सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि सभी सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीश, उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख, नियुक्ति के तरीके या प्रवेश के स्रोत की परवाह किए बिना, पूर्ण और समान पेंशन प्राप्त करने के हकदार होंगे। यह निर्णय "वन रैंक वन पेंशन" सिद्धांत पर आधारित है, जो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के बीच समानता सुनिश्चित करता है।
- यह फैसला भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बीआर गवई, न्यायमूर्ति एजी मसीह और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने सुनाया।
- अदालत ने जोर देकर कहा कि पेंशन में भेदभाव, चाहे वह नियुक्ति की तारीख या प्रवेश के स्रोत (न्यायिक सेवा या बार) के आधार पर हो, असंवैधानिक है।
- "हम मानते हैं कि सभी सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीश, चाहे उनकी नियुक्ति की तिथि कुछ भी हो, पूर्ण पेंशन प्राप्त करने के हकदार होंगे," सुप्रीम कोर्ट ने कहा।
Read Also:- सुप्रीम कोर्ट ने कहा - बेंगलुरु का इस्कॉन मंदिर इस्कॉन बैंगलोर का है, मुंबई का नहीं
- सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों के लिए पूर्ण पेंशन: भारत संघ (Union of India) सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को प्रति वर्ष ₹15 लाख की पूर्ण पेंशन देने का निर्देश दिया गया है।
- अन्य सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीशों के लिए पूर्ण पेंशन: मुख्य न्यायाधीश के अलावा, अन्य सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीशों को ₹13.50 लाख प्रति वर्ष की पूर्ण पेंशन मिलेगी। यह उन न्यायाधीशों पर भी लागू होगा जो अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं।
- सभी सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए समान पेंशन: प्रवेश के स्रोत—जिला न्यायपालिका या बार—और सेवा की अवधि की परवाह किए बिना, सभी सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीशों को पूर्ण पेंशन मिलनी चाहिए।
- जिला न्यायपालिका से पृष्ठभूमि वाले सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए पेंशन:
- यदि कोई सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीश पहले जिला न्यायाधीश के रूप में सेवा कर चुका है, तो उसे पूर्ण पेंशन मिलेगी, चाहे उसके जिला और उच्च न्यायालय सेवा के बीच कोई अंतराल हो।
- जो न्यायाधीश कॉन्ट्रिब्यूटरी पेंशन स्कीम (Contributory Pension Scheme) या नई पेंशन योजना (New Pension Scheme) के तहत जिला न्यायपालिका में शामिल हुए हैं, वे भी पूर्ण पेंशन के पात्र होंगे। राज्य सरकारें उनके एनपीएस योगदान को लाभांश सहित वापस करेंगी।
- मृतक न्यायाधीशों के परिवार के लिए पारिवारिक पेंशन: उच्च न्यायालय के उन न्यायाधीशों की विधवाओं या परिवार के सदस्यों को परिवार पेंशन दी जाएगी, जो सेवा में रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए, चाहे वे स्थायी न्यायाधीश हों या अतिरिक्त न्यायाधीश।
मामले की पृष्ठभूमि:
- सुप्रीम कोर्ट के निर्देश एक स्वतः संज्ञान मामले में आए, जो न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित था।
- इस मामले में कुछ पूर्व उच्च न्यायालय न्यायाधीशों द्वारा दायर याचिकाओं पर भी विचार किया गया, जिन्होंने समान पेंशन अधिकारों की मांग की थी।
मामला: जिला न्यायपालिका और उच्च न्यायालय एसएमडब्लू (सी) संख्या 4/2024 में सेवा अवधि को ध्यान में रखते हुए पेंशन के पुनर्निर्धारण के संबंध में, और संबंधित मामले।