स के प्रवर्तकों सरडा परिवार के खिलाफ जांच लंबित है।

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लेकिन, प्रतिवादियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम ने तुरंत इस दावे को खारिज कर दिया। उन्होंने बताया कि सूचना के अधिकार (RTI) के तहत MCA से प्राप्त जवाब में यह साफ किया गया है कि ऐसा कोई पत्र कभी जारी नहीं हुआ।

सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए चेतावनी दी कि अगर दस्तावेज़ फर्जी पाया गया तो अभियोजन चलाया जा सकता है। सोमवार को सेबी और प्रतिवादियों ने अदालत को सूचित किया कि यह दस्तावेज़ वास्तव में नकली था।

हालांकि, अदालत ने इस बार अभियोजन न चलाने का फैसला किया लेकिन सख्त चेतावनी जारी की।

“ऐसे मामलों में वकील पहली बाधा होने चाहिए। आप इसे कैसे होने दे सकते हैं? आपने ऐसा दस्तावेज़ दाखिल होने कैसे दिया?”
– न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा

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पीठ ने एनजीओ के वकीलों के आचरण पर असंतोष व्यक्त किया और याद दिलाया कि अधिवक्ताओं का दायित्व है कि संदिग्ध सामग्री अदालत के रिकॉर्ड तक न पहुंचे।

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, जो किसी अन्य मामले में अदालत में मौजूद थे, ने भी टिप्पणी की कि सुप्रीम कोर्ट में झूठे दस्तावेज़ दाखिल करना “गंभीर मुद्दा” है।

मामले की पृष्ठभूमि

यह विवाद तब शुरू हुआ जब इंफ्रास्ट्रक्चर वॉचडॉग ने प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण (SAT) का रुख किया और स्मार्टवर्क्स के IPO को रोकने की मांग की। एनजीओ ने आरोप लगाया कि कंपनी के ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) में अधूरी और भ्रामक जानकारी दी गई है।

लेकिन SAT ने 16 जुलाई को याचिका खारिज कर दी। अधिकरण ने कहा कि –

  • स्मार्टवर्क्स ने एनजीओ की 12 जनवरी, 29 मार्च और 21 मई की शिकायतों और उनके जवाबों का जिक्र अपने प्रॉस्पेक्टस और परिशिष्ट में किया था।
  • एनजीओ द्वारा प्रस्तुत आयकर विभाग की आंतरिक रिपोर्टें केवल “संकेतात्मक” थीं और उनके आधार पर कोई विधिक नोटिस या कर मांग जारी नहीं की गई थी।

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इसके अलावा, सेबी ने यह आपत्ति भी उठाई कि एनजीओ को SEBI अधिनियम की धारा 15T के तहत लॉकस स्टैंडी नहीं है क्योंकि वह “पीड़ित पक्ष” नहीं है। हालांकि, SAT ने इस प्रश्न को खुला छोड़ते हुए मामले का निपटारा तथ्यों के आधार पर किया।

एनजीओ के विरोध के बावजूद स्मार्टवर्क्स के IPO को मजबूत निवेशक प्रतिक्रिया मिली।

  • पहले दिन IPO को केवल 0.83% सब्सक्रिप्शन मिला।
  • 11 जुलाई को परिशिष्ट में एनजीओ की शिकायतें शामिल करने के बाद मांग तेज हो गई।
  • इश्यू 13.45 गुना ओवरसब्सक्रिप्शन के साथ बंद हुआ, जिसमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) श्रेणी में 24.4 गुना सब्सक्रिप्शन हुआ।

SAT ने टिप्पणी की कि इतने बड़े संस्थागत निवेशकों का बिना उचित विश्लेषण के निवेश करना असंभव है।

SAT से हारने के बाद एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सोमवार को सर्वोच्च अदालत ने भी अपील खारिज कर दी और चेतावनी दी कि भविष्य में अदालत को गुमराह करने की कोशिश पर सख्त कार्रवाई होगी।

प्रतिवादियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम और गोपाल शंकरनारायणन के साथ अधिवक्ता गौरव केजरीवाल, अविष्कार सिंघवी और नमन जोशी ने पेशी की।

मामला: इंफ्रास्ट्रक्चर वॉचडॉग बनाम सेबी

पक्ष:

प्रतिवादी: सेबी और स्मार्टवर्क्स कोवर्किंग स्पेसेस लिमिटेड

याचिकाकर्ता: इंफ्रास्ट्रक्चर वॉचडॉग (नई दिल्ली स्थित गैर सरकारी संगठन)

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