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अनुच्छेद 21 के तहत बिना रुकावट और विकलांग-अनुकूल फुटपाथों का अधिकार : सुप्रीम कोर्ट

Vivek G.

सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि बिना रुकावट और विकलांग-अनुकूल फुटपाथों का उपयोग करने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा है। अदालत ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उचित फुटपाथ सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

अनुच्छेद 21 के तहत बिना रुकावट और विकलांग-अनुकूल फुटपाथों का अधिकार : सुप्रीम कोर्ट

एक महत्वपूर्ण फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने बिना रुकावट और विकलांग-अनुकूल फुटपाथों का उपयोग करने के अधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक आवश्यक हिस्सा माना है। यह निर्णय एक ऐसे मामले की सुनवाई के दौरान आया, जिसमें पैदल चलने वालों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, जैसे कि उचित फुटपाथों की अनुपस्थिति और उन पर अतिक्रमण, उठाए गए थे।

अदालत ने जोर देकर कहा कि उचित फुटपाथों के अभाव में, पैदल चलने वाले सड़कों पर चलने के लिए मजबूर होते हैं, जिससे वे गंभीर जोखिम और दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं। पैदल चलने वालों की सुरक्षा के महत्व पर जोर देते हुए, अदालत ने कहा:

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"बिना रुकावट और विकलांग-अनुकूल फुटपाथों का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत सुनिश्चित है।"

न्यायमूर्ति ए.एस. ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान की पीठ ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी के लिए, विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए, सुरक्षित और सुलभ फुटपाथ उपलब्ध हों। अदालत द्वारा जारी मुख्य निर्देश निम्नलिखित हैं:

  • फुटपाथ विकलांग व्यक्तियों के लिए सुलभ और उपयोगी होने चाहिए।
  • फुटपाथों पर से अतिक्रमण तुरंत हटाया जाना चाहिए।
  • सभी सार्वजनिक सड़कों पर विकलांग व्यक्तियों के लिए उचित और उपयोगकर्ता-अनुकूल फुटपाथ होने चाहिए।
  • राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को फुटपाथों की उपलब्धता और रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए नीतियां विकसित करनी चाहिए।

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सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के विस्तृत निर्देशों का उल्लेख किया, जो "High Court on its own motion v. State of Maharashtra, 2018 SCC OnLine Bom 221" और "DS Ramchandra Reddy v. Commissioner of Police" में दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये निर्देश सभी राज्यों के लिए एक मॉडल के रूप में काम करने चाहिए।

अदालत ने भारतीय सड़कों के मानक और अन्य प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया गया कि:

  • बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार दिशानिर्देश तैयार करें।
  • दो महीने के भीतर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करें।
  • भारत सरकार भी दो महीने के भीतर पैदल चलने वालों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए अपनी नीतियां प्रस्तुत करे।

यह मामला 1 अगस्त को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

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